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Uchch Pad Prabhar Counseling Live - स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश उच्च पद प्रभार काउंसलिंग यहाँ लाइव देखिये

MP Education Department Uchch Pad Prabhar Counseling Process

MP Education Department Uchch Pad Prabhar Counseling Process

Uchch Pad Prabhar Counseling DPI order - उच्च पद प्रभार हेतु होगी काउंसलिंग DPI ने जारी किया आदेश, Counseling प्रक्रिया एवं समय सारणी यहाँ देखिये 

उच्च पद प्रभार काउंसलिंग प्रक्रिया एवं समय सारणी

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ने आदेश क्र./ स्था० 1 / राज / पी / 130/2023/1004 भोपाल, दिनांक 08/08/2023 द्वारा उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित की है, उच्च पद प्रभार काउंसलिंग के सम्बन्ध में DPI आदेश इस प्रकार है -

प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य हायर सेकेण्डरी एवं व्याख्याता से प्राचार्य हाई स्कूल के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग

MP Education Department Uchh Pad Prabhar Counseling Live

👉स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश उच्च पद प्रभार काउंसलिंग यहाँ लाइव देखिये👈

विभाग में उच्च पद प्रभार की कार्यवाही प्रचलित है। इस अनुक्रम में हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य के लिए एवं व्याख्याता से हाईस्कूल प्राचार्य के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासकीय आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जारी आदेश में उल्लेखित सभी लोक सेवको से उनकी नवीन पदस्थापना के संबंध में सहमति / असहमति प्राप्त की जाएगी। सहमत होने पर उनकी पदस्थापना यथावत रहेगी। असहमत होने पर वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगें एवं उनके संबंध में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त किया जाएगा।

1- जिनके आदेश जारी हो चुके है, उनके लिए निम्नानुसार कार्यवाही करें-

दिनांक दिनांक 10:08 2023 तक दोपहर 2 बजे तक देना होगी सहमती / असहमति 

1.1 व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य एवं हाईस्कूल प्राचार्य से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य के लिए जिन लोक सेवको के आदेश जारी हो गए हैं, वे दिनांक 10:08 2023 तक दोपहर 2 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होगें संबंधित लोक सेवक उनके उच्च पद प्रभार के संबंध में जारी पदस्थापना आदेश के संबंध में अपनी लिखित सहमति अथवा असहमति निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगें परिशिष्ट- एक ऐसे लोक सेवकों जो नियत समय सीमा में असहमति प्रस्तुत नहीं करेंगे उनके लिए यह माना जाएगा कि वे उन्हें आवंटित पदस्थापना स्थल हेतु सहमत हैं। (परिशिष्ट - 1 पीडीएफ  डाउनलोड लिंक आगे दी गई है)

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विमर्श पोर्टल (Vimarsh Portal MP) पर होगी प्रविष्टि 

1.2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की लिखित सहमति / असहमति प्राप्त कर लोक सेवकों की तत्संबंधी जानकारी दिनांक 10.08.2023 को ही सायं 5:00 बजे तक प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह प्रविष्टि विमर्श पोर्टल के मॉड्यूल पर की जायेगी। लोक सेवको द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कार्यालय में सूचीबद्ध कर सुरक्षित रखेगे।

2 / काउंसलिंग प्रक्रिया – 

उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया

2.1 बिन्दु क. 1.1 में उल्लेख की गई प्रक्रिया के माध्यम से जिन लोक सेवकों द्वारा असहमति दी गई है उनके लिए एवं जिन लोक सेवकों के उच्च पद प्रभार के आदेश जारी होना शेष हैं, उन सभी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया एक साथ की जाएगी।

2.2 पैरा 2.1 अनुसार लोक सेवकों को उपलब्ध रिक्त पदों पर कांउसलिंग की प्रक्रिया वरिष्ठता सूची के आधार पर होगी। वरिष्ठता सूची क्रमांक अनुसार वरिष्ठता कम से संबंधित लोक सेवको को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लोक सेवक को जिस उच्च पद का प्रभार दिया जाना है, के उपलब्ध समस्त रिक्त पद प्रदर्शित होंगे एवं उक्त पद में से वे संस्था / शाला का विकल्प का चयन कर सकेंगे। इस हेतु उन्हें लिखित सहमति देना होगी असहमति की स्थिति में तदनुसार लिखित असहमति देनी होगी, साथ ही परिशिष्ट-दो अनुसार घोषणापत्र लिखित रूप में देना होगा। (परिशिष्ट - 2 पीडीएफ  डाउनलोड लिंक आगे दी गई है) 

