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MP Education : Adhyapak Samvarg की शिक्षा विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ

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Adhyapak Samvarg की शिक्षा विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ, प्रतिनियुक्ति एवं अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों का निराकरण 11 दिसम्बर तक करने के निर्देश।



लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश आदेश क्रमांक / विशेष सेल / 2018-19 / 81 भोपाल, दिनांक 30/11/2018 मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति किए जाने संबंधी कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए।

जारी निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सदन सभा का सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्त किए जाने संबंधी कार्यवाही के अंतर्गत ऐसे अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं जिनका पदनाम अपडेट नहीं हुआ था हाल ही में स्थानांतरित होने से उनकी संस्था अपडेट नहीं होने से भी कार्यवाही नहीं हो सकी ऐसे सभी प्रकरणों को वापस लौटा दिया गया है इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।



आदेश के प्रमुख बिंदू इस प्रकार है - 
1. जिन अध्यापकों की ई सेवा पुस्तिका अब तक सत्यापित नहीं की गई है उन्हें सत्यापित किए जाने की कार्रवाई संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार की जावे ।

2. जिन अध्यापकों की सेवा पुस्तिका पूर्व में सत्यापित की गई थी उनमें जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रविष्टि आदि की लिपिकीय त्रुटि होने से लंबित की श्रेणी में रखे गए सभी प्रकरणों को पुनः सत्यापित करने हेतु संकुल प्राचार्य के लॉग इन में उपलब्ध करा दिया गया है ऐसे सभी प्रकरणों में जानकारियों की संशोधित प्रविष्टि कराकर सत्यापित किया जाए यदि पुनः किस प्रकार की त्रुटि की जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा ।

3. ऐसे अध्यापक जिनका संविलियन संविदा शिक्षक से अध्यापक पद पर हो गया था और पोर्टल पर निर्धारित दिनांक तक अपडेट नहीं होने के कारण वंचित हो रहे थे उन्हें पोर्टल पर अपडेट करा दिया गया है उनकी जानकारियों की प्रविष्टि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसा।र कराकर सत्यापित किया जाए ।

4. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अध्यापकों की जानकारी अपडेट करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर डेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जिसमें पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर अध्यापकों की जानकारी पंजीकृत की जाए और भविष्य में किसी भी विभाग संस्था में कोई भी अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो होटल के माध्यम से ही प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किए जाएं।



5. ऐसे अध्यापक दिन का अंतर निकाय संविलियन जिले में हो गया था उन्हें भी उनके वर्तमान माह में जन्मे थे वेतन के आधार पर संस्था का नाम अपडेट कर दिया गया है तथा निर्धारित करते समय चेक कर लिया जाए तदनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाए ।

आदेश में उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कार्यवाही करते हुए जिला स्तरीय पात्रता समिति की बैठक में पात्र अपात्र सूची तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने वाले अध्यापकों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए उपरोक्त कार्रवाई 11 दिसंबर से किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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