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Online Transfer Order for Adhyapak Samvarg अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन हेतु अनुमति का आदेश जारी।


Online Transfer Order for Adhyapak Samvarg





अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन हेतु अनुमति का आदेश जारी।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के ऑनलाइन संविलियन की अनुमति। के आदेश जारी कर दिए गए। 
HS एवं HSS अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के ऑनलाइन संविलियन आदेश जारी। 3787 अध्यापक/ वरिष्ठ अध्यापकों के आदेश जारी किये गए है चूँकि सभी आदेश एकसाथ 1 फाइल में नहीं आ सकते इसलिए Education Portal पर  पृथक पृथक लिंक पर उपलब्ध कराई जा रही है जिनको आदेश क्रमांक के आधार पर खोज सकते है |

आप नीचे दी जा रही लिंक से अपनी यूनिक आई डी के आधार पर अपना संविलियन आदेश क्रमांक जान सकते है उसके बाद आदेश क्रमांक के आधार पर आदेश डाउनलोड कर सकते हैं।

>>>यूनिक आई डी के आधार पर संविलियन आदेश क्रमांक जानने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।

आदेश क्रमांक के अनुसार अध्यापक संवर्ग के संविलियन आदेश  डाउनलोड करने के लिए लिंक -

  1. अध्यापक आदेश क्रमांक 1 से 499 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।
  2. अध्यापक आदेश क्रमांक 500 से 1099 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।
  3. अध्यापक आदेश क्रमांक 1100 से 1499 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।
  4. अध्यापक आदेश क्रमांक 1500 से 1779 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।





आदेश क्रमांक के अनुसार वरिष्ठ  अध्यापक संवर्ग के संविलियन आदेश  डाउनलोड करने के लिए लिंक -

  1. वरिष्ठ अध्यापक आदेश क्रमांक 1780 से 2278 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।
  2. वरिष्ठ अध्यापक आदेश क्रमांक 2279 से 2778 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।
  3. वरिष्ठ अध्यापक आदेश क्रमांक 2779 से 3276 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।
  4. वरिष्ठ अध्यापक आदेश क्रमांक 3277 से 3787 तक डाउनलोड करने के लिए "यहाँ क्लिक" कीजिए।

अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले के संविलियन अनुमति आदेश जारी





 अध्यापक पारस्परिक संविलियन (Adhyapk Mutual Transfer)अनुमति के आदेश हुए हैं,   दिनांक 13/03/2018 को जारी संविलियन अनुमति आदेश के अनुसार यह आदेश 01/04/2018 से प्रभावशील होगा।
दिनांक 13/03/2018 को जारी आदेश इस प्रकार है -



Online Transfer Order for Adhyapak Samvarg.

संविलियन हेतु आवश्यक शर्तें 
अध्यापक संवर्ग के अंतर्गत अंतर्निकाय संविलियन हेतु जारी अनुमति के संबंध में आवश्यक शर्तें जारी, अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति  दिनांक 01/04/2018 से प्रभावशील  होगी। पदांकन आदेश दिनांक 15/04/2018 तक जारी किए जाएंगे तथा 16/04/2018 से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा अध्यापक संवर्ग के अंतर्निकाय संविलियन आदेश जारी करने के संबंध में आवश्यक शर्तें जारी की गई। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 13 फरवरी 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 10/07/2017, परिपत्र दिनांक 21/08/2017 एवं 15/09/2017 के अनुसार अध्यापक संवर्ग द्वारा अंतर्निकाय संविलियन हेतु ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिनकी प्राविधिक शिक्षा एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14/11/2017 को जारी की गई थी। 



लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार अंतर्निकाय संविलियन के आदेश संचालनालय द्वारा शीघ्र जारी किए जा रहे हैं। अंतर निकाय संविलियन की अनुमति के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी -

