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मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम का नवीन प्रारूप जारी; अब नए नियमों से होंगी सरकारी भर्तियां, देखें पूरी जानकारी

MP Kanishth Seva Sanyukt Pariksha Niyam 2026: मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम का नवीन प्रारूप जारी; अब नए नियमों से होंगी सरकारी भर्तियां, देखें पूरी जानकारी

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MP Kanishth Seva Sanyukt Pariksha Niyam 2026
प्रकाशित तिथि: मई 21, 2026 | श्रेणी: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) / कर्मचारी चयन मण्डल

विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन 

सूचना क्रमांक: 3/3/4/02/2026-1-01(GAD) भोपाल, दिनांक: 21/05/2026 

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं और विभिन्न विभागों में होने वाली कनिष्ठ स्तर की भर्तियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है । मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा "कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026" का नवीन प्रारूप (Draft Rules) आधिकारिक रूप से प्रस्तावित कर दिया गया है ।

नियमों पर जन-परामर्श (आपत्तियां एवं सुझाव) आमंत्रित

राज्य शासन द्वारा इन प्रस्तावित नियमों पर आम जनता, संस्थाओं और हितधारकों से जन-परामर्श (आपत्तियां एवं सुझाव) आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप इस नियम में कोई संशोधन या सुझाव देना चाहते हैं, तो 05 जून 2026 तक लिखित रूप में ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते हैं एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं ।

आइए इस पोस्ट में विस्तार से समझते हैं कि यह नए नियम क्या हैं, स्कोर कार्ड की वैधता कितनी होगी और परीक्षा का स्वरूप कैसा रहने वाला है।

कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026, MP Kanishth Seva Sanyukt Pariksha Niyam
MP Kanishth Seva Sanyukt Pariksha Niyam 2026: मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम प्रारूप जारी, यहाँ देखें नियम व परीक्षा पैटर्न
MP GAD ने कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का प्रारूप जारी कर 05 जून 2026 तक सुझाव मांगे हैं। शासकीय नौकरियों के लिए संयुक्त अर्हता परीक्षा (CET) के नए नियम, स्कोर कार्ड की वैधता और परीक्षा पैटर्न यहाँ विस्तार से समझें।
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कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 की मुख्य बातें

यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाए जा रहे हैं ।

लागू होने की तिथि: ये नियम 01 अक्टूबर 2026 की तिथि से पूरे प्रदेश में प्रभावी (प्रवृत्त) होंगे ।

कार्यक्षेत्र (विस्तार): यह नियम राज्य शासन के उन सभी पदों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परिधि से बाहर हैं ।

अन्य एजेंसियों पर प्रतिबंध: MPPSC के पदों को छोड़कर अब कोई भी विभाग अपने स्तर पर या किसी अन्य बाहरी एजेंसी के माध्यम से सीधी भर्ती नहीं कर सकेगा । सभी विभागों की भर्ती कर्मचारी चयन मण्डल (ESB) के माध्यम से ही की जाएगी ।

संयुक्त अर्हता परीक्षा (CET) के प्रकार

नए नियमों के अध्याय-2 के तहत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (मण्डल) द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होगी:

1. संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा (Joint Technical Eligibility Test) 

2. संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा (Joint General Eligibility Test) 

3. शिक्षक अर्हता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) 

स्कोर कार्ड की वैधता (Validity of Score Card)

अभ्यर्थियों को परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक लाना आवश्यक होगा, जिसके बाद मण्डल द्वारा अंक प्रतिशतता (Percentile) के रूप में स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा । इसकी वैधता निम्नानुसार होगी:

तकनीकी एवं सामान्य अर्हता परीक्षा: इनका स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने के दिनांक से दो कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसम्बर तक वैध रहेगा ।

उदाहरण के लिए: यदि आपका स्कोर कार्ड 10 जुलाई 2026 को जारी होता है, तो वह 31.12.2028 तक वैध रहेगा। अभ्यर्थी अपना स्कोर सुधारने के लिए हर वर्ष परीक्षा दे सकेंगे और आवेदन के समय अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर कार्ड का उपयोग कर सकेंगे । 

शिक्षक अर्हता परीक्षा: शिक्षकों की अर्हता (पात्रता) निर्धारण के लिए यह परिणाम आजीवन (Lifetime) वैध रहेगा। लेकिन, यदि शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में चयन (Selection) होना है, तो शासकीय नियोजन के लिए स्कोर कार्ड की वैधता केवल दो कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसंबर तक ही मान्य होगी ।

