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Scholarship Schemes for Class 1 to 12 : समेकित छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति विवरणिका 2024-25 यहाँ देखिये

Scholarship Schemes for Class 1st to 12th

Scholarship Schemes for Class 1st to 12th

समेकित छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति विवरणिका 2024-25 

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल आदेश क्रमांक / 1169 11771155/2023/20-2, भोपाल दिनांक 18/07/2024

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में शिक्षा पोर्टल के माध्यम संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु छात्रवृत्ति विवरणिका ।

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित विभागों द्वारा वर्ष 2024-25 में शिक्षा पोर्टल के माध्यम संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदाय छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दरों की संकलित समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका 2024-25 जारी की है.

विवरणिका में (शिक्षा पोर्टल से संचालित छात्रवृत्ति योजना) अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता दर एंव शर्तों की जानकारी दी गई है.

समेकित छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति विवरणिका वर्ष 2024-25 

म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां वर्ष 2024-25 हेतु समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका शिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली छात्रवृत्ति योजनाऐं। 

1. स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department)

क्रमांक 1.1 सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8) (केवल शास. विद्या. के लिये)

दर वार्षिक (10 माह) - बालक 200/-, बालिका 300/- 

पालक की वार्षिक आय – 1.00 लाख 

पात्रता एवं शर्ते -

1- पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। 

2- गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति। 

3- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

क्रमांक 1.2 सुदामा प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9वीं से 10वीं) (केवल शास विद्या. के लिये)

दर वार्षिक (10 माह) – बालक 300/-, बालिका 400/-

पालक की वार्षिक आय – 1.00 लाख 

पात्रता एवं शर्तें -

1- पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 

2- गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । 

3- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

क्रमांक 1.3 स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (केवल शास विद्या. के लिये)

दर वार्षिक (10 माह) - बालक 500/-, बालिका 550/-

पालक की वार्षिक आय – 1.00 लाख 

पात्रता एवं शर्ते -

1-पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 

2-गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ।

3-कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11 वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रायें। 

4-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

क्रमांक 1.4 सुदामा शिष्यवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) प्रदेश के जिला / विकास खण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले, सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्रायें।

दर वार्षिक (10 माह) - बालक 5000/-, बालिका 5250/-

पालक की वार्षिक आय – 1.00 लाख 

पात्रता एवं शर्ते -

1-पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 

2-गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र । 

3-कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र/छात्रा। आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

4- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 

क्रमांक 1.5 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। (केवल शास विद्या. के लिये)

दर वार्षिक (10 माह) - बालक 5000/-, बालिका 5000/-

पालक की वार्षिक आय – 1.00 लाख 

पात्रता एवं शर्ते -

1-पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र

2- प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयो में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र एवं छात्रा।

क्रमांक 1.6 मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिये) 

दर वार्षिक (10 माह) -

कक्षा 1 से 5 तक – बालक 50/-, बालिका 50/-
कक्षा 6 से 8 तक – बालक 120/-, बालिका  120/-
कक्षा 9 से 12 तक बालक 250/-,  बालिका 250/-

पालक की वार्षिक आय – --

पात्रता एवं शर्ते -

1-अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत/अपंग/से.नि. शासकीय कर्मचारी के बच्चों की छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी। 

2-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

क्रमांक  1.7 पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिये)

दर वार्षिक (10 माह) -

कक्षा 1 से 5 तक – बालिका 350/-
कक्षा 6 से 8 तक - बालिका 400/-
कक्षा 9 से 12 तक - बालिका 450/-

पालक की वार्षिक आय – ---

पात्रता एवं शर्तें -

1-अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नही होगी। 

2-गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

क्रमांक 1.8 इकलौती बेटी को "शिक्षा विकास छात्रवृति (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालय) कक्षा 11 एवं 12

दर वार्षिक (10 माह) – बालिका 5000/- 

पालक की वार्षिक आय – 

पात्रता एवं शर्तें -

1-बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान है। 

2-मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त ।

3-यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क ₹1500/- से कम होगा। आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. माता-पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र / राशन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापित प्रति।

4-माता-पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध में अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र / राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।

5-कक्षा 10वीं/ 11वीं की अंक सूची।

2. अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (Scheduled Caste Welfare Department)

क्रमांक  2.1 राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए)

दर वार्षिक (10 माह) – बालिका 250/-

पालक की वार्षिक आय – आय सीमा का बंधन नहीं 

पात्रता एवं शर्तें -

1-अ.जा. वर्ग की छात्रायें।

2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति ।

3-एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।

4-नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 1 से 5) के लिये पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।

5-आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

6- मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।

क्रमांक 2.1.1 राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 6 से 8

दर वार्षिक (10 माह) – बालक 200/-, बालिका 600/-

पालक की वार्षिक आय – आय सीमा का बंधन नहीं

पात्रता एवं शर्तें -

1-अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें।

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।

3-एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।

4-नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 6 से 8) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।

5-आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

6- मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर।

क्रमांक 2.6 अनु. जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं

दर वार्षिक (10 माह) – बालिका 3000/-

पालक की वार्षिक आय – पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो

पात्रता एवं शर्तें -

1-अनु.सूचित जाति वर्ग की छात्रायें।

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति

3-पालक के आयकर दाता न होने का स्वघोषणा पत्र।

4-छात्रा सतत् अध्ययनरत होना चाहिये।

3. जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Affairs Department)

क्रमांक 3.1 राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 8 योजना क-8805 (0102)