2.3 व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य पद के प्रभार के संबंध में ऐसे लोक सेवक जिन्होनें पदस्थापना स्थल के लिए सहमति दी है किन्तु उस पदस्थापना स्थल पर पूर्व में पदस्थ लोक सेवकों द्वारा उच्च पद प्रभार (प्राचार्य उमावि) हेतु असहमति व्यक्त की है, तो व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य पद पर संबंधित पदस्थापना स्थल पर पद रिक्त न होने पर उनका आदेश भी निरस्त किया जाएगा ऐसे व्याख्याताओं को काउंसलिंग में अवसर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में संबंधित व्याख्याता को सूचित किया जाएगा।

हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य पद के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग दिनांक 13/08/2023 को 

2.4 हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य पद के उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया दिनांक 13.08.2023 को प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जाएगी। 

2.5 काउंसलिंग हेतु पात्र लोक सेवकों की सूची राज्य स्तर से जारी की जाएगी। पात्र लोक सेवकों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उच्च पद प्रभार हेतु प्रातः 9:00 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

2.6 प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रभार हेतु रिक्त पद की सूची को सभी लोक सेवकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएंगे ताकि वे कांउसलिंग प्रक्रिया से पहले ही अपनी शाला के विकल्प का चयन कर सकें।

2.7 रिक्तियों में आई.ए.एस.ई. पीजीबीटी एवं डाइट के रिक्त पदों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

दिनांक 13/08/2023 को राज्य स्तर से VC 

2.8 दिनांक 13.8.2023 को राज्य स्तर से वेबेक्स के माध्यम से VC की जाएगी। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी उनके जिले के वरिष्ठता सूची अनुसार लोक सेवकों के साथ उपस्थित रहेंगें। इस VC में मेरिट क्रम में संबंधित लोक सेवकों को आमंत्रित कर उनके द्वारा चयन की गई शाला एवं उसकी लिखित सहमति के बारे में पुष्टि होने पर रिक्त पद की उपलब्धता की स्थिति में उस संस्था / स्कूल को आवंटित किया जाएगा। इस VC में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। विलंब से उपस्थिति की स्थिति में यदि उनकी वरिष्ठता कम से आगे की प्रक्रिया हो चुकी होगी तो उनके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जा सकेगा अपितु तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों पर ही विकल्प मान्य किया जा सकेगा। VC में अनुपस्थित को सहमत मानते हुए रिक्त पदों पर प्रशासकीय आधार पर उच्च पद प्रभार हेतु पदस्थापना की जा सकेगी।

व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्राचार्य हाई स्कूल के लिए काउंसलिंग

2.9 हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी प्राचार्य के पद पर काउंसलिंग दिनांक 13.08.2023 को की जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक से प्राचार्य हाई स्कूल के लिए उपरोत प्रक्रिया अनुसार ही काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी इसके लिए पृथक से दिनांक सूचित की जाएगी।

प्राचार्य हाई स्कूल से नीचे के संवर्गो के लिए ऑनलाईन काउंसलिंग समय सारणी 

2.10 प्राचार्य हाई स्कूल से नीचे के संवर्गो के लिए उक्त प्रक्रिया / ऑनलाईन काउसलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाकर पद के प्रभार हेतु पदस्थापना आदेश जारी किये जायेगे। इसके लिए समय सारणी पृथक से सूचित की जाएगी।

2.11 ऐसे लोक सेवक जिनके द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम मे पदाकिंत शाला मे कार्यभार ग्रहण किया है, अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, यदि वे लिखित असहमति प्रस्तुत करते हैं तो उनके कार्यमुक्ति / कार्यभार ग्रहण संबंधी आदेश शून्य मान्य किये जायेगे।

काउंसलिंग मे भाग लेना अनिवार्य

4/ इस प्रकार वरिष्ठता क्रम मे प्रत्येक लोक सेवक को क्रम से काउंसलिंग मे भाग लेना अनिवार्य होगा एंव सहमति / असहमति के आधार पर उच्च पद के प्रभार के पदस्थापना के आदेश जारी किये जाएंगे नियुक्तिकर्ता अधिकारी तत्संबंधी आदेश जारी करेगा।

परिशिष्ट - 1 उच्च पद प्रभार पदांकन आदेश के सम्बन्ध में सहमति / असहमति पत्र परिशिष्ट - 1 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

परिशिष्ट - 2 - उच्च पद प्रभार के सम्बन्ध में असहमति घोषणा पत्र (परिशिष्ट - 2) यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

उच्च पद प्रभार काउंसलिंग प्रक्रिया के सम्बन्ध में DPI Order 

Download DPI Order in PDF

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