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Anukampa Niyukti Niyam - अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के निर्देश 29/09/2014

Anukampa Niyukti Niyam
अनुकम्पा नियुक्ति (  compassionate appointment ) के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग
मध्य प्रदेश के निर्देश 

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3 -12 /  2013 / 1 / 3  भोपाल दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों में निम्नलिखित बातों के बारे में निर्देश दिए गए हैं -
  • किस परिस्थिति में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी ?
  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्य कौन-कौन हो सकते हैं?  तथा उनका पात्रता क्रम क्या होगा ?
  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें क्या है ?
  • किन परिस्थितियों अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी ?
  • अनुकम्पा नियुक्ति किन पदों पर दी जा सकती है ?
  • अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताए क्या है ? तथा किन नियमों में शिथिलता दी जाएगी ?
  • अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया तथा आवेदन किस कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ?
  • कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण की प्रक्रिया .
  • पद उपलब्ध न होने / संविदा शाला शिक्षक हेतु आवेदन न देने पर कार्यवाही .
  • वचन पत्र / शपथ पत्र
  • कार्यभारित आकस्मिकता एवं दैनिक वेतन भोगियों के सम्बन्ध में प्रावधान. (सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 5-1 / 2016 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 31/08/2016 अनुसार कार्यभारित आकस्मिकता एवं दैनिक वेतन भोगियों के सम्बन्ध में प्रावधान में परिवर्तन किया गया है)
  • नियम की प्रभावशीलता

आदि सम्पूर्ण जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए. यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं. यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे शेयर जरुर कीजिए.   

1. अनुकंपा नियुक्ति की परिस्थिति

1.1 किसी शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी।


2. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित सदस्य से तात्पर्य (क्रमानुसार)

2.1 दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति.

2.2 मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री

2.3 ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।

2.4 दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री / पुत्रिया हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति / पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा)

2.5 यदि मृतक शासकीय सेवक की प्राकृतिक संतान न हो तो ऐसी दत्तक संतान जिन्हें शासकीय सेवक (दम्पति) द्वारा शासकीय सेवक के जीवित रहते वैधानिक रूप से गोद लिया हो।

2.6 अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

2.7 मृतक शासकीय सेवक पति / पत्नी दोनों में से कोई जीवित न हो तो उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा कि किसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कंडिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र अनुकंपा नियुक्ति के पात्र अभ्यर्थी से अनिवार्यतः लिया जायेगा।


3. अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता की शर्तें

3.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु तभी पात्र होगा जब शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो।

3.2 सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07 (सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। परन्तु मृत शासकीय सेवक की यदि प्रथम संतान मृत्यु की तिथि को अवयस्क होवे तो केवल ऐसी प्रथम संतान को वयस्क होने की तिथि से एक वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति अन्यथा पात्र होने की दशा में प्रदान की जा सकेगी।

3.3 07 वर्ष से अधिक अवधि से लापता कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त पर देय होगी कि संबंधित परिवार द्वारा कर्मचारी के लापता होने की पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की गई हो एवं पुलिस द्वारा कर्मचारी का कोई अता-पता नहीं होने पर प्रतिवेदन दिया गया है। 07 (सात) वर्ष की अवधि की गणना एफ.आई.आर. दर्ज होने के दिनांक से की जायेगी।


4. अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्रता

निम्नलिखित स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी :

4.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम मण्डल, परिषद आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, (आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)

4.2 यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि पुनर्नियुक्ति / संविदा नियुक्ति के दौरान होती है।

4.3 ऐसे दिवंगत व्यक्ति जो केन्द्र शासन राज्य सरकार या उसके या स्वत्वाधीन / नियंत्रणाधीन किसी निगम / मण्डल / आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को शासन अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4.5 यदि दिवंगत शासकीय सेवक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा सुविधा के आधार पर नियुक्त किया गया हो।

4.6 दिवगत शासकीय सेवक के परिवार के बिन्दु क्रमांक 2.1 से 2.7 में दर्शाये पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोड़कर अन्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

4.7 कार्यालय प्रमुख / नियुक्ति प्राधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है।


5. अनुकंपा नियुक्ति के पद

निम्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी:

