संविदा शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण। Reservation for guest Teachers in Samvida Shikshak Recruitment.
Reservation for guest Teachers |
25% Reservation for guest Teachers in Samvida Shikshak Recruitment.
संविदा शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण।
Guest Teachers
अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक भर्ती में मिलेगा 25 प्रतिशत आरक्षण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा ने जारी किया नियमों में परिवर्तनों का प्रारूप।
Samvida Shikshak Recruitment
02 फरवरी 2018 को जारी संशोधन प्रारूप के अनुसार "संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों का आंकलन करने के पश्चात कुल उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियाँ उन अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिन्होंने शासकीय स्कूल में कम से कम दो सौ दिन एवं न्यूनतम तीन या अधिक शैक्षणिक सत्रों में कार्य किया हो" इससे स्पष्ट होता है कि -
- संविदा शिक्षक भर्ती में 25 प्रतिशत पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
- इसका लाभ उन्हीं अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने शासकीय स्कूल में कम से कम 200 दिन एवं न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में कार्य किया हो।
प्रस्ताव में एक बात स्पष्ट की गई है कि "अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जाने की स्थिति में शेष पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा"
- अधिकतम आयु सीमा
मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि प्रदेश के अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदकों, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, आरक्षित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जन आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
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