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अध्यापक संवर्ग वरिष्ठता : लोकशिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश का मार्गदर्शन -  "एक ही निकाय में संस्था परिवर्तन पर अध्यापक  वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं"

 "एक ही निकाय में संस्था परिवर्तन पर अध्यापक  वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं"

वर्ष 2013 में नवनियुक्त महिला संविदा शाला शिक्षकों को निकाय के भीतर पदस्थापना स्थान में परिवर्तन तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तन का अवसर दिया गया था। जिसका लाभ अनेक महिला संविदा शाला शिक्षकों ने लिया था। इस प्रकार स्थान परिवर्तन करने वाले महिला संविदा शाला शिक्षकों  की वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा मार्गदर्शन जारी किया गया है। 



लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 15/12/2016 को निर्देश जारी किए। जारी निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-27 / 2913 / 20-1 दिनांक 30/07/2013 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वर्ष 2013 में नियुक्त महिला संविदा शाला शिक्षकों को जिनके द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया था उन्हें निकाय के भीतर स्थान परिवर्तन करने तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में पद एवं निकाय परिवर्तन का अवसर प्रदान किया गया था ।



उक्त परिपत्र में वरिष्ठता के सम्बन्ध में दिए गए प्रावधान अनुसार जिन संविदा शाला शिक्षकों की निकाय के भीतर मात्र संस्था परिवर्तन हुई है उन्हें पूर्व में जारी मूल नियुक्त आदेश की तिथि के आधार पर निकाय में वरिष्ठता प्रदान की जाए तथा जिन संविदा शाला शिक्षकों का एक निकाय से दूसरे निकाय में निकाय एवं संस्था परिवर्तन का संशोधन आदेश जारी हुआ है उन्हें संशोधन आदेश की तिथि के आधार पर वरिष्ठता प्रदान करें।



उपरोक्त मार्गदर्शन लोकशिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी , जिला- राजगढ़ को जारी किया गया।


अध्यापक संवर्ग रिक्त पदों की जानकारी

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