निःशक्त कर्मचारियों को मिलेगा अब ₹350/- परिवहन भत्ता मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश
Handicapped Travel Allowance. |
निःशक्त कर्मचारियों को मिलेगा अब ₹350/- परिवहन भत्ता मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश
निःशक्त वाहन/परिवहन भत्ता
Travel Allowance For Handicapped
मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-3/2018/26-2 भोपाल दिनांक 21/03/2018 के अनुसार अब निःशक्त शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ₹350/- परिवहन भत्ता देय होगा.
आदेश में उल्लेख किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 2-1/1/3/2012 दिनांक 11/09/2012 द्वारा श्रेणी बी-1 एवं बी-2 शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर) के लिए निःशक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को रूपये 150/- (एक सौ पचास रूपये) के स्थान पर 350/- (तीन सौ पचास रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से निम्नांकित शर्तों पर स्वीकृत किया गया था –
- आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के अवकाशों की अवधि में परिवहन भत्ता देय नहीं होगा.
- परिवहन भत्ता स्वीकृत के लिए स्वयं वाहन रखने की शर्त का प्रतिबन्ध नहीं होगा.
नवीन आदेश के अनुसार अन्य शहरों के लिए भी निःशक्त कर्मचारियों के लिए रुपये 350/- परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।
मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 21/03/2018 को जारी नवीन स्वीकृत परिवहन भत्ता आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -
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Septa Deep
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