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School Re-opening : SOP - Standard Operating Procedure स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) – 21 सितम्बर से कक्षा 9वी से 12वी तक कक्षाओं के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी.



Standard Operating Procedure (SOP) for Govt. Schools.
स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) – 21 सितम्बर से कक्षा 9वी से 12वी तक कक्षाओं के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी.
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SOP for partial reopening of Schools for students of 9th to 12th classes on a voluntary basis, for taking guidance from their teachers : In the context of COVID-19
शासकीय स्कूलों हेतु स्कूल रि-ओपनिंग के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंगप्रोसीजर (एसओपी) संदर्भ- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 8.9.2020.
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ने आदेश क्रमांक/एफ 44-4/2020/20-2 भोपाल, दिनांक 20/09/2020 द्वारा शासकीय विद्यालयों के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए.
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा Standard Operating Procedure (SOP) के साथ 5 परिशिष्ट भी जारी किए गए हैं –
परिशिष्ट–1 विद्यालय का सैनिटाईजेशन (सफाई) और डिसइन्फेक्शन (कीटाणुशोधन) इनडोर क्षेत्रों (भवन के अन्दर के क्षेत्रों) की सफाई और कीटाणुशोधन
परिशिष्ट–2 सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दुरी) के नियम
परिशिष्ट–3 हां धुलाई (हैण्ड वाश), इसकी विधि और सावधानियां
परिशिष्ट–4 कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) से बचाव के उपाय और सावधानियां
परिशिष्ट–5 साफ पानी की व्यवस्था और स्वच्छता

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश इस प्रकार है -
गृह मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.8.2020 में कक्षा 9वीं से 12वीं
तक के लिए स्कूलों को दिनांक 21.9.2020 आंशिक रूप से खोले जाने का उल्लेख किया गया था। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक  08/09/2020 को स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंग्रेजी में जारी की गई एसओपी के आधार पर राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त स्कूलों हेतु हिन्दी में एसओपी तैयार कर दिनांक 11.09.2020 को जारी किया गया ।
दिनांक 11.09.2020 को जारी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुक्रम में शासकीय विद्यालयों के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) सम्बन्धी विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रदेश के किसी विद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा ।
स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों द्वारा अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिएशासकीय विद्यालयों में गतिविधियों को आंशिक रूप से पुनः प्रारंभ करने हेतु स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी)
शासकीय विद्यालयों के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी)
भारत सरकार द्वारा गतिविधियों की चरण-वार अनलॉकिंग की जा रही है। इसी सन्दर्भ में स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु, स्कूलों में गतिविधियों को आंशिक रूप से पुनः प्रारंभ करने की अनुमति 21 सितंबर 2020 से दी गयी है। इस स्टैण्डई ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) में विद्यालयों द्वारा 9 वीं से 12 वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति देने के समय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य और विशिष्ट एहतियाती उपायों की रूपरेखा दी गयी हैं।

1. विद्यालय का सैनिटाइज़ेशन (सफाई) और डिसइन्फेक्शन (कीटाणुशोधन)
1.1 विद्यालयों को खोलने के पहले की सफाई संबंधी कार्यवाही:
1.1.1 केवल कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर के विद्यालय खोलने अनुमति होगी। इसके अलावा, कन्टेनमेंट ज़ोन में निवासरत विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1.1.2 सभी विद्यालयों को खोलने के पहले प्राचार्य द्वारा परिशिष्ट-1 पर दिए निर्देशानुसार विद्यालय के सभी शिक्षण/ डेमोस्ट्रेशन संबंधी कार्यक्षेत्र, प्रयोगशालाओं, पीने के पानी के और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम, लैवेटरी और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा।
1.1.3 विद्यालय की सफाई और कीटाणुशोधन हेतु स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा कार्यालयों सहित आम सार्वजनिक स्थानों के कीटाणुशोधन के लिए जारी दिशानिर्देश (disinfection of common public places including offices) का पालन किया जा सकता है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:
1.1.4 जिन विद्यालयों को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित किया गया हो, उसे प्राचार्य द्वारा विद्यालय को खोले जाने से पहले जिला प्रशासन से वापस प्राप्त किया जायेगा। ऐसे विद्यालय जिन का जिला प्रशासन द्वारा क्वारेंटीन सेंटर के रूप में उपयोग किया गया हो, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा प्राचार्य को वापस करने से पहले साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा। प्राचार्य ऐसे विद्यालयों को प्राप्त करने से पहले सुनिश्चित करेंगे कि जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय की सफाई और कीटाणुशोधन करा दिया गया है।
1.1.5 विद्यालय प्रशासन द्वारा सैनिटाइज़ेशन का कार्य मेहनताने के भुगतान के आधार पर किसी व्यक्ति / सफाई कर्मी से कराया जा सकता है। बड़े भवन/ परिसर वाले विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक लोगों से भी यह कार्य कराया जा सकता है। इस हेतु विद्यालय की प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार एक या अधिक व्यक्ति। सफाई कर्मी का चयन कर उन्हें यह कार्य सौंपा जायेगा।
1.1.6 सफाई कर्ता द्वारा सफाई और कीटाणुशोधन का कार्य करने के दौरान चश्मा, मास्क, रुमाल, दस्ताने और हेडकवर (सिर को ढकने हेतु कपड़े या गमछे) का उपयोग किया जाये।
1.1.7 सैनिटाइज़ेशन का कार्य करने वाले व्यक्ति/ सफाई कर्मी को सफाई के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
1.1.8 सैनिटाइज़ेशन हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय शासकीय नियमों का पालन करते हुए विद्यालय की प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार, इस हेतु प्राप्त राशि / स्कूल ग्रांट या स्थानीय निधि से किया जायेगा।
1.1.9 क्रय करके लाये गए रसायनों, क्लीनर्स, आदि को ताले युक्त भण्डार-कक्ष की ताले युक्त अलमारी में विद्यार्थियों और अन्य लोगों की पहुँच से दूर सुरक्षित ताला-बंद रखा जाएगा। इन्हें सिर्फ भंडारी या प्राचार्य द्वारा ही रखा जाएगा। उपयोग हेतु निकाल कर सफाई कर्ता को दिया जायेगा। सफाई के बाद शेष बचे रसायनों/ क्लीनर्स को भी इसी सावधानी के साथ वापस भण्डार-कक्ष में रखा जाएगा.

