MP Tribal Department Transfer Policy - जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्देश दिनांक 07-05-2025 यहाँ देखिये
MP Tribal Department Transfer Policy
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्देश
कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया है.
जनजातीय कार्य विभाग स्थानान्तरण नीति 2025
सत्र 2025-26 में ऑनलाईन स्थानान्तरण हेतु आवेदन किये जाने के संबंध में कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश का आदेश क्रमांक/स्था./2025/9366 भोपाल, दिनांक 07/05/2025 इस प्रकार है -
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सत्र 2025-26 हेतु स्थानांतरण नीति जारी की गई है। सत्र 2025-26 में जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत ऑनलाईन स्थानांतरण हेतु ट्रांसफर मॉड्यूल तैयार किया गया है। स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त किया जाना एवं प्रकरणों का निराकरण ऑनलाईन किया जाएगा, जिसके लिए निम्न कार्यवाही तत्काल अपेक्षित है -
e-HRMS पोर्टल के माध्यम से होंगे ऑनलाइन आवेदन
(1) संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का e-HRMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं प्रोफाईल अपडेशन किया जाना अनिवार्य होगा।
(2) समस्त जिला अधिकारियों (सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक) को जिला कैडर के रोस्टर अनुसार कर्मचारियों के स्वीकृत / रिक्त पदों की प्रविष्टि की जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही पोर्टल पर स्थानान्तरण के लिये आवेदन प्रारंभ हो सकेंगे।
09 मई 2025 से प्रारंभ होंगे ऑनलाइन आवेदन
अतः समस्त जिला अधिकारी उक्त बिन्दु 1 एवं 2 अनुसार कार्यवाही दिनांक 08 मई 2025 तक अनिवार्यतः पूर्ण कर लें तथा दिनांक 09 मई 2025 को स्थानान्तरण आवेदन हेतु पोर्टल को प्रारंभ कर दिया जाएगा ।
उपरोक्तानुसार दिनांक 08 मई 2025 के पश्चात् कोई भी अपडेशन स्वीकार्य नहीं होगा एवं इस हेतु जिला अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। कृपया उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 07-05-2025
Download CTD MP Transfer Rules in PDF.
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