5.1 अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर सीधी भरती के रिक्त पद पर दी जावेगी - यथा सहायक ग्रेड-3 तथा समकक्ष पद, संविदा शाला शिक्षक एवं रूपये 3500-5200 (5200-20200+2100 ग्रेड पे) तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों (लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोड़कर) पर भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी. इनमें वार्डब्बॉय, पटवारी, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन पंजीयन लिपिक (कार्यपालिक) स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद, ड्रायवर, तकनीकी पद भी शामिल है, बशर्ते आवश्यक तकनीकी योग्यता रखता हो।

5.2 अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यर्थियों को जेल विभाग में प्रहरी एवं आबकारी तथा परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर शारीरिक रूप से सक्षम होने एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

5.3 तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जाये।

5.4 तृतीय श्रेणी की योग्यता न होने पर एवं चतुर्थ श्रेणी के पद की अर्हता होने पर सीधी भरती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर दी जा सकेंगी।


6. अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यक अर्हताएं तथा शिथिलीकरण

6.1 मृतक शासकीय कर्मी के ऐसे आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी, जिसने मध्यप्रदेश से बाहर की शैक्षणिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण कर शैक्षणिक योग्यता धारित की हो।

6.2 वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एल 17-2 / 94 / ब-7 / चार दिनांक 30.09.94 द्वारा रिक्त पदों को केवल अतिशेष कर्मियों से भरने संबंधी निर्देश एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर स्वीकृत पदों में अतिशेष कर्मचारियों से भरती की शर्त अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में लागू नहीं होगी अर्थात इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

6.3 भरती नियमों में प्रावधानित चयन प्रक्रिया तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी शर्त से छूट रहेगी। अधिकतम आयु सीमा संबंधी शर्त मृतक शासकीय सेवक की पत्नी के मामले में पूर्णतः शिथिल रहेंगी। साथ ही मृतक शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। अर्थात् किसी भी प्रवर्ग के लिए 40 + 5 = 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6.5 दिवंगत शासकीय सेवक के अश्रित को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण किये जाने हेतु 3 वर्ष का समय दिया जायेगा। तीन वर्ष में भी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों और टायपिंग क्षमता जो अर्जित की गई हो, को देखते हुए नियोक्ता अधिकारी द्वारा एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि के व्यतीत होने पर भी संबंधित कर्मचारी द्वारा वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

6.6 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जायेगा, से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में छूट रहेगी।


7. अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया

7.1 अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था को प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय / विभाग में बनाई जावेगी एवं इसका क्रम दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जायेगा, अर्थात् जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी।

7.3 अनुकंपा नियुक्ति यथा संभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व नियोजित था ।

7.4 यदि नियमित वेतनमान के पद उपलब्ध हो, तो मृतक शासकीय सेवक के आश्रितों के पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति नियमित पद पर ही दी जायेगी.

7.5 यदि उस कार्यालय में, जिसमें कि दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व नियोजित था. अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा। विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी भी जिले या कार्यालय में रिक्त पद पर पातानुसार अनुकंपा नियुक्ति देंगे

7.6 अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए वहीं अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो या जैसा संबंधित भर्ती नियमों में प्रावधानित हो ।

7.7 यदि उस विभागाध्यक्ष के अधीन पद खाली नहीं है एवं उसी विभाग के अंतर्गत अन्य विभाग विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पद रिक्त होने पर संबंधित विभाग के सचिव / प्रमुख सचिव रिक्ति वाले विभागाध्यक्ष को रिक्त पद पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति के निर्देश दे सकेंगे

7.8 यदि विभाग के किसी भी विभागाध्यक्ष या अन्य कार्यालयों में पद खाली न हो एवं दिवंगत परिवार ने पैरा 10.1 अनुसार कोई विकल्प नहीं दिया हो जो विभाग में पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र देकर प्रकरण उस जिले के कलेक्टर को भेजा जायेगा जिस जिले में दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु पूर्व पदस्थ था.

