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Mukhyamantri Medhavi Vidhyarthi Yojna 2020-21 - MMVY योजना के लिए पात्रता एवं आवेदन कैसे करें? जानिए “मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” के बारे में


Chief Minister Medhavi Vidhyarthi Yojna.

जानिए “मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” के बारे में ।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु “मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” प्रारम्भ की गई है. यह योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरम्भ हुई. सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन www.scholarshipportal.mp.nic.in/ पोर्टल पर शुरू हो चुके हैं. MP Education Gyan Deep द्वारा आपको इस योजना के बारे में संक्षेप जानकारी दी जा रही है, योजना के सम्पूर्ण विवरण के  लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए. 
 
MMVY Registration Portal - Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana के लिए वर्ष 2020-21 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चूका है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक पोस्ट में आगे दी जा रही है, आशा है septadeep.blogspot.com की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी.आइए जानते हैं इस योजना के बारे में – 

MP Education News
MMVY योजना के लिए पात्रता – 
  • यह योजना मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए है.
  • विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो.
विद्यार्थी ने कक्षा 12 वी में -
  • माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा आयोजित 12 वी की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो अथवा 
  • CBSE / ICSE द्वारा आयोजित 12 वी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो.
योजना का स्वरुप – 
यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु लागु की गई है, जो इस प्रकार है – 

Engineering (इंजीनियरिंग) पढ़ाई के क्षेत्र में -
कोई भी विद्यार्थी जिसकी JEE मेन्स Exam में Rank एक लाख 50 हजार के अंतर्गत हो. विद्यार्थी को शासकीय अथवा अशासकीय Engineering College में एडमिशन लेने पर निम्नानुसार सहायता शासन द्वारा दी जाएगी –
1. Govt. College को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा.
2. Private College को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो भी कम हो शासन द्वारा वहन किया जाएगा.
Medical Courses के लिए –
जिन छात्रों ने “राष्ट्रिय पात्रता और प्रवेश परीक्षा” NEET के आधार पर केंद्र या राज्य शासन के Medical College अथवा मध्य प्रदेश में स्थित  Private Medical College के MBBS पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया हो, तो विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा. 
Govt. Medical College में शिक्षित डॉक्टर को 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का रूपये 10 लाख का बांड निष्पादित करेंगे. Private College में यह अवधि 5 वर्ष और बांड की राशी 25 लाख रूपये रहेगी.

Law Corses विधि क्षेत्र की पढ़ाई के लिए –
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के माध्यम से National Law Universities (NLU) में 12 th Class के बाद एडमिशन वाले Course की विद्यार्थियों को देय शुल्क MP Govt. द्वारा वहन किया जाएगा. 

SPA, IIM आदिमध्य प्रदेश में स्थित Govt. of India के प्रमुख संस्थान जैसे योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल (SPA), IIM Indore के 5 वर्षीय इंटिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा. 

REGULAR DEGREE COURSE - राज्य शासन के सभी कालेज जिसमें B.Sc., B.A., B.Com., Nursing, Polytechnic तथा स्नातक स्तर के कोर्स का शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा. 

योजना की अन्य शर्तें – 

“मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” योजना के अंतर्गत निम्न शर्ते रहेगी –

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जाएगा.

2. शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा. 

3. विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने  की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा.

4. सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनके परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उओरांत मध्य प्रदेश सर्कार द्वारा स्थापित फण्ड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशी को वापस जमा कर सकेंगे.

Registration for Chief Minister Medhavi Vidhyarthi Yojna.

“मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” के लिए पंजीयन –

इस योजना के लिए पंजीयन हेतु विद्यार्थी मध्य प्रदेश शासन के Scholarship Portal www.scholarshipportal.mp.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. Year 2020-21 के लिए Online Registration की लिंक पोस्ट में आगे दी जा रही है।

आवेदन के साथ दस्तावेज – 

●निवासी का प्रमाण पत्र 

●12 th की अंकसूची

●निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र 

●आधार नंबर  




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Septa Deep 

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