MP Govt. का निर्णय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की होगी परिवीक्षा अवधि
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश
कमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक
12 दिसम्बर, 2019 में इस सम्बन्ध में
निर्देश जारी किए गए. यह व्यवस्थ सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के
लिए होगी. वित्त विभाग करेगा मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में आवश्यक संशोधन.
परिवीक्षा अवधि के प्रथम तीन
वर्षों में स्टायपेंड के रूप में देय वेतन इस प्रकार रहेगा –
- प्रथम वर्ष - वेतनमान के
न्यूनतम का 70 प्रतिशत
- द्वितीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
- तृतीय वर्ष - वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण
होने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा.
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
जारी आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार है –
राज्य शासन द्वारा राज्य शासन
की सेवाओं में सीधी भर्ती के पद पर निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है : -
(अ) मध्यप्रदेश सिविल
सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8(1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा
जावे।
(ब) परिवीक्षा अवधि में
उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष
में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप
में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया
जाना प्रारंभ किया जाएगा।
(स) बिन्दु (ब) अनुसार
कार्यवाही करने हेतु मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में आवश्यक संशोधन करने हेतु वित्त
विभाग को अधिकृत किया जाता है।
(द) उपरोक्तानुसार
विभिन्न विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने हेतु समस्त
विभागों को अधिकृत किया जाता है।
2. उपर्युक्त व्यवस्था
ऐसी सभी सेवाओं के लिए लागू की जावे, जिनके लिये लोक सेवा आयोग
द्वारा चयन परीक्षा नहीं ली जाती है।
3/ यह आदेश मंत्रि-परिषद्
आदेश आयटम क्रमांक-20 दिनांक 27 नवम्बर,
2019 में लिये गए निर्णय के पालन में जारी किये गये हैं।
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