मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम का नवीन प्रारूप जारी; 5 बड़े समूहों में होंगी भर्तियां, देखें पूरी जानकारी
MPPSC New Exam Rules 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम का नवीन प्रारूप जारी; 5 बड़े समूहों में होंगी भर्तियां, देखें पूरी जानकारी
सूचना क्रमांक: 3/3/4/02/2026-1-01(GAD) | भोपाल, दिनांक: 21/05/2026
मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक और राजपत्रित पदों (Gazetted Officers) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा "मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम, 2026" का नवीन प्रारूप (Draft Rules) आधिकारिक रूप से प्रस्तावित कर दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा इन प्रस्तावित नियमों पर आम जनता, संस्थाओं और सभी हितधारकों से जन-परामर्श (आपत्तियां एवं सुझाव) आमंत्रित किए गए हैं।
जन-परामर्श: अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करें
यदि आप इस नियम में कोई संशोधन या सुझाव देना चाहते हैं, तो 05 जून 2026 तक लिखित रूप में ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आइए इस पोस्ट में विस्तार से समझते हैं कि यह नए नियम क्या हैं, इसमें भर्ती के कौन-से 5 समूह बनाए गए हैं और परीक्षा का स्वरूप कैसा रहने वाला है।
📌 नए परीक्षा नियमों की मुख्य बातें
यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 335 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाए जा रहे हैं।
- लागू होने की तिथि: ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से पूरी तरह से प्रभावी (प्रवृत्त) होंगे।
- मांग पत्र (Vacancy Requisition): सभी विभागों द्वारा भर्ती वर्ष में विज्ञापित किए जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी।
- विभागीय नियमों में संशोधन: समस्त विभागों के लोक सेवा भर्ती नियम इन नए नियमों के अनुरूप संशोधित माने जाएंगे।
📊 संयुक्त भर्ती परीक्षाओं के 5 मुख्य समूह (Exam Categorization)
नवीन नियमों के तहत आयोग द्वारा विभिन्न पदों और सेवा समूहों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षाओं को 5 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है:
| क्र. | संयुक्त परीक्षा का प्रकार | पदों का विवरण (मुख्य विभाग व पद) | परीक्षा स्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | राज्य सेवा / राज्य वन सेवा परीक्षा | डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, कोषालय अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल आदि। | तीन स्तर |
| 2 | समूह दो - अभियांत्रिकी योग्यता समूह | PWD, जल संसाधन, PHED में सहायक यंत्री (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) और प्राचार्य वर्ग-1, उप संचालक (तकनीकी)। | दो स्तर |
| 3 | समूह तीन - उच्च शिक्षा समूह | उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (समस्त विषय), ग्रंथपाल (Librarian) एवं क्रीड़ा अधिकारी। | दो स्तर |
| 4 | समूह चार - स्वास्थ्य समूह | दन्त चिकित्सक, खाद्य/औषधि विश्लेषक, आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी आदि। | दो स्तर |
| 5 | सामान्य समूह पांच - स्नातकोत्तर एवं स्नातक समूह | खनिज अधिकारी, खनि निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक संचालक (कृषि/उद्यानिकी/सामाजिक न्याय), कराधान सहायक। | दो स्तर |
📅 आयु की गणना और शैक्षणिक अर्हता (Eligibility Rules)
- आयु की गणना: आयु की गणना भर्ती वर्ष (विज्ञापन वर्ष) के आगामी वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। जैसे: यदि विज्ञापन वर्ष 2025 में आता है, तो आयु गणना 01 जनवरी 2026 से होगी।
- आयु हेतु वैध दस्तावेज: केवल हाईस्कूल (10वीं) या समकक्ष अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी। शपथ पत्र, जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- शैक्षणिक योग्यता: राज्य सेवा परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) उपाधि होना अनिवार्य है। अन्य परीक्षाओं हेतु संबंधित पद के भर्ती नियमों के अनुसार योग्यता होगी।
📝 परीक्षा के क्रमिक स्तर और चयन प्रक्रिया
1. तीन चरणों की परीक्षा (राज्य सेवा / वन सेवा हेतु)
प्रारंभिक परीक्षा: यह पूरी तरह वस्तुनिष्ठ (Objective) होगी। अंतिम चयन सूची में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। रिक्त पदों के अधिकतम 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा।
मुख्य परीक्षा: यह वर्णनात्मक (Written) होगी। इसके आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का परिणाम होना आवश्यक है। मूल्यांकन के बाद रिक्तियों के ढाई से तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा।
साक्षात्कार व अंतिम चयन: अंतिम चयन सूची मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर बनेगी।
2. दो चरणों की परीक्षा
इसमें सीधे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसमें भी सफल अभ्यर्थियों को ढाई से तीन गुना के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
3. एक चरण की परीक्षा (सीधे साक्षात्कार)
यदि किसी विज्ञापित पद के लिए तीन गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आयोग को बिना लिखित परीक्षा के सीधे दस्तावेज़ संवीक्षा कर सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन करने का अधिकार होगा।
⚠️ महत्वपूर्ण नियम: आरक्षण और संवीक्षा शर्तें
- बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी: आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के निवासी समस्त अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।
- विवाहित महिलाओं हेतु जाति प्रमाण पत्र: विवाहित महिला अभ्यर्थियों के मामले में केवल उनके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा।
- अनुपूरक सूची (Waiting List): मुख्य चयन सूची और अनुपूरक सूची की विधि मान्यता आयोग की अनुशंसा तिथि से 06 माह की होगी। यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता, तो पद अनुपूरक सूची से भरा जाएगा।
- नो री-इवैल्यूएशन: किसी भी परीक्षा में प्राप्त अंकों की पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम का नवीन प्रारूप
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