Sandipani Vidyalaya Admission Rules 2026 : क्या सत्र 2026-27 में सांदीपनि विद्यालय में सीधे प्राइवेट स्कूल के छात्र का एडमिशन हो सकता है?
MP सांदीपनि विद्यालय प्रवेश सत्र 2026-27: लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के नए दिशा-निर्देश जारी
सांदीपनि विद्यालय योजना क्या है?
मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 'सांदीपनि विद्यालय योजना' का संचालन किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उच्च स्तरीय, अत्याधुनिक और सर्वसुविधायुक्त शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है। इसके तहत शासकीय विद्यालयों का कन्सॉलिडेशन (विलयन/समाहितीकरण) किया जाना मुख्य लक्ष्य है, जिससे बच्चों को एक ही छत के नीचे विश्वस्तरीय शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
📊 मॉडलवार पुनरीक्षित आकांक्षी नामांकन (सत्र 2026-27)
निर्मित भवन के कक्षों की क्षमता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ने मॉडलवार नामांकन सीमा में संशोधन (पुनरीक्षण) किया है। नीचे दी गई तालिका से समझें कि किस मॉडल के स्कूल में कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं:
| मॉडल क्रमांक | कुल स्कूल | पूर्व नामांकन | पुनरीक्षित नामांकन | कुल वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| मॉडल 1 | 6 | 1170 | 1300 | 130 |
| मॉडल 1.5 | 34 | 1495 | 1660 | 165 |
| मॉडल 2 | 147 | 1635 | 1830 | 195 |
| मॉडल 2.5 | 22 | 1960 | 2190 | 230 |
| मॉडल 3 | 55 | 2100 | 2360 | 260 |
| मॉडल 4 | 6 | 2565 | 2890 | 325 |
| मॉडल 5 | 1 | 3030 | 3240 | 210 |
| मॉडल 6 | 1 | 3495 | 3950 | 455 |
| मॉडल 7 | 2 | 3960 | 4480 | 520 |
*नोट: इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर न्यूनतम 130 से लेकर अधिकतम 520 सीटों तक की वृद्धि की गई है। (संक्षिप्त सारणी)
📋 सांदीपनि विद्यालय प्रवेश नीति 2026-27: मुख्य नियम
1. शासकीय शालाओं का शत-प्रतिशत समावेशन (प्रथम चरण)
- कैचमेंट एरिया में स्थित ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनकी दूरी अधिकतम 2 किमी है, उनके शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रवेश अनिवार्य है।
- शून्य नामांकन वाले निकटस्थ स्कूलों को शिफ्ट करने की ऑनलाइन रिक्वेस्ट DEO द्वारा एज्यूकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज की जाएगी।
2. रिक्त सीटों पर मेरिट एवं प्रवेश परीक्षा (द्वितीय चरण)
- यदि शासकीय विद्यालयों के समाहितीकरण के बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो मेरिट अथवा प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निजी स्कूलों के छात्रों को भी अवसर मिलेगा।
3. कक्षावार प्रवेश के विशेष प्रावधान
- कक्षा 1 से 5वीं: प्रवेश पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों के अंतर्गत लॉटरी से होगा।
- कक्षा 6वीं से 11वीं: वर्तमान सत्र में प्रवेश पूर्ववर्ती कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से होगा।
- RTE छात्रों के लिए विशेष छूट: निजी स्कूलों में RTE के तहत कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को कक्षा 9वीं में सीधे प्रवेश का अवसर मिलेगा (सीटें रिक्त होने पर)।
🔄 दो पालियों (Double Shift) में संचालन
जिन सांदीपनि विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है और जहाँ प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, वहाँ स्कूलों को 02 पालियों में संचालित करने का प्रस्ताव है। द्वितीय पाली में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश केवल मेरिट या प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा।
👨🏫 शिक्षकों की पदस्थापना एवं समायोजन नीति
- समाहित होने वाले मूल स्कूलों के शिक्षकों से आगामी आदेश तक सांदीपनि विद्यालय में ही अध्यापन कार्य कराया जाएगा।
- यदि कोई शिक्षक अन्यत्र जाना चाहता है, तो उसे काउंसलिंग के माध्यम से अन्य रिक्त पद वाले विद्यालयों में विकल्प दिया जाएगा।
🏛️ जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के विशेषाधिकार
- कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी दूरी का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही प्रवेश सूची का अनुमोदन करेगी।
- शून्य नामांकन वाले स्कूलों के खाली भवनों के पुर्नप्रयोजन (Repurposing) का प्रस्ताव यही समिति तैयार करेगी।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
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