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NPS Partial Withdrawal Application Process : मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने NPS के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों के PRAN अकाउंट से आंशिक प्रत्याहरण (Partial Withdrawal) हेतु नियम एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में सर्कुलर जारी किया


Partial Withdrawal Application Process for NPS 

NPS Partial Withdrawal Process : मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने NPS के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों के PRAN अकाउंट से आंशिक प्रत्याहरण (Partial Withdrawal) हेतु नियम एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में सर्कुलर जारी किया. 

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ने NPS के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों के PRAN अकाउंट से आंशिक प्रत्याहरण (Partial Withdrawal) हेतु नियम एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में सर्कुलर जारी किया. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक : एफ 9-11/2017/नियम/चार भोपाल दिनांक 2 मई, 2018 द्वारा इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गई.

PFRDA  द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में वित्त विभाग ने आंशिक प्रत्याहरण (Partial Withdrawal) हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निधारित की है –


(1)        अभिदाता (Subscriber) द्वारा आंशिक प्रत्याहरण हेतु एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट http://www.cra-nsdl.com पर online आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा. इसके लिए अभिदाता को nsdl की वेबसाइट पर स्वयं की आई.डी. तथा पासवर्ड से लॉग इन कर आवश्यक प्रविष्टियाँ करते हुए, बैंक विवरण त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में आवश्यक संशोधन के साथ online आवेदन प्रस्तुत करना होगा. online आवेदन प्रस्तुत करते ही सम्बंधित कोषालय अधिकारी को प्राधिकृत किए जाने हेतु आवेदन अग्रेषित हो जाएगा. इसके पश्चात् अभिदाता द्वारा आंशिक प्रत्याहरण हेतु निधारित प्रपत्र (Form – 601 PW) में आवश्यक प्रविष्टियों (जिसमें आंशिक आहरण की सीमा तथा कारन भी सम्मिलित होगा) करते हुए वांछित सहपत्रों व अपने हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान सहित, निर्दिष्ट स्थान पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर व पदमुद्रा पश्चात् सम्बंधित कोषालय को प्रस्तुत किया जाएगा.



(2)        आवेदन अग्रेषण की स्थिति कोषालय अधिकारी के login प् प्रदर्शित होगी एवं कोषालय अधिकारी प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को नियमानुसार (आंशिक प्रत्याहरण हेतु आवेदित राशि, कारन तथा आवेदन के साथ प्राप्त आवश्यक अभिलेख आदि) परिक्षण कर nsdl की वेबसाइट पर मेकर के रूप में ऑनलाइन सत्यापित व चेकर के रूप में अनुमोदित करेंगे.
(3)        यह कार्यवाही अधिकतम तीन कार्य दिवसों में कोषालय अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाएगी. कोषालय अधिकारी के सफलता पूर्वक ऑनलाइन अनुमोदन के पश्चात् आंशिक प्रत्याहरण की राशि चार दिवस में अभिदाता के बैंक खाते में अंतरित हो जाएगी, जिसकी जानकारी अभिदाता द्वारा स्वयं अपने बैंक खाते और PRAN अकाउंट से Statement of Transactions से प्राप्त की जा सकेगी.



(4)        कोषालय अधिकारी द्वारा अभिदाता से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन तथा संलग्न अभिलेख नियमानुसार नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन निरस्त करते हुए, प्रकरण सम्बंधित अभिदाता/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वापस किया जा सकेगा. इस कार्यवाही हेतु तीन कार्य दिवसों की समय सीमा होगी. (NPS एकाउंट से किन परिस्थितियों में 25% राशि निकाली जा सकती है, जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)
(5)    कोषालय अधिकारी द्वारा अभिदाता से प्राप्त आवेदन प्रपत्र तथा सम्बंधित अन्य अभिलेख अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जाने हेतु nsdl या nsdl अधिकृत सुविधा केन्द्रों को प्रेषित किया जाएगा.

NPS Partial Withdrawal के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश  डाउनलोड करने के लिए नीचे दी link पर क्लिक कीजिए -



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NPS अकाउंट में से आंशिक राशि निकालने की प्रक्रिया एवं Application form (Form – 601 PW) की जानकारी के लिए "यहाँ click" कीजिए.

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