Shikshak Bharti Document Verification 20 मई 2021 तक स्थगित - दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश
MP
Shikshak Bharti Document Verification
Important Instructions दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण
निर्देश
MP Shikshak Bharti Update - उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक Document Varification 20 मई 2021 तक स्थगित.
उच्च
माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत Document Verification (दस्तावेज सत्यापन) 20 मई 2021 तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (DPI) द्वारा जारी नए निर्देश अनुसार दस्तावेज सत्यापन 20 मई 2021 तक स्थगित कर दिया गया है.
Document
Verification Schedule trc mponline portal
दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी निर्देश की प्रमुख बातें
दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में
DPI द्वारा जारी निर्देश (क्र./एनसी/एफ/44/नियो./अभि.सत्यापन /2019-20/185
भोपाल, दिनांक 27-01-2020) की प्रमुख बातें.
दस्तावेज मान्य / अमान्य
करना –
सत्यापन
के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा।
सामान्य
टंकण त्रुटि वर्तनी/ अक्षर विन्यास को आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया
जाये।
विवाह
के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को
अस्वीकार नही किया जा सकेगा।
इसी
प्रकार परम्परा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम/उपनाम को आधार बनाकर
दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
किसी
भी प्रकार के विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त
किया जा सकता है।
जन्म तिथि के
सम्बन्ध में –
पी.ई.बी.
द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में की जन्मतिथि की प्रविष्टि एवं
कक्षा 10वी/12वी उत्तीर्ण की अंकसूची
से भिन्नता पायी जाती है तो उस अभ्यार्थी की कक्षा 10वी/12वीं उत्तीर्ण की अंकसूची में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी।
यदि
अभ्यर्थी द्वारा मध्यप्रदेश के बाहर किसी
अन्य राज्य शिक्षा मण्डल से कक्षा 10वी अथवा 12 वी की ऐसी अंकसूची धारण करता है, जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित
नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचारण आवश्यक होगा कि
संबंधित राज्य में जन्मतिथि संबंध में किन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है। इसी
प्रकार का कक्षा 10वी अथवा 12 वी की अंकसूची प्रस्तुत न कर
यदि अभ्यार्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्मतिथि का प्रमाण
प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले उसकी मूल अंकसूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित
किया जाना आवश्यक होगा कि उसकी अंकसूची
में जन्मतिथि अंकित है अथवा नही।
फाउण्डेशन कोर्स के
अंतर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण के सम्बन्ध में -
स्नातक
परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई है, उस विषय की अंकसूची (भर्ती नियम 2018
अनुसार) माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउण्डेशन कोर्स के अंतर्गत
हिन्दी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिन्दी एवं अंग्रेजी
विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नही होगी।
अतिथि शिक्षक
अनुभव के सम्बन्ध में –
पी.ई.बी.
द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक
के रुप में दर्ज कराया गया है उनके अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होगें। यहाँ यह स्पष्ट
किया जाता है कि स्कूल शिक्षा
विभाग/जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन तथा निर्धारित
प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभव को ही मान्यता दी जानी है. यहाँ
यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक, माध्यमिक अथवा उच्चतर माध्यमिक
कक्षाओं हेतु नियोजित प्रत्येक अतिथि शिक्षक को समान मान्यता दी जानी है।
यहाँ
यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे उच्च शिक्षा आदि (अतिथि विद्वान)
अथवा राज्य के बाहर से प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण-पत्रों को मान्यता नहीं
दी जानी है.
आवेदन में त्रुटि
सुधार के सम्बन्ध में –
पी.ई..बी.
द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रथम दृष्टया उसके द्वारा
अंकित विवरण ही मान्य किया जाना है। इसमें यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार
के परिवर्तन अथवा त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर
पर ही किया जा सकेगा। सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी प्रकार विचारण
नहीं किया जा सकेगा।
OBC प्रमाण
पत्र के सम्बन्ध में –
अन्य
पिछड़ा वर्ग के संबंध में केवल क्रीमीलेयर में न आने वाले अभ्यार्थियों के पक्ष
में ही प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपबन्ध है तथा इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) सक्षम प्राधिकारी है।अन्य को अनारक्षित मान्य किया जाना है।
किन दस्तावेजों का
सत्यापन होगा?
विषय
तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अभ्यर्थी से किसी अन्य
दस्तावेज की मांग नही की जा सकती है। सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये
गये दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन करना है। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता
की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ-पत्र आदि को ग्राह्य किया जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
विवाह, जीवित
संतानों आदि के लिए शपथ पत्र के सम्बन्ध में –
विवाह, जीवित सन्तानों आदि के संबंध में
शपथ-पत्र/वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किये जा सकेंगे।
इसका दस्तावेजों के सत्यापन से कोई सम्बन्ध नही होगा।
उपाधि धारण तिथि
के सम्बन्ध में –
यहाँ
यह भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा
(शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 के अनुसरण
में अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किये जाने के दिनाक अर्थात्
विषयांकित मामले में दिनांक 30.12.19 तक उपाधि धारित किया
जाना अनिवार्य होगा।
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