New Professional Tax : वृत्तिकर की दरों में संशोधन, जानिए नई दरें?
Professional Tax in MP
वृत्तिकर की दरों में संशोधन, जानिए वृत्तिकर की संशोधित दरें।
मध्यप्रदेश वृत्तिकर
(संशोधन) अधिनियम, 2018 के सम्बन्ध में जारी राजपत्र (गजट) (असाधारण) क्रमांक 399 दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार वृत्तिकर (Professional Tax) की दरों में परिवर्तन किया गया है, नई दरें 1 अप्रेल 2018 से लागू. संशोधित वृत्तिकर दरें इस प्रकार है -
वृत्तिकर की संशोधित दरें
1. ऐसे व्यक्ति जो वेतनभोगी है -
क्र.
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वार्षिक वेतन
या मजदूरी
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वृत्तिकर
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1
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2,25,000 रूपये से अधिक नहीं
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कुछ नहीं
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2
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2,25,000 रूपये से अधिक किन्तु 3,00,000 से अधिक नहीं
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1500 रूपये (125 रूपये प्रतिमाह)
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3
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3,00,000 रूपये से अधिक किन्तु 4,00,000 से अधिक नहीं
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2000 रूपये (ग्यारह माह
के लिए प्रतिमाह 166 रूपये और बारहवें माह के लिए 174 रूपये)
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4
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4,00,000 से अधिक
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2500 रूपये (ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह 208 रूपये और बारहवें माह के लिए 212 रूपये)
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2. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम,
2002 (क्रमांक 20 सन 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी और /या मध्यप्रदेश माल
और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका वार्षिक टर्न ओवर :
क्र.
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वार्षिक टर्न ओवर
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वृत्तिकर
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1
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20 लाख रूपये से अधिक नहीं है
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कुछ नहीं
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2
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20 लाख रूपये से अधिक है
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2500 रूपये
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3. कोई व्यापारी या व्यक्ति जो
माल या सेवा की बिक्री या प्रदाय में लगा हुआ है परन्तु जो या तो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम,
2002 (क्रमांक 20 सन 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी और /या मध्यप्रदेश माल
और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन 2017) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है,
जिसका वार्षिक ग्रास टर्न ओवर या प्राप्ति :
क्र.
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वार्षिक टर्न ओवर
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वृत्तिकर
|
|
1
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20 लाख रूपये से अधिक नहीं है
|
कुछ नहीं
|
|
2
|
20 लाख रूपये से अधिक है
|
2500 रूपये
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Septa Deep
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