'नियुक्ति पोर्टल' के माध्यम से होगी पूरी भर्ती प्रक्रिया

  • अब भर्ती के लिए एक सेंट्रलाइज्ड नियुक्ति पोर्टल (Online Portal) का संचालन मण्डल द्वारा किया जाएगा ।
  • समस्त विभाग अपने रिक्त पदों की जानकारी (वर्गवार आरक्षण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता और विषय) इसी पोर्टल पर प्रकाशित करेंगे ।
  • अभ्यर्थियों को अपने वैध स्कोर कार्ड के आधार पर इस पोर्टल पर रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन करना होगा।
  • रिक्तियों के प्रकाशन के बाद आवेदन के लिए न्यूनतम 30 दिवस का समय मिलेगा ।

चयन सूची और प्रावीण्यता (Merit List Rules)

  • पोर्टल पर पूरी चयन सूची मेरिट के आधार पर आरक्षण वर्गवार जारी होगी ।

समान अंक होने पर नियम: यदि दो अभ्यर्थियों के अंक (Percentile) समान होते हैं, तो प्रावीण्यता का निर्धारण पहले स्कोर कार्ड के रैंक (Rank) के आधार पर होगा । यदि रैंक भी समान है, तो जन्मतिथि देखी जाएगी यानी अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

परीक्षाओं का नया सिलेबस और स्वरूप (Exam Pattern)

1. संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा (परिशिष्ट - 1)

इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जिन्हें दो भागों में बांटा गया है:

  • भाग 1 (25 प्रश्न): मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सम-सामयिक विषय, राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, सामान्य ज्ञान (10वीं स्तर), गणित, तार्किक योग्यता, व्याकरण और प्रशासनिक भाषा ज्ञान ।
  • भाग 2 (75 प्रश्न): संबंधित तकनीकी विषय (जैसे- कृषि, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य एवं लेखा, प्रबंधन, सांख्यिकी, विधि, सिविल/मेकेनिकल/विद्युत अभियांत्रिकी, पैरामेडिकल, स्टेनो, पशु विज्ञान आदि) ।

2. संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा (परिशिष्ट - 2)

गैर-तकनीकी और सामान्य पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में भी कुल 100 प्रश्न होंगे:

  • भाग 1 (25 प्रश्न): सामान्य ज्ञान (10वीं स्तर) एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक विषय ।
  • भाग 2 (25 प्रश्न): मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सम-सामयिक विषय, म.प्र. की राज्य व्यवस्था एवं शासकीय योजनाएं ।
  • भाग 3 (25 प्रश्न): गणित, तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण एवं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान (10वीं स्तर) ।
  • भाग 4 (25 प्रश्न): गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान ।

3. शिक्षक अर्हता परीक्षा (परिशिष्ट - 3)

  • इसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्हता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ।

⚠️ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (जरूर जानें)

1. आयु सीमा हेतु दस्तावेज: आयु की गणना के लिए केवल हाईस्कूल (10वीं) या समकक्ष अंकसूची में दर्ज जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी । शपथ पत्र, जन्म-पत्री या जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे ।

2. प्रमाण पत्रों की तिथि: जाति, निवास, दिव्यांगता और ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी होना अनिवार्य है ।

3. नियमित कर्मचारियों के लिए सीमा: जो शासकीय सेवक इन नियमों के तहत नियुक्त होकर पदभार ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें सेवा में रहते हुए पूरे कार्यकाल में अधिकतम केवल एक बार ही मण्डल की परीक्षा के माध्यम से किसी नवीन पद पर नियुक्ति मिल सकेगी । दूसरी नियुक्ति के बाद वे इस परीक्षा के लिए अनर्ह हो जाएंगे ।

4. पुराने नियमों का निरसन: मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है । हालांकि, जिन परीक्षाओं के विज्ञापन इन नए नियमों के लागू होने से पहले जारी हो चुके हैं, वे पुराने नियमों से ही संपन्न होंगी ।

मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 प्रारूप

⚠️ डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह विवरण सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) द्वारा जन-परामर्श हेतु जारी किए गए नियमों के "प्रस्तावित प्रारूप (Draft)" पर आधारित है। यह अंतिम अधिसूचना नहीं है। आधिकारिक नियमों, संशोधनों और सटीक जानकारी के लिए कृपया विभागीय वेबसाइट gad.mp.gov.in पर जारी मूल पीडीएफ का अवलोकन अवश्य करें।

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