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Panchayat Sachiv Awakash Niyam : पंचायत सचिवों को भी मिलेगा चिकित्सा, पितृत्व एवं प्रसूति अवकाश, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश.


Leave Rules for Panchayat Sachiv
Panchayat Sachiv Awakash Niyam

पंचायत सचिवों को भी मिलेगा चिकित्सा, पितृत्व एवं प्रसूति अवकाश, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया आदेश.

अब मध्यप्रदेश के पंचायत सचिवों को भी चिकित्सा एवं प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी. इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 20/04/2018 को आदेश जारी किया गया. विभाग के आदेश क्रमांक F 2 / 2 / 16 / 22 / P 1 के अनुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को प्रसूति / पितृत्व / लघुकृत अवकाश की पात्रता निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी –




प्रसूति अवकाश  
(1)        महिला ग्राम पंचायत को जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, को प्रसव होने के दिनांक से 180 दिन की अवधि तक का प्रसूति अवकाश मंजूर किया जा सकता है. ऐसी अवधि में वह वेतन के बराबर अवकाश वेतन की हक़दार होगी जो उसने अवकाश पर प्रस्थान के तुरंत पूर्व प्राप्त किया है.
(2)        प्रसूति अवकाश, अवकाश लेखा में विकलित नहीं होगा.
(3)        प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार  के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है.
(4)        गर्भपात सहित गर्भस्त्राव के मामले में प्रसूति अवकाश मंजूर किया जा सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पुरे सेवाकाल में अधिकतम 45 दिन का अवकाश उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा अनुशंसित अवधि तक सिमित होगा.

पितृत्व अवकाश
(1)        पंचायत सेवा के ऐसे कर्मचारी जिसकी दो से कम जीवित संतान है उसकी पत्नी की प्रसव अवस्था के दौरान अर्थात शिशु के जन्म तारीख से 15 दिन पूर्व तक या जन्म की तारीख से 6 माह तक, 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है.
(2)        पितृत्व अवकाश परिवर्तित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु ग्राम पंचायत सचिव से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.
(3)        पितृत्व अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा, किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है.




लघुकृत अवकाश (चिकित्सा अवकाश)
(1)        ग्राम पंचायत सचिवों को निम्न शर्तों के अधीन केवल चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय अर्द्ध वेतन अवकाश के आधे से अनधिक लघुकृत अवकाश (चिकित्सा अवकाश) मंजूर किया जा सकता है.

(i)     ग्राम पंचायत सचिव को प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 30 दिनों के अर्द्ध वेतन अवकाश की पात्रताहोगी. (“सेवा का पूर्ण वर्ष” से आशय एक वर्ष की लगातार सेवा अवधि से है तथा उसमें कर्त्तव्य पर बिताई गई अवधि के साथ ही अर्द्ध वेतन अवकाश की अवधि भी शामिल है.)
(ii)           जब लघुकृत अवकाश (चिकित्सा अवकाश) मंजूर किया जाए, तो ऐसे अवकाश का दोगुना, देय अर्द्ध वेतन अवकाश खाते में विकलित किया जावेगा.
(iii)         जब तक की अवकाश को मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विश्वास करने का कारन न हो कि ग्राम पंचायत सचिव अवकाश की समाप्ति  पर अपने कर्त्तव्य पर वापिस लौट आएगा, लघुकृत अवकाश (चिकित्सा अवकाश) मंजूर नहीं किया जा सकता.

(2)        अगर जिस ग्राम पंचायत सचिव को उक्त अवकाश मंजूर किया गया है, वह सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा कर्त्तव्य पर बिना वापस लौटे उसकी प्रार्थना पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति होने की अनुमति दी जाती है, तो लघुकृत अवकाश को अर्द्ध वेतन अवकाश के समान समझा जावेगा तथा लघुकृत अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के मध्य अंतर को वसूल किया जाएगा.

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Septa Deep

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