1.2 विद्यालयों को खोलने के बाद की सफाई संबंधी कार्यवाही:
1.2.1 सभी विद्यालयों को खोलने के बाद प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन परिशिष्ट-1 तथा उपरोक्त बिंदु 1.1.3 में दिए अनुसार विद्यालय के सभी शिक्षण/ डेमोस्ट्रेशन संबंधी कार्यक्षेत्र, प्रयोगशालाओं, पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशस्म और लैवेटरी और अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा।
1.2.2 फर्श की दैनिक सफाई की जाएगी।
1.2.3 कक्षाओं की शुरुआत से पहले और दिन के अंत में सभी क्लास रूम, प्रयोगशालाओं, लॉकर, पार्किंग क्षेत्र, अन्य सामान्य क्षेत्रों आदि की बार-बार छुई जाने वाली सतहों (दरवाजे के नॉब, लिफ्ट बटन, हाथ रेल, कुर्सियाँ, बेंच, वॉशरूम फिक्सचर, आदि) की दैनिक सफाई और कीटाणुशोधन (1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से) किया जाना अनिवार्य होगा।
1.2.4 शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, 70% अल्कोहल वाइप्स द्वारा कीटाणुरहित किये जायेंगे।
1.2.5 सभी पीने और हाथ धोने के स्टेशनों, वॉशरूम और लैवेटरी (शौचालय) की भली-भाँती सफाई सुनिश्चित की जाएगी।
1.2.6 शौचालयों में साबुन और अन्य सामान्य क्षेत्रों में हैंड सैनिटाइज़र की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2. विद्यालय संचालन प्रारंभ करने हेतु की जाने वाली कार्यवाही
2.1 विद्यालय को खोलने के पहले प्राचार्य द्वारा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1.1.2 तथा परिशिष्ट-1 और 3 में दिए निर्देशानुसार विद्यालय को साफ़ और कीटाणुशोधित कराया जायेगा।
2.2 ऑनलाइन। दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
2.3 कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अपने पालक अभिभावक की लिखित अनुमति से अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए स्वैच्छिक आधार पर कक्षाओं को ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा से या भौतिक रूप से विद्यालय आकर मार्गदर्शन (गाइडेंस) प्राप्त करने का विकल्प दिया जायेगा।
2.4 विद्यालय हेतु शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों के 50% शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण/ टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए विद्यालय बुलाया जा सकेगा।
2.5 सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम पर हैं, यानी अधिक उम्र वाले कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जिन्हें खराब स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया हो, उन्हें विद्यार्थियों के साथ सीधे संपर्क में आने की आवश्यकता वाले किसी भी प्रिंट-लाइन काम में नहीं लगाया जाएगा।