  1.  अंतर्निकाय संविलियन के अनुमति जिला पंचायत से अन्य जिला पंचायत नगरीय निकाय से अन्य नगरीय निकाय एवं नगरीय निकाय से जिला पंचायत के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग को अंतर्निकाय संविलियन हेतु मान्य रहेगा।
  2. एक ही निकाय के अंदर संविलियन के लिए मान्य नहीं होगा।
  3. अध्यापक संवर्ग में कार्यरत पुरुष वर्ग गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्निकाय संविलियन हेतु 3 वर्ष की सेवा संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिनांक से तथा शेष अन्य सामान्य श्रेणी के पुरुष वर्ग की 5 वर्ष की सेवा संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिनांक से मान्य रहेगी। 
  4. शर्तों के अनुसार महिला निशक्त परस्पर एवं गंभीर बीमारी के अंतर्गत अंतर्निकाय संविलियन के प्रकरणों में 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष की सेवा का बंधन नहीं रहेगा परंतु अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होना चाहिए। 
  5. ऐसे अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और उन्हें अंतर्निकाय संविलियन के अंतर्गत शाला का आवंटन हुआ है उन्हें अध्यापन का कार्य कर सकने की क्षमता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 
  6. संबंधित अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति या पदोन्नति जिस विषय में हुई है उसी विषय के रिक्त पद पर अंतर्निकाय संविलियन मान्य होगा 
  7. अध्यापक उद्योग का पद डाईंग कैडर के अंतर्गत है ऐसे अध्यापकों द्वारा अंतर्निकाय संविलियन चाहने पर उनके द्वारा जिस विषय में स्नातक और प्राप्त की है उसी विषय शैक्षणिक संस्थाओं में स्वीकृत एवं पढ़ाए जाने वाले विषय अध्यापक के पद पर ही संविलियन की पात्रता रहेगी 
  8. अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति जिन्हें अंतर्निकाय संविलियन के अंतर्गत शाला का आवंटन प्राप्त हो गया है और वह उस शाला में जाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्यरत निकाय के जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी होने की दिनांक से सात दिवस के अंदर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा 
  9. ऐसे अध्यापक संवर्ग की व्यक्ति जिन्हें उनके विकल्पों के अनुसार शाला का आवंटन हो गया है और उस शाला में अध्यापक जाना नहीं चाहते हैं ऐसी स्थिति में इस वक्त शाला का आवंटन किसी अन्य आवेदन नहीं किया जाएगा।
  10. अध्यापक संवर्ग को प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है और उनके द्वारा अंतर्निकाय संविलियन चाहा गया है तो उनकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व वाली संस्था के कार्य के आधार पर ही बिंदु क्रमांक 1 के मैं अंकित अधिकारियों के अनुसार ही अंतर्निकाय संविलियन की पात्रता रहेगी ऐसे प्रकरणों में कोई विवाद की स्थिति बनती है तो पूर्ण अभिलेख के साथ प्रस्ताव 15 दिवस में संचालनालय को प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
  11. ऐसे अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति जिनके द्वारा अन्तर्निकाय संविलियन चाहा गया है और वह वर्तमान में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में विभाग की अनुमति से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण के उपरांत अथवा 1 अप्रैल 2018 के बाद नवीन निकाय में  कार्यभार ग्रहण करना होगा। प्रशिक्षणार्थी को प्रथम तथा अपनी मूल पदस्थ संस्था निकाय से कार्य मुक्त होना अनिवार्य होगा तथा शेष प्रशिक्षण अवधि नवीन निकाय से पूर्ण की जा सकेगी।
  12. सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला / व्यायाम शिक्षक / गायन वादन) द्वारा अंतर्निकाय संविलियन चाहने पर हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर ही मान्य होगा। 
  13. ऐसे अध्यापक विज्ञान एवं कला समूह में नियुक्त हुए हैं और उनके द्वारा चाहने पर अध्यापक पद के विषय शासन परिपत्र क्रमांक 1 दिनांक 21/08/2018 की कंडिका 2 के बिंदु 2.1एवं 2.2 में अंकित विषय के अनुसार अंतर्निकाय संविलियन मान्य होगा।
  14. ऐसे अध्यापक संवर्ग की संस्थाएं ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है और ग्राम पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया उपरांत  नगरी निकाय में सम्मिलित हो गई है ऐसी संस्थाएं पोर्टल पर ग्राम पंचायत में प्रदर्शित हो रही है और आवेदक द्वारा ग्रामीण निकाल अंतर्निकाय संविलियन की पात्रता रहेगी। अन्य स्थिति में ऐसे प्रकरणों को मय अभिलेख के  15 दिवस में संचालनालय को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
  15. अध्यापक संवर्ग की महिला आवेदिका जो वर्तमान में मातृत्व अवकाश पर है और अंतर्निकाय संविलियन के अंतर्गत शाला का आवंटन हो गया है उन्हें मातृत्व अवकाश की समाप्ति (6 माह से अधिक नहीं) के उपरांत 15 दिवस के अंदर संस्था हेतु कार्यमुक्त करने की अनुमति रहेगी 
  16. अध्यापक संवर्ग में कार्यरत महिला जिनके पति के निवास स्थान या कार्यस्थल पर अंतर्निकाय संविलियन चाहा गया है उनके पति के निवास अथवा कार्यस्थान के संबंध में लिखित आवेदन / अभिलेख कार्यमुक्त करने के पूर्व प्राप्त किए जाएंगे। यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो पूर्ण अभिलेख के साथ प्रस्ताव 15 दिवस में संचालनालय को प्रस्तुत करें।
  17. एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन होने की स्थिति में नवीन निकाय में कार्यभार ग्रहण करने पर उस निकाय में पूर्व से पदस्थ अध्यापकों के नीचे वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी अर्थात नवीन निकाय में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से वरिष्ठता मान्य होगी।
  18. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को यह संज्ञान में आता है कि संबंधित व्यक्ति का अंतर निकाय संविलियन की अनुमति शासन के आदेश दिनांक 10-07-2017 21/08/2017 एवं 15/09/2017 के अनुसार पात्रता नहीं आती है तो उस व्यक्ति को कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रकरणों का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय अभिलेख एवं अनुशंसा सहित 07 दिवस में संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।
  19. अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति का क्रियान्वयन हेतु सर्वप्रथम संविलियन निकाय के निकाय पदाधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की अनुशंसा पर  संबंधित व्यक्ति के पदांकन आदेश दिनांक 15/04/2018 तक जारी किए जाएंगे तथा 16/04/2018 से कार्यरत निकाय द्वारा आवेदक पात्र होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकेगा। यदि नवीन पदांकन में कोई कठिनाई हो तो 15 दिवस में तथ्यात्मक प्रतिवेदन संचालनालय को  प्रस्तुत कर सकेंगे।
  20. अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति  दिनांक 01/04/2018 से प्रभावशील  होगी।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -

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Septa Deep

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