Kramonnat Vetanman and Time Scale Pay Order - उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति देने के आदेश यहाँ देखिये
Time Scale Pay and Kramonnat Vetanman Order
उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमान तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति देने के आदेश जारी
उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को समयमान वेतनमां आदेश दिनांक 05/10/2023
मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल, क्रमांक 1556/2537/2023/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/10/2023 इस प्रकार है -
संदर्भ :- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008/ नियम / चार, दिनांक 24.01.2008,
राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप की अपेक्षा अनुसार अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की परिभ्रमण बैठक में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 के परिशिष्ट-2 में स्कूल शिक्षा विभाग के निम्नाकिंत संवर्ग/पदनाम को भी सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई है।
2/- उपर्युक्त अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नानुसार संवर्ग/पदनाम को परिशिष्ट-2 में सम्मिलित किया जाता है :-
क्र. | संवर्ग/पदनाम | वर्ग | नियुक्ति दिनांक | 10 वर्ष में प्रथम | 20 वर्ष में द्वितीय |
1 | उच्च माध्यमिक शिक्षक | स | लेवल 9 (36200-114800) | लेवल 10 (42700-135100) | लेवल 12 (56100-177500) |
उपर्युक्त अनुसार समयमान वेतनमान के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू होगें।
3/- समयमान वेतनमान स्वीकृति के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेशों में निहित प्रावधान यथास्थिति लागू होगें ।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नत वेतनमान के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग आदेश दिनांक 05/10/2023
मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक. 3606/2020/20-1/1732 भोपाल, दिनांक. 05/10/2023
म०प्र० राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 (दिनांक 01.07.2018 से लागू) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक संवर्ग की भांति क्रमोन्नति वेतनमान योजना में सम्मिलित किया गया है।
2/ मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी 3-09/2017/3/ एक भोपाल दिनांक 25 अक्टूबर 2017 एवं उक्त पत्र (आदेश यहाँ से डाउनलोड कीजिए) में दिये गये। संदर्भित पत्रों के अनुसार, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक को 12, 24 एवं 30 वर्ष में क्रमशः वरिष्ठ वेतनमान, द्वितीय क्रमोन्नति एवं तृतीय क्रमोन्नति की तालिका जारी की गई है।
3/ राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षकों की भांति नवीन शैक्षणिक संवर्ग के निम्न लोक सेवकों को दिनांक 01.07.2018 अथवा उसके पश्चात् पात्रता तिथि को 12, 24 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है -
प्राथमिक शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान Prathmik Shikshjak Samvarg Kramonnat Vetanman
पद संवर्ग का नामप्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन), प्राथमिक शिक्षक संगीत-नृत्य, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक आई.टी. | ||||
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वेतन आयोग | नियुक्त वेतनमान | 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति | 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नति | 30 वर्ष में तृतीय क्रमोन्नति |
छटवे वेतनमान | 5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 | 9300-34800 ग्रेड वेतन 3200 | 9300-34800 ग्रेड वेतन 3600 | 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 |
सातवे वेतनमान | लेवल-6 (25300-80500) | लेवल-8 (32800-103600) | लेवल-9 (36200-114800) | लेवल-10 (42700-135100) |
माध्यमिक शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान Madhyaaik Shikshjak Samvarg Kramonnat Vetanman
माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन) | ||||
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वेतन आयोग | नियुक्त वेतनमान | 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नति | 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नति | 30 वर्ष में तृतीय क्रमोन्नति |
छटवे वेतनमान | 9300-34800 ग्रेड वेतन 3200 | 9300-34800 ग्रेड वेतन 3600 | 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 | 9300-34800 ग्रेड वेतन 6600 |
सातवे वेतनमान | लेवल-8 (32800-103600) | लेवल-9 (36200-114800) | लेवल-10 (42700-135100) | लेवल-13 (67300-206900) |
4/ विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 भोपाल दिनांक 27.07.2019 की सेवा शर्तों की कंडिका 3 के (आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) अनुसार क्रमोन्नति हेतु सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करते हुए दिनांक 01.07.2018 से देय होगी.
5/ क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99 दिनांक 19.04.1999 (आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) में निहित अन्य शर्तें यथावत लागू होगी. उक्त आदेश दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील माना जाएगा.
6/ यह आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग के यू०ओ० क्रमांक 1214/1621190/2023/1/3 दिनांक 03.10.2023 एवं वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1558/2538/ नियम / 2023 / चार दिनांक 05.10.2023 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।
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