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CM COVID-19 Yoddha Kalyan Yojna : मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अवधि में वृद्धि, जानिए कोरोना वारियर्स के लिए MP Govt. की बीमा योजना के बारे में.

कोरोना योद्धा कल्याण योजना के बारे में जानिए
https://septadeep.blogspot.com/2020/04/cm-covid-19-yoddha-kalyan-yojna-mp-govt.html

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना

भारत सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के संक्रमण से प्रभावितों के उपचार में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए विशेष बीमा योजना प्रारंभ की है, इसी के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने प्रारंभ की ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ की घोषणा की है, इस योजना का लाभ सभी कोरोना वारियर्स (शासकीय कर्मियों) को मिलेगा.

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की अवधि में वृद्धि – मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक / रा.आ./ सात / शा-8 / 2021-22 / 195 भोपाल दिनांक 10/04/2021 के अनुसार वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की संख्यां में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 01 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 (02 माह) तक की अवधि के लिए पुनः लागु की गई है. 

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की पूरी जानकारी तथा COVID-19 के कारण जीवन हानि (मृत्यु) / COVID-19 से सम्बन्धित ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों दावा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए. 

CM COVID-19 Yoddha Kalyan Yojna - मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने संवाद में बताया कि प्रदेश में लागु की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना की रोकथाम एवं उपचार में लगे सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किए गए कर्मी 

• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग के समस्त डॉक्टर और विशेषज्ञ, नर्स, आशा कार्यकर्त्ता, वार्डबॉय, पैरामेडिक्स, तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समस्त सफाई कर्मचारी.

• नगरीय प्रशासन विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी.

• गृह विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शहरी स्थानीय निकायों सहित एवं अन्य विभागों के कर्मी जो कोविड-19 महामारी के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत है.

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित स्वस्थ्य कर्मी के अतिरिक्त अन्य सभी स्वस्थ्य कर्मी इस योजना के लिए पात्र होंगे.
योजना के तहत कवरेज

• COVID-19 के कारण जीवन की हानि एवं COVID-19 से सम्बन्धित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु.

• COVID-19 से जीवन की हानि के सम्बन्ध में पॉजिटिव मेडिकल परिक्षण को प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक है. हालाँकि COVID-19 सम्बन्धित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं होगी.

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अधिकतम वित्तीय कवरेज

• इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख रूपये का भुगतान किया जाएगा.

• क्वारेंटाइन अवधि के दौरान या कोविड योद्धाओं के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को भुगतान या देय नहीं होगा.

• योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि, कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पालिसी अथवा शासन की  कर्मी के लिए लागु बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी.

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की अवधि   

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 01 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 (02 माह) तक की अवधि के लिए पुनः लागु की गई है.

मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी आदेश (यह आदेश PDF में Download करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)

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