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MP Education : Adhyapak Samavarg Promotion Update - अध्यापक संवर्ग की 12 मई 2016 के बाद की तिथि से की गई पदोन्नति अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश आदेश यहाँ देखिये

MP Education : अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की 12 मई 2016 के बाद की तिथि से की गई पदोन्नति अमान्य, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश आदेश

MP Education Adhyapak Samavarg Promotion Order

MP Education : Adhyapak Samavarg Promotion Update

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश आदेश क्रमांक / यूसीआर/एस/निर्देश/2024/803. भोपाल, दिनांक 28/05/2024

आदेश का विषय - अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को 12 मई 2016 के बाद की तिथि से प्रदाय की गई पदोन्नति के संबध में निर्देश।

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आदेश का विवरण -  नवीन भर्ती नियम, 2018 में अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को दिनांक 1.7.2018 से नवीन संवर्ग में सुसंगत पदों पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। नियम, 2018 दिनांक 1.7.2018 से प्रभावशील है। अतः दिनांक 1.7.2018 की स्थिति में अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों को पात्रतानुसार नवीन संवर्ग में सुसंगत पद पर नियुक्त किया जाना है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 12 मई 2016 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पदोन्नति पर status quo है, अतः 12 मई 2016 के बाद कोई भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त जानकारी संज्ञान में होने के उपरांत भी कतिपय जिलो में अध्यापक संवर्ग के लोक सेवकों की पदोन्नति 12 मई 2016 के पश्चात की तिथि से प्रदान की गई जो पूर्णतः नियम विरूद्ध है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि-

1/ 12 मई 2016 के पूर्व आयोजित पदोन्नति समिति की बैठक में यदि किसी अध्यापक संवर्ग के लोक सेवक का नाम छूट गया हो तथा उसे 12 मई 2016 के पूर्व की तिथि में नियमानुसार पदोन्नति की पात्रता आती हो ऐसे लोक सेवक की पदोन्नति किसी न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में करना आवश्यक प्रतीत हो रहा हो तो भी पदोन्नति करने के पूर्व संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2/ अध्यापक संवर्ग के लोक सेवको की मई 2016 के पश्चात की तिथि से की गई पदोन्नति किसी भी स्थिति में मान्य नही होगी।

उक्त निर्देशों का पालन कडाई से हो यह सुनिश्चित करें। यदि इसमें कोई लापरवाही परिलक्षित होती है तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

DPI Order Date 28-05-2024

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