7.9 शासकीय अमले में आगामी 5 वर्षों में 30 प्रतिशत कमी करने की योजना के अंतर्गत जो पद समाप्त हो चुके है या किए जाना है, वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और केवल स्पष्ट रूप से रिक्त नियमित पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। साथ ही आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।


8. कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण

8.1 जिला कलेक्टर उक्त कंडिका 7.8 के तहत प्राप्त प्रकरणों को संकलित कर जिले के उन कार्यालयों को अग्रेषित करेंगे, जहां अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमित पद उपलब्ध हैं। नियमित पद उपलब्ध होने पर अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी किया जायेगा । यदि नियमित पद उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को इसकी सूचना दी जायेगी और उसे संविदा शाला शिक्षक के पद हेतु संबंधित कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी।

8.2 प्रत्येक जिला कार्यालय में उस जिले के सभी विभागों में रिक्त पदों की एक सूची संधारित की जावेगी, जो वर्ष में दो बार अद्यतन की जायेगी। इसी प्रकार जिला कार्यालय में संविदा शाला शिक्षक के रिक्त पदों की अद्यतन सूची रखी जायेगी ।

8.3 यदि आवेदक संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति का इच्छुक है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ।

8.4 कलेक्टर बिन्दु क्रमांक 8.3 के तहत प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक का सत्यापन उस कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख जहां दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, से करवाएगा ।

8.5 सत्यापन उपरांत बिन्दु क्रमांक 8.2 में संधारित सूची में उपलब्ध रिक्त स्थान से आवेदक के चाहेनुसार स्थान पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दे सकेगा।

8.6 बिन्दु क्रमांक 8.3 से 8.5 की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा एक माह में पूर्ण की जावेगी।

8.7 संबंधित नगरीय एवं ग्रामीण निकाय के नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कलेक्टर से प्राप्त निर्देशानुसार अधिकतम एक माह में अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी करना सुनिश्चित किया जायेगा।


9. पद उपलब्ध न होने / संविदा शाला शिक्षक हेतु आवेदन न देने पर कार्यवाही

9.1 अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमित पद रिक्त न होने एवं आवेदक द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर आवेदन न देने या आवेदक द्वारा आवेदन करने के बाद संविदा शाला शिक्षक के भी रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदक के पास यह विकल्प होगा कि वह 7 वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करने का आवेदन दें या इस आशय की लिखित सहमति दें कि दिवंगत शासकीय सेवक द्वारा अंतिम आहरित वेतन अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवक के पति / पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्वसम्मति से नामांकित आश्रित सदस्य को दिया जाये तो इस आधार पर दिया जाने वाला अंतिम वेतन 05 (पांच) वर्षों तक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहले हो, तक जारी रखा जावेगा। यह राशि संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जावेगी।

9.2 सेवा में रहते हुए एक ही दुर्घटना में अथवा उसके फलस्वरूप यदि किसी शासकीय सेवक की एवं उसके पति / पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है और उनका एक या एक से अधिक आश्रित सदस्य 21 वर्ष से कम आयु का हो, तो उसे पांच वर्ष तक दिवंगत शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति दिनांक से प्रभावित रहते हुए, शासकीय सेवक को दिये जाने वाला अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की राशि घटकर वेतन दिया जाएगा।

9.3 यदि शासकीय सेवक के पति पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी हो, तो शासकीय सेवक की मृत्यु होने के दिनांक से उपरोक्त कंडिका 92 के प्रावधान लागू होंगे।

9.4 उपरोक्त कंडिका 9.2 एवं 9.3 के प्रकरणों में आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता इन नियमों के तहत बनी रहेगी, जो उसके आवेदन प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति अथवा अन्य रोजगार प्राप्त होने पर नियम 9.2 अथवा 9.3 की सुविधा समाप्त हो जायेगी एवं नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता यथावत् रहेगी।

उपरोक्त कंडिका 9.2, 9.3 एवं 9.4 के प्रावधान राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश केडर के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

9.5 कंडिका 9.1 एवं 9.2 के प्रकरणों में 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की अवधि के पश्चात् मृतक कर्मचारी के नामांकित सदस्य को नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी, परन्तु अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। परिवार पेंशन पर राहत देय होगी।

9.6 बिन्दु क्रमांक 9.1 एवं 9.2 का यह लाभ तभी दिया जायेगा जब मृतक का परिवार का कोई सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो ।

9.7 बिन्दु क्रमांक 9.1 एवं 9.2 अनुसार अंतिम आहरित वेतन की सहमति देने की स्थिति में प्रकरण तदनुसार स्वीकृति हेतु कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालय को जहां से अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन प्राप्त हुआ है, तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

