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Graduate I / II Year तथा PG II Sem. की Exam Open Book पद्धति से तथा Graduate III Year और PG IV Sem. Exam परीक्षा केन्द्रों पर होगी

Graduate I / II Year तथा PG II Sem.   की Exam Open Book पद्धति से तथा Graduate III Year और PG IV Sem. Exam परीक्षा केन्द्रों पर होगी, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश. 

MP Higher Aducation Department, MP University Exam Date

Graduate I , II & III Year Exam Date

PG II, & IV Sem. Exam Date

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक : 524 /605/2021/38-3 भोपाल, दिनांक - 31/03/2021 के अनुसार सत्र 2020-21 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर  परीक्षाओं के सम्बन्ध में निर्देश इस प्रकार है - 

कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल आदेश क्रमांक एफ-147/ 188/ 2020/ 38-3, दिनांक 01/02/2021 द्वारा सत्र 2020-2021 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में जारी आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाएँ मई-जून 2021 में आयोजित की जाएँ। स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ ओपन बुक पद्धति के आधार पर जून, 2021 में तथा स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ पेन-पेपर मोड से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केन्द्रों पर उपस्थिति के साथ मई, 2021 में आयोजित करने के निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

(अ) ओपन बुक परीक्षा पद्धति के लिए निर्देश :- सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष (नियमित/स्वाध्यायी) द्वितीय वर्ष (नियमित/स्वाध्यायी) एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (नियमित/स्वाध्यायी) के विद्यार्थियों के लिए समस्त विश्वविद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में परीक्षार्थियों की 'ओपन बुक पद्धति’ के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाए। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की बेवसाइट से प्रश्नपत्र डाउनलोड कर प्रश्न पत्र हल करेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए जायेंगे। परीक्षा परिणाम जुलाई, 2021 तक घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ब) भौतिक रूप से परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों की उपस्थिति के साथ परीक्षा आयोजन के निर्देश :- सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालयवार समय-सारणी घोषित कर स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर/डिप्लोमा आदि की परीक्षाएँ विद्यार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केन्द्रों में उपस्थिति के साथ आयोजित की जायें । विश्वविद्यालयवार प्रश्न पत्र तैयार कर पूर्व पद्धति के आधार पर परीक्षा संचालन /मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम जून, 2021 तक घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(स) ओपन बुक परीक्षा पद्धति के लिए प्रश्नपत्र/उत्तरपुस्तिका संग्रहण आदि के निर्देश -
i. प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश : समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम (नियमित एव स्वाध्यायी) अनुसार क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्रों के माध्यम से परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करेंगे ।

ii. उत्तर पुस्तिका जमा के निर्देश : विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार ओपन बुक परीक्षा के लिये समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थी (नियमित एव स्वाध्यायी) अपने निवास के निकट के संग्रहण केन्द्र में एक साथ जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा संबंधित जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भेजेंगे। डाक द्वारा प्रेषित उत्तरपुस्तिका निर्धारित तिथि / अवधि के पश्चात् प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।

iii. उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश : परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज/ए-4 आकार के कागज की उत्तर पुस्तिका बनाकर उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर/नामांकन क्रामंक/ महाविद्यालय का नाम/विश्वविद्यालय का नाग तथा पूर्व घोषित परीक्षा केन्द्र का नाम / विषय / प्रश्न पत्र का शीर्षक / उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे। परीक्षार्थी स्वयं की हस्पलिपि में उत्तर पुस्तिकायें लिखकर जमा करेंगे। किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जॉच उपरांत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। परीक्षार्थियों को ओपन बुक परीक्षा में समस्त विषयों की प्रश्नपत्रवार पृथक-पृथक उत्तर पुस्तिका लिखना अनिवार्य होगा।

iv. उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण : प्रदेश में शासकीय महाविद्यालय /अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र बनाया जाए। संबंधित विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने क्षेत्राधिकार के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्रों से सील्ड उत्तर पुस्तिका के पैकेट एकत्रित कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण हेतु रूट चार्ट तैयार करना अनिवार्य होगा।

(द) ओपन बुक पद्धति : के परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में निर्देश :

i. स्नातक प्रथम वर्ष (नियमित) के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : स्नातक प्रथम वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन एवं ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांको को जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाएँ। (परिशिष्ट-एक)


ii. स्नातक प्रथम वर्ष (स्वाध्यायी) के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : स्नातक प्रथम वर्ष (स्वाध्यायी) परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर घोषित किया जाए।

iii. स्नातक द्वितीय वर्ष (नियमित) के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : स्नातक द्वितीय वर्ष की ओपन बुक परीक्षा पद्धति से प्राप्त प्राप्तांक तथा आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक को जोड़कर 50 प्रतिशत और गत वर्ष प्रथम वर्ष के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (परिशिष्ट-दो)




iv. स्नातक द्वितीय वर्ष (स्वाध्यायी) के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : स्नातक द्वितीय वर्ष (स्वाध्यायी) परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत और गत वर्ष प्रथम वर्ष के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। 

v. स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (नियमित) के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : ओपन बुक परीक्षा पद्धति से प्राप्त प्राप्तांक तथा आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक को जोड़कर 50 प्रतिशत और प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (परिशिष्ट- तीन)


vi. स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (स्वाध्यायी) के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (स्वाध्यायी) परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम ओपन बुक परीक्षा पद्धति से प्राप्त प्राप्तांक का 50 प्रतिशत और प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।

2. एटीकेटी/एक्स परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम/द्वितीय/ तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी है, उनकी ए.टी.के.टी की परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पर समस्त पूरक/एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी निर्देशानुसार क्रमशः ओपन बुक परीक्षा पद्धति अथवा पेन पेपर मोड से भौतिक रूप से परीक्षा केन्द्रों पर उपस्थिति के साथ आयोजित की जाएंगी।

3. प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश : स्नातक प्रथम, द्वितीय, तथा अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों (नियमित/ स्वाध्यायी) के प्रायोगिक परीक्षा 2020-21 के आधार पर प्राप्तांक दर्ज किए जायेंगे।

4. टेबुलेशन सीट के लिए निर्देश : समस्त संबंधित विश्वविद्यालयों / स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए टी.आर. (टेबुलेशन/सीट) बनाने के पश्चात ही अंकसूची जारी की जाए। समस्त नियमित / राधा परीक्षार्थियों को अंकसूची पूर्व वर्षों के प्रारूप अनुसार ही जारी की जाएगी।

5. विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में लिया गया निर्णय : राज्य शासन द्वारा कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया निर्णय प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय /दूरवर्ती विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय / अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय / निजी अशासकीय महाविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों पर लागू होगा ।

6. ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश : उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त परीक्षार्थी संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (UTD), महाविद्यालय तथा स्वशासी महाविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के संबंध में यथोचित निर्णय ले सकेंगे।

7. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्देश : समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

कोरोना (कोविड-19) संकमण के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए जारी दिशा निर्देशों के आधार पर आयोजित परीक्षा संचालन व्यवस्था तथा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की यह व्यवस्था मात्र सत्र 2020-21 के लिए ही मान्य होगी। अन्य वर्षों के लिए इसे उदाहरण नही माना जाएगा.

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