Amendment in Teacher Recruitment Rules 2018 - मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियम 2018 में संशोधन, संशोधित राजपत्र दिनांक 27-12-2024 यहाँ देखिये
मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियम 2018 में संशोधन
Amendment in Teacher Recruitment Rules 2018
विभाग / कार्यालय का नाम - स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
राजपत्र क्रमांक तथा दिनांक – राजपत्र क्र.एफ 1-59/2018/20-1: भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
विषय - "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 में संशोधन
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 369] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024-पौष 6, शक 1946
स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 में संशोधन किया गया ह.
भर्ती नियम 2018 में प्रमुख संशोधन इस प्रकार है –
- सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन
- आयु की गणना चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 01 जनवरी को
- मध्यप्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में 50 प्रतिशत पद आरक्षित
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में 10 प्रतिशत पद आरक्षित
- दिव्यांगजन आरक्षण सम्बन्धी नियम
- अतिथि शिक्षकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में 50 प्रतिशत पद आरक्षित
शिक्षक भर्ती नियम 2018 की अनुसूची – एक (शिक्षक भर्ती पद संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान की जानकारी) , दो (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत), तीन (शिक्षक भर्ती पद एवं पदवार शैक्षणिक एवं अनिवार्य योग्यता) एवं चार (शिक्षक पदोन्नति सम्बन्धी प्रावधान) में भी संशोधन किया गया है.
संशोधित राजपत्र दिनांक 27-12-2024
संशोधित राजपत्र दिनांक 27-12-2024 यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
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