Header Ads

Surplus Teachers : School Allotment प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं केअतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना सूची Education Portal पर जारी,


Surplus  Teachers  School Allotment 

Surplus Teachers : School Allotment जानिए जिन अतिशेष शिक्षकों का नाम शाला आवंटन सूची में नहीं है, उनके लिए क्या है निर्देश 

अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना सूची Education Portal पर जारी कर दी गई. इस सूची में अतिशेष शिक्षकों की नवीन पदस्थापना शाला आवंटन  का उल्लेख किया गया है.

शालाओं में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थाना सुनिश्चित करने याने युक्तियुक्तकरण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा “परिपत्र – 12” भी जारी किया गया जिसमें पदस्थापना आदेश जारी होने तथा नवीन पदस्थापना शाला में जोइनिंग के विषय में निर्देश दिए गए हैं.



दिनांक 01/09/2017 को जारी “परिपत्र – 12” के अनुसार शाला आवंटन सूची पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा न्म्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए  गए है –
  • जारी सूची का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण तथा जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन –

परिपत्र के अनुसार education portal पर सॉफ्टवेर के माध्यम से जनरेट की गई पदस्थापना सूची का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाएगा.

  •    पदस्थापना आदेश तथा पदभार ग्रहण करना –

जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन के उपरांत अध्यापक संवर्ग के लिए पदस्थापना आदेश जिला पंचायत क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में आयुक्त नगर पालिक निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत द्वारा तथा शिक्षक संवर्ग के लिए पदस्थापना आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.09.2017 तक जारी किये जायेंगे. आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आदेश जारी नहीं किए जायेंगे. शिक्षक / अध्यापक को नव पदांकित शाला में दिनांक 13.09.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.




जिला शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जारी की गई सूची में किसी भी मृत / सेवा निवृत्त / त्यागपत्र / बर्खास्त शिक्षक / अध्यापक का नाम तो नहीं है. यदि किसी कारण इस प्रकार का कोई नाम सूची में पाया जाता है तो उस व्यक्ति के नाम से पदांकन  आदेश जारी नही किया जाएगा.

जारी की गई सूची में यदि किसी अतिशेष शिक्षक को आवंटित स्थान पर किसी कारण वश पद रिक्त नहीं है, तो ऐसे शिक्षक को आवंटित संस्था का पदांकन आदेश जारी नहीं किया जाएगा. साथ ही यदि सूची में ऐसे शिक्षक / अध्यापक हैं जो 31.04.2018 के पूर्व सेवा निवृत्त हो रहे हैं, उन्हें पदांकित संस्था के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा. in दोनों स्थितियों में ऐसे स्शिक्ष्कों की जानकारी education portal पर दर्ज की जाएगी.

उर्दू विषय में नियुक्त शिक्षक को अतिशेष घोषित किया जाता है तथा उस विद्यालय में उर्दू विषय के अध्ययन करने वाले 20 अधिक छात्र अध्ययन रत है तो उर्दू विषय को उसी विद्यालय में बनाए रखने का निर्णय पृथक से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा करके लिया जाएगा. ऐसे विद्यालय जहाँ पर उर्दू विषय की छात्र संख्या 20 से कम अथवा शुन्य है तो उर्दू विषय का शिक्षक अतिशेष है तो उसे उस प्राथमिक शाला में पदस्थ किया जाएगा जहाँ उर्दू विषय के छात्र अध्ययनरत हो.



  • अतिशेष शिक्षकों के सम्बन्ध में निर्देश  जिनको शाला का आवंटन नहीं हुआ –


ऐसे अतिशेष शिक्षक / अध्यापक जिनके द्वारा संस्थाओं के चयन का विकल्प प्रस्तुत किया गया है एवं जिन्हें संस्था का आवंटन नहीं हुआ है तथा ऐसे अतिशेष शिक्षक / अध्यापक जिनके द्वारा संस्थाओं के चयन का विकल्प नहीं दिया गया है, ऐसे शिक्षकों / अध्यापकों को शेष बचे रिक्त पदों का विकल्प देने का एक अंतिम अवसर दिया जाएगा. इस सम्बन्ध में पृथक से समय सारणी शीघ्र जारी किए जाने का उल्लेख परिपत्र में किया गया है.

  • युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत की गई पदस्थापना के विरुद्ध अपील –


परिपत्र – 12 में युक्तियुक्तकरण के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में भी निर्देश है. युक्तियुक्तकरण के लिए निर्धारित नीति के किसी प्रावधान का पालन नहीं करते हुए यदि युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की गई है तो सम्बंधित शिक्षक / अध्यापक द्वारा जिला अंतर्गत पदस्थापना के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है तथा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से इसका निराकरण किया जाएगा. अपील का निराकरण अपील प्राप्त होने के 15 दिवस में किया जाएगा. किन्तु पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रस्तुत की गई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा.

Surplus Teachers : द्वितीय पदांकन सूची 

युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अतिशेष शिक्षकों की द्वितीय पदांकन सूची दिनांक 17/10/2017 को जारी कर दी गई.

कोई टिप्पणी नहीं

Gyan Deep. Blogger द्वारा संचालित.