COVID-19 GAD MP New Order - अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे
COVID-19 GAD MP New Order
अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे।
कोविड-19 की रोकथाम हेतु कार्यालयीन कार्य करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 11-09 / 2020 / 1-9 भोपाल, दिनांक 20/04/2021 द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गए है।
मंत्रालय अन्य राज्य स्तरीय कार्यालयों एवं प्रदेश में स्थित कार्यालयों में (कोविड 19 की रोकथाम हेतु) चरणबद्ध रूप से कार्यालयीन कार्य करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश के निर्देश इस प्रकार है -
अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे |
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अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाले कार्यालय |
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अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित है।
Work From Home |
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10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं, वे Work From Home करेंगे एवं आवश्यकतानुसार बुलाये जाने पर कार्यालय में उपस्थिति देंगे।
यह व्यवस्था केवल कोरोना कर्फ्यू की अवधि के लिए |
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10 प्रतिशत रोटेशन की व्यवस्था केवल कोरोना कर्फ्यू की अवधि के दौरान ही होगी, शेष दिवसों में नहीं।
सभी विभागों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
देखिये सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश का आदेश
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