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Anukampa Niyukti Niyam GAD MP : अनुकम्पा नियुक्ति नियम में संशोधन, संशोधित नियम दिनांक 27.03.2023 यहाँ देखिये

Anukampa Niyukti Niyam Sanshodhan : अनुकम्पा नियुक्ति नियम में संशोधन, संशोधित नियम यहाँ देखिये 

Anukampa Niyukti Niyam Sanshodhan : अनुकम्पा नियुक्ति नियम में संशोधन, संशोधित नियम यहाँ देखिये
अनुकम्पा नियुक्ति नियम मध्यप्रदेश 

शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति में संशोधन 27/03/2023 

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय आदेश क्रमांक सी 03-12/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2023 (संदर्भ - इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 312/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014)

विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के तहत अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किए गए हैं।

2/ राज्य शासन अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करता है -

कंडिका क्र. वर्तमान प्रावधान संशोधित प्रावधान
        2.2                                           मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री। मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहें तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या पुत्री।

कंडिका क्र. वर्तमान प्रावधान संशोधित प्रावधान
                                2.3                                           ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो। कंडिका 2.2 में उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।                                                                                                                 

कंडिका क्र. वर्तमान प्रावधान संशोधित प्रावधान
        2.4                                           दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री/ पुत्रियाँ हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री।
यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन- पोषण की जिम्मेदारी का शपथ-पत्र देना होगा)
                                                                      विलोपित

कंडिका क्र. वर्तमान प्रावधान संशोधित प्रावधान
                                 2.6                                                                 आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के आई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई/बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई/बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुरूपा नियुक्ति दी जाएगी।

3/ निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 की कंडिका 2.7 में उल्लेखित स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नानुसार स्पष्टीकरण और जोड़ा जाता है -

य़ह भी स्पष्ट किया जाता है कि विवाहित / तलाकशुदा  / विधवा / परित्यक्ता/ अविवाहित  पुत्री अथवा बहन मे कोई भेद नहीं किया जाए. 

अनुकंपा  नियुक्ति नियम मे संशोधन  दिनांक 27/03/2023 pdf मे Download  के लिए यहाँ  क्लिक कीजिए. 

ये भी देखिए-

Anukampa Niyukti Niyam - अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के निर्देश 29/09/2014

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