दर वार्षिक (10 माह) - कक्षा 1 से 5 (अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछडी जनजाति (बैगा, भारिया, सहरिया) के बालकों के लिए बालक 250/-, बालिका 250/-

पालक की वार्षिक आय – आय सीमा का बंधन नहीं

पात्रता एवं शर्तें -

1- म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें।

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति ।

3-एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।

4-नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 तक के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।

5-आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।

क्रमांक  3.1.1 राज्य शासन अनु. जन जाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (कक्षा 6 से 8) 

दर वार्षिक (10 माह) - बालक 200/-, बालिका 600/-

पालक की वार्षिक आय – आय सीमा का बंधन नहीं

पात्रता एवं शर्तें -

1-म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र / छात्रायें ।

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति ।

3-एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।

4-नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 6 से 8 के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। आप यह जानकारी MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

5-आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।

क्रमांक  3.5 अनु. जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (8844) कक्षा 11 वीं 

दर वार्षिक (10 माह) – बालिका 3000/-

पालक की वार्षिक आय – पिता या पालक की आय 6.00 लाख रू.से अधिक न हो।

पात्रता एवं शर्तें -

1-म.प्र. के अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रायें।

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।

3-छात्रा नियमित अध्ययनरत् होना चाहिए। 

4-सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र।

4. विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति कल्याण विभाग (Denotified, Nomadic and Semi Nomadic Tribes Welfare Department)

क्रमांक 4.1 राज्य छात्रवृत्ति (प्राथमिक स्तर)

दर वार्षिक (10 माह) - कक्षा 1 से 5 – बालक 150/-, बालिका 150/-

पालक की वार्षिक आय – आय सीमा का बंधन नहीं

पात्रता एवं शर्तें -

1-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र / छात्रायें।

2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति ।

3-एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।

4- नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।

5-आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।

क्रमांक  4.1.1 राज्य छात्रवृत्ति (माध्यमिक स्तर)

दर वार्षिक (10 माह) -

कक्षा 6 से 8 तक – बालक 200/-, बालिका 600/-
कक्षा 9 से 12 तक – बालक 600/-, बालिका 1200/-
पालक की वार्षिक आय – आय सीमा का बंधन नहीं।

पात्रता एवं शर्तें -

1-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र / छात्रायें। 

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति ।

3-एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।

4- नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे 6 से 8 तथा 9वीं एवं 10वीं के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।

5- आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं।

क्रमांक 4.2 पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) 

दर वार्षिक (10 माह) – (गैर छात्रावासी) बालक 2300/-, बालिका 2300/- एवं (छात्रावासी) बालक 3800/-, बालिका 3800/-

पालक की वार्षिक आय – 2.50 लाख तक पूर्ण छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्क एवं 2.50 लाख से 3.00 लाख तक आधा शुल्क

पात्रता एवं शर्तें -

1-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र/छात्रायें। 

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति ।

3-आय संबधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

4-एक वर्ष अनुर्तीण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।

5-नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की "गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।"

6-शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु कमशः रु 450. /- एवं रू. 1550/- (350/- शिक्षा विभाग 1200/- माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी। स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण / अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।"

क्रमांक 4.4 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं

दर वार्षिक (10 माह) – बालिका 3000/-

पालक की वार्षिक आय – पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो

पात्रता एवं शर्तें -

1-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग की छात्रायें। 

2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 

3-आय संबधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र। 

4-छात्राए सतत अध्ययनरत होना चाहिए।

5. म.प्र. पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग (M.P. Backward Class Minority Department)

क्रमांक 5.1 राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति

दर वार्षिक (10 माह) -

कक्षा 6 से 8 तक – बालक 200/-, बालिका 300/-
कक्षा 9 से 10 तक – बालक 300/-, बालिका 400/-

पालक की वार्षिक आय – पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो या 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो

पात्रता एवं शर्तें -

1-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

2-आय के संबंध में पालक का स्वघोषणा पत्र।

3-नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र की "गत वर्ष में आय में वृद्धि नहीं हुई है।"

क्रमांक 5.2 पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति 

दर वार्षिक (10 माह) -

ए- गैर छात्रावासी कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं – बालक 2300/-, बालिका 2300/-
बी-छात्रावासी कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं - बालक 4000/-, बालिका 4000/-

पालक की वार्षिक आय – 3.00 लाख 

पात्रता एवं शर्तें -

1-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

2-आय के संबंध में पालक का स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

3-नवीनीकरण हेतु पालक का स्वघोषणा पत्र कि "गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।"

4-अंक सूची की छायाप्रति ।

5-एक वर्ष अनुत्तीर्ण को पात्रता नहीं।

6. सामाजिक न्याय विभाग म.प्र.

ये भी देखिये -

क्रमांक 8.1 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना (Scholarship scheme for disabled students)

दर वार्षिक (10 माह) -

कक्षा 1 से 8 : बालक 500/-, बालिका 500/-
कक्षा 9 से 12 : बालक 1000/-, बालिका 1000/-

पालक की वार्षिक आय – आय सीमा का बंधन नही है।

पात्रता एवं शर्तें -

1-विद्यालय में अध्ययनरत समस्त दिव्यांग छात्र/छात्रायें। म.प्र. के निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत् हो। 

2-चिकित्सक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो।

नोट - उपरोक्त जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी 'छात्रवृत्ति विवरणिका' के आधार पर दी गई है, योजनाओं / छात्रवृत्ति राशि में अंतर हो सकता है, कृपया विभाग द्वारा जारी आदेश जरुर देखिये.

समेकित छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति विवरणिका 2024-25

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