MP Education : म०प्र० निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के उल्लंघन तथा फर्जी Books की जाँच होगी, शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश
Order Regarding Private School Fees and Books
Violations of fee rules 2020 and fake books by private schools will be investigated, Education Department issued instructions
Private school fees rules and regulations pdf
Fees rules in private school
Private school fees rules and regulations 2024
School fees rules and regulations
Private School fees structure
प्राइवेट स्कूल फीस एवं पाठ्यपुस्तकों की जाँच के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल आदेश क्रमांक/एफ-37-4/2017/20-3, भोपाल, दिनांक 30/05/2024 इस प्रकार है -
विषय - मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों तहत कार्यवाही किये जाने विषयक।
1. मध्यप्रदेश राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि तथा उसके संग्रहण को विनियमन करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया। जारी अधिनियम, 2017 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, द्वारा फीस के अधिनियम और संबंधित विषयों हेतु मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 दिनांक 2.12.2020 को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
MP private school fee Regulation Act 2020
Madhya Pradesh private school fee regulation Act pdf
Private School Fees Rules and regulations in Hindi
Private School Fee Rules 2020 - फीस के अधिनियम और संबंधित विषयों हेतु मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 दिनांक 2.12.2020 यहाँ देखिये.
2. लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का पत्र दिनांक 20.05.2024 के द्वारा फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी अशासकीय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर 8 जून 2024 तक अपलोड करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।
Private School Fee Regulations Portal - प्राइवेट स्कूल फीस विनियमन के लिए नई वेबसाइट dpimp website पर login की जानकारी यहाँ देखिये
3. कतिपय विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्तानुसार शासन द्वारा जारी नियम निर्देशों का पालन नहीं किया जाकर म०प्र० निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 का उल्लंघन किया जाकर अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त हो रही है।
तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त अधिनियम / नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का सम्यक रूप से पालन सुनिश्चित करें।
4. कतिपय विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBNपाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इस बिंदु पर दिनांक 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाकर जांच पूर्ण कर चिन्हांकन करें कि क्या संबंधित विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही कर अनियमितताएँ की गई हैं। आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. अनियमितताएँ पाए जाने पर सम्बन्धित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
जाँच उपरांत जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को उपलब्ध करने का कष्ट करे.
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल आदेश दिनांक 30/05/2024 (Order Regarding Private School Fees & Books )
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