9.8 जिन प्रकरणों में आवेदकों की योग्यता चतुर्थ श्रेणी के पद की भी नहीं है अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें पात्रता केवल चतुर्थ श्रेणी की है उनमें इन वर्ग के पद उपलब्ध न होने पर अनुकंपा नियुक्ति के बदले एकमुश्त दो लाख रूपये की राशि संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा प्रदान की जाकर अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण निराकृत माना जाएगा। यह राशि संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा वेतन मद से आहरित की जावेगी।

9.9 अनुकंपा नियुक्ति हेतु नियमित पद उपलब्ध न होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र न देने तथा बिन्दु क्रमांक 9.1 अनुसार 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करने की सहमति भी नहीं देने की स्थिति में उनके नियुक्ति संबंधी आवेदन व अंतिम वेतन प्राप्त करने का क्लेम विभाग / कार्यालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण निराकृत माने जायेंगे।

9.10 समस्त कलेक्टर द्वारा बिन्दु क्रमांक 9.9 के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन निरस्त, किये जाने वाले प्रकरण संबंधित विभाग कार्यालय को तत्काल भेजना सुनिश्चित करेंगे।


10. वचन पत्र / शपथ पत्र

10.1 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा, जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जाना है।

10.2 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य कंडिका-4 के अनुसार अपात्रता नहीं रखता है, इस बाबत अनुकंपा नियुक्ति के आवेदक से शपथ-पत्र लिया जाए।

10.3 दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि उसके परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।


11. कार्यभारित आकस्मिकता एवं दैनिक वेतन भोगियों हेतु प्रावधान

11.1 कार्यभारित / आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये 2.00 लाख रुपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जाएगी। उसमें ग्रेज्यूटी की राशि सम्मिलित नहीं होगी इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग के कार्यभारित / आकस्मिकता के मद के अंतर्गत वेतन मद से किया जाएगा.


12. प्रभावशीलता

12.1 यह निर्देश इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 9-7/2000/3/1, दिनांक 22.01.2007 एवं ज्ञाप क्रमांक सी 3-4/1/3/06 दिनांक 18.08.2008 तथा इसके संदर्भ मे समय-समय पर जारी निर्देशों को एकजाई कर जारी किये जा रहे हैं। अतः अब अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण इस परिपत्र के प्रावधानों के तहत ही किया जाए। इस विभाग के शाप दिनांक 22.01.2007 के पूर्व जारी परिपत्रों को निरस्त माना जाए।

12.2 इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से पूर्व अस्वीकृत / निराकृत प्रकरणों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।

12.3 कंडिका 9.8 एवं 11.1 में बढ़ी हुई राशि यह परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।


13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

13.1 आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के पश्चात् किसी अन्य पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जायेगी।

13.2 अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की सकेगी।

13.3 नियुक्ति के पूर्व चिकित्सीय परीक्षण नियमानुसार कराया जायेगा परन्तु दिवंगत शासकीय सेवक की धर्मपत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की शर्त नहीं रहेगी। किन्तु पत्नी के अलावा अन्य आश्रित सदस्य को चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जायेगी कि नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने के योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेंगी।

13.4 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-7 / 2000 / 3/1 दिनांक 23. जुलाई, 2001 एवं दिनांक 22 नवंबर 2002 द्वारा जारी निर्देश जहां साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति देने से है. यथावत रहेंगे.

13.5 बैकलॉग पदों की सीधी भर्ती करने के पूर्व विभाग कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन पदों पर बैकलॉग के पदों से सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी है, उन पदों में अनुकंपा नियुक्ति योग्य पदों पर सर्वप्रथम अनुकंपा नियुक्ति इन वर्गों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा। अनुकंपा नियुक्ति के इन वर्गों के प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् ही शेष बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी।

13.6 जिन विभागों में एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के पद रिक्त हैं, वे समस्त विभाग उनके अधीन रिक्त पदों पर इन निर्देशों के जारी होने के दिनांक से एक माह में अनिवार्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का इस निर्देशों के तहत निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

13.7 विभागों द्वारा प्रेषित एवं जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में जिला कलेक्टरों द्वारा एक माह की समय सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे.

13.8 किसी भी स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों में समय सीमा का पालन करने या उनके निराकरण में लापरवाही करने की शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदारों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त अनुकंपा नियुक्ति के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश और प्रक्रिया जानने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन का आदेश देखने और अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने  के लिए निचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए –

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