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New Order on Earned Leave for Teachers Cadre - शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश यहाँ देखिये

New Order on Earned Leave for Teacher Cadre 

New Order on Earned Leave for Teacher Cadre; शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश

शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश 

विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में  मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक 1816 / 1315461/2023/20-1, भोपाल, दिनांक - 06/10/2023 इस प्रकार है -

वित्त विभाग के परिपत्र क. / एफ 6-2 / 2006 / नियम-4 दिनांक 13.08.2008 के प्रावधानानुसार विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्गों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार निम्नानुसार है:-

  1. संबंधित कलेक्टर एक वर्ष में अधिकतम 15 दिन।

  1. विभागाध्यक्ष एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन

वित्त विभाग के परिपत्र क्र.419/2008/ नियम / चार दिनांक 16.06.2008 से उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 01.01.2008 से लागू किये जाने के आदेश जारी किये गये है। 

2/ दिनांक 01.01.2008 से लेकर इस आदेश के जारी होने के दिनांक तक की अवधि के ऐसे प्रकरण जिनमें शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों को संकुल प्राचार्य अथवा अन्य अधिकारी की अनुसंशा के क्रम में विश्रामावकाश में शासकीय कार्य में संलग्न किया गया है तथापि अर्जित अवकाश का अनुमोदन सक्षम स्तर से नहीं कराया गया है अथवा अनुमोदन की प्रक्रिया प्रचलन में हैं, के निराकरण के संबंध में राज्य शासन एतद द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :-

1. उपरोक्त पैरा में वर्णित समस्त प्रकरणों के समयसीमा में निराकरण हेतु एजुकेशन पोर्टल पर आवश्यक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा।

2. समस्त संकुल प्राचार्य मॉड्यूल अनुसार शिक्षकों की जानकारी एवं वांछित अभिलेखों की प्रति पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी का सत्यापन कर प्रकरण को लॉक करेंगे। 

4. उपरोक्त प्रकरणों पर संचालनालय, लोक शिक्षण के स्तर पर परीक्षण उपरांत आवश्यक स्वीकृति आदेश ऑनलाईन जारी किया जाएगा। स्वीकृति आदेश संबंधित शिक्षकों एवं अधिकारियों को क्रमशः एम. शिक्षा मित्र एवं एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

5. पोर्टल पर समस्त प्रकरणों की जानकारी दिनांक 31.12.2023 तक अपलोड की जाये। जानकारी अपलोड करने की जबाबदारी संबंधित संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। नियत समयसीमा में जानकारी अपलोड न करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जबावदेही नियत की जा सकेगी।

6. संचालनालय, लोक शिक्षण द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर संबंधित शिक्षक को अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। उक्त आदेश की प्रविष्टि संबंधित के सेवा अभिलेख में संकुल प्राचार्य के स्तर से की जाएगी।

7. भविष्य में ऐसे प्रकरणों का निराकरण उपरोक्त प्रकिया से ऑनलाईन किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों के पालन में सर्व संबंधितों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए।

विश्रामावकाश में शिक्षक संवर्ग को अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में  स्चोल शिक्षा विभाग का आदेश दिनांक 06/10/2023 पीडीएफ में यहाँ देखिये.

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