New Technology Based Education Portal 3.0 - नवीन तकनीक आधारित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों का होगा सत्यापन, प्रक्रिया यहाँ देखिये
New Technology Based Education Portal 3.0
नवीन तकनीक आधारित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों का होगा सत्यापन, लोकशिक्षण संचालनालय दिशा-निर्देश यहाँ देखिये
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश आदेश क्र.MIS/EDUCATION PORTAL/21, भोपाल, दिनांक 10.01.2025
विषय - नवीन तकनीक आधारित एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों के सत्यापन विषयक सन्दर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्र. एजुकेशन पोर्टल 161 दिनांक 12/12/2024 एवं 163 दिनांक 17/12/2024
विभागीय नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 को विकसित करने की प्रक्रिया में शालाओं के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है। इसके तहत सभी लोकसेवकों का सत्यापन एवं अन्य कार्यवाही भी किया जाना है।
विभिन्न स्तरों पर गठित समिति एजुकेशन पोर्टल 3.0 की सभी प्रणालियों को विकसित करने हेतु आवश्यक इनपुट्स प्रदान करेगी एवं तैयार प्रणालियों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी -
शालाओं का सत्यापन - प्रथम चरण में शालाओं के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में हैं शासकीय शालाओं के सत्यापन के पश्चात अशासकीय शालाओं का सत्यापन दिनांक 12 जनवरी 2025 तक पूर्ण किया जाना सुनिधित किया जाये।
शासकीय शालाओं एवं कार्यालयों का सेटअप - शासकीय शालाओं एवं कार्यालयों का सेटअप प्रदेश की समस्त स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाए के सेटअप (स्वीकृत पदों की संख्या) की गणना म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 27-2/2013/20-2 दिनांक 15/07/2024 एवं सी. एम. राइज विद्यालयों हेतु म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक /849/2021/20-2/1795 दिनांक 11/08/2023 के अनुसार की जाएगी। उक्त सेटअप के अनुसार पदों की स्वीकृत संख्या पोर्टल पर प्रतिवर्ष 31 दिसंबर की स्थिति में शिक्षा पोर्टल माध्यमिक शिक्षा मंडल पर दर्ज विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु निर्धारित होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी कार्यालयों यथा संचालनालय, संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, BEO कार्यालय, BRC कार्यालय एवं स्कूल कार्यालय आदि का सेटअप (स्वीकृत पदों की संख्या) की गणना कर पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी उसका सत्यापन भी संलग्न तालिका में अंकित टाइम टेबल अनुसार संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर किया जायेगा।
प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन तत्काल प्रभाव से किया गया है -
1. जिला स्तरीय समिति
a. जिला शिक्षा अधिकारी | संयोजक |
b. जिला परियोजना समन्वयक (DPCSSA) | सह-संयोजक |
c. सहायक संचालक (जिला कार्यालय) | सदस्य |
d. योजना अधिकारी (जिला कार्यालय) | सदस्य |
e पोग्रामर, जिला शिक्षा केंद्र | सदस्य |
f. आईटी समन्वयक (जिला कार्यालय) | सदस्य |
2. विकासखंड स्तरीय समिति
a. विकास खंड शिक्षा अधिकारी | संयोजक |
b. विकास खंड स्त्रोत केंद्र समन्वयक (BRCSSA) | सह-संयोजक |
c. ब्लाक एम आई एस समन्वयक | सदस्य |
3. संकुल स्तरीय समिति
a. संकुल केंद्र प्राचार्य | संयोजक |
b. जन शिक्षक | सदस्य |
c. संकुल प्राचार्य के अधीनस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर | सदस्य |
लोकसेवकों का सत्यापन - शालाओं के सत्यापन के पश्चात समस्त शासकीय आलाओं एवं कार्यालयों में कार्यस्त शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, नियमित, संविदा एवं अंशकालीन इत्यादि समस्त प्रकार के लोकसेवकों कर्मचारियों का सत्यापन किये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी -
संकुल स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही
• संकुलवार / शालावार प्रत्येक लोकसेवक का एक प्रपत्र (पीडीऍफ़ में परिशिष्ट 1 अनुसार) जनरेट किया जायेगा जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉग इन से डाउनलोड कर प्रिंटआउट प्राप्त किया जाऐगा जिसमे लोकसेवकों की पूर्व से उपलब्ध जानकारी प्रपत्र पर भरी हुई प्राप्त होगी।
• अगले दिवस संकुल प्राचार्य द्वारा संकुल अंतर्गत संचालित स्कूलों के लोकसेवको की बैंठक आमंत्रित की जाएगी। बैठक के दौरान सभी प्रपत्र वितरित किये जायेगे और उसी दिवस संबंधितों से अपडेट कराते हुए वापस प्राप्त किये जायेंगे। पूर्व से भरी हुई जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो पूर्व की जानकारी को लाल स्याही से घेरकर सही जानकारी दर्ज की जायेगी। जानकारी सही दर्ज हो इसका प्रमाणीकरण संकुल प्राचार्य को उसी प्रपत्र में देना होगा और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होगे, संकुल अंतर्गत शत प्रतिशत स्टाफ की जानकारी सुनिश्चित की जाएगी एवं यदि कोई लोक सेवक अनुपस्थित है तो उसकी जानकारी संकुल प्राचार्य सेवा पुस्तिका से करेक्ट करके लायेंगे। किसी भी स्थिति में अपूर्ण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। विद्यालयों के संचालन के दृष्टि से किन्हीं विधालय संकुल में कार्यस्त लोकसेवकों कर्मचारियों को आधी-आधी संख्या में दोपहर बाद दो दिवस में बुलाया जाएगा।
विकासखण्ड स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही
• तीसरे दिवस विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संकुल प्राचार्यों की बैठक आमंत्रित की जाएगी जिसमे प्राप्त जानकारियों का परीक्षण विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाकर अंतिम रूप दिया जायेगा। किसी भी प्रकार की पृच्छा होने पर जिला समिति द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग किया जाएगा। उक्त बैठक में जिला स्तरीय समिति के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
• उपरोक्त संकलित जानकारी के साथ राज्य स्तर पर ब्लाक के लिए निर्धारित दिनांक (परिशिष्ट -1 अनुसार) को विकासखंड शिक्षा अधिकारी / ब्लाक एम आई एस समन्वयक लैपटॉप के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे एवं तदनुसार एजुकेशन पोर्टल 3.0 में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉग इन से राज्य स्तरीय टीम के साथ पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाना सुनिधित करेंगे ।
लोकसेवकों की जानकारी अद्यतन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएँ -
विषय में परिवर्तन के लिए - ध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषय में परिवर्तन होने की स्थिति में नवीन संवर्ग का नियुक्ति आदेश, पुराने अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति का मूल नियुक्ति आदेश / मार्कशीट एवं अध्यापक संवर्ग का आदेश।
गंभीर बीमारी / दिव्यांगता की स्थिति में - बीमारी / दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड का रीसेंट प्रमाण पत्र एवं प्रिस्क्रिप्शन
जिला अंतर्गत सभी लोकसेवकों का डाटा अद्यतन हो कोई लोकसेवक छूटे नहीं इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा अभियान) की होगी.
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