2.6 सभी विद्यार्थी, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी एक दूसरे से हर समय 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे और इनके द्वारा सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों (परिशिष्ट 2) का पालन किया जाएगा। इसके अनुसार गतिविधियों और बैठने की योजना तय की जायेगी। 2.7  विद्यार्थियों का विद्यालय आना तथा उनके और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद (इंटरेक्शन) छोटे-छोटे समूहों में पर्याप्त अंतराल पर (स्टेगर्ड ढंग से) आयोजित किया चाहिए। मार्गदर्शन गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को कम संख्या वाले छोटे-छोटे बैचों में पर्याप्त समय अंतराल पर (स्टैगरिंग करते हुए) विद्यालय बुलाया जायेगा। इस हेतु कक्षा में पर्याप्त भौतिक दूरी बनाये रखने और कक्षा के कीटाणुशोधन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों / शिक्षकों हेतु अलग-अलग टाइम स्लॉट तय किये जायेंगे।
2.8 प्राचार्य द्वारा उपरोक्तानुसार विद्यार्थियों हेतु विद्यालय में मार्गदर्शन (गाइडेंस) लेने हेतु आने के लिए टाइम टेबल निर्धारित किया जाएगा और उन्हें सूचित किया जाएगा कि कौन-कौन से विद्यार्थी किस दिनांक को, किस समय उपस्थित होंगे।
2.9 प्रवेश और निकास के लिए एक से अधिक फाटकों (गेट्स) का उपयोग किया जाना चाहिए।
2.10 विद्यालय में प्रवेश (एंट्री पॉइंट) पर अनिवार्य हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग हेतु थर्मल गन का उपयोग माथे पर न करके हथेली के पीछे किया जाना चाहिए
2.11 परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन (क्यू मैनेजमेंट) सुनिश्चित करने के लिए, 6 फीट के अंतर पर विशिष्ट चिह्नों को फर्श पर बनाया जा सकता है।
2.12 साबुन की व्यवस्था के साथ-साथ हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिए स्कूल खुलने के पहले विद्यार्थियों के हाथ धोने हेतु हैण्ड-वॉश स्टेशन तैयार किया जाना चाहिए।
2.13 पर्याप्त कवर किए गए डस्टबिन और कचरा डिब्बे की उपलब्धता कक्षाओं, कार्यालय, बरामदों, शौचालय और परिसर में सुनिश्चित की जायेगी।
2.14 इनमें इस्तेमाल किए गए फेस कवर मास्क को डिस्पोज (निपटान) किया जाए। इन्हें 3 दिनों तक डिब्बे में संग्रहीत किया जा सकता है और काटने / कतरने के बाद सूखे सामान्य ठोस अपशिष्ट के रूप में निपटाया जा सकता है। उपयोग किये गए व्यक्तिगत सुरक्षा आइटम और सामान्य कचरे के उचित निपटान के लिए सी.पी.सी.बी. दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाये, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है;
2.15 हाउसकीपिंग और सफाई कर्मचारियों को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के मानदंडों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
2.16 प्रत्येक विद्यालय में प्राचार्य द्वारा एक 'आइसोलेशन कक्ष' तैयार किया जाएगा। यदि विद्यालय आये किसी विद्यार्थी/ शिक्षक/ कर्मचारी में कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो इस संबंध में उनके परिवार को तत्काल सूचित करें। निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल / क्लिनिक) को तुरंत सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें। ऐसे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए। इस कार्य के प्रबंध में लगने वाले समय तक उसे अन्य लोगों से अलग करके आइसोलेशन कक्ष में रखा जाएगा, जिससे वह अन्य लोगों के संपर्क में न आ सके। ऐसे रोगी मास्क / फेस कवर पहन करके अन्य लोगों से अलग-थलग रहें। यदि व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का कीटाणुशोधन किया जाएगा।
2.17 शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा वस्तुओं जैसे फेस कवर मास्क, विज़र्स, हैंड सैनिटाइज़र आदि का उचित बैक-अप स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा।
2.18 कोविड-19 हेतु थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, साबुन, आईईसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। रोग ग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2.19 प्राचार्य द्वारा विद्यालय में स्थान-स्थान पर कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखी गयी पठनीय सूचनाएं पोस्टर्स स्टैंडीज़ के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी,
जैसे:
3.21.1 सोशल डिस्टेंसिंग के नियम (परिशिष्ट-2)
3.21.2 हाथ धोने की विधि (परिशिष्ट-3)
3.21.3 कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) से बचाव के उपाय और सावधानियाँ (परिशिष्ट-4)
2.20 विद्यालय द्वारा राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आदि के नंबर को विद्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति के दौरान शिक्षकों / विद्यार्थियों / कर्मचारियों द्वारा संपर्क किया जा सके।
3. विद्यालय के संचालन और प्रबंधन की व्यवस्थाएं
3.1 विद्यालय में प्रारंभिक दिनों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को इस एस.ओ.पी. के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा और बातचीत करके तय किया जाएगा कि मार्गदर्शन सत्र में आयोजित किये जायेंगे।
3.2 सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा iGOT ऑनलाइन मॉड्यूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 'कोविड पर बुनियादी जागरूकता' का प्रशिक्षण लिया जा सकता है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:
3.3 परिसर में केवल एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों (शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों) को आने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी/ शिक्षक/ कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण पाये जाते हैं, तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जल्दी से जल्दी भेजा जाना चाहिए।
3.4 विद्यालय में आगंतुकों का प्रवेश सख्ती से विनियमित / प्रतिबंधित किया जाएगा।
3.5 विद्यालय आने वाले सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा भी हर समय सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के नियमों (परिशिष्ट-2) का पालन किया जाएगा। इन्हें कक्षावार अलग-अलग कक्षाओं में 6 फीट की दूरी के मान से सीमित संख्या में बैठाया जाएगा।
3.8 पार्किंग स्थल, गलियारों में और लिफ्ट में उचित भीड़ प्रबंधन हेतु विधिवत 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाये रखने के मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। स्टाफ रूम, कार्यालय क्षेत्र (रिसेप्शन क्षेत्र सहित), लाइब्रेरी और अन्य स्थानों पर भी 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाएगी।
3.7 सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा पूरे समय नाक, मुँह और ठुड्डी को ढकने वाला मास्क लगाए रखा जायेगा
3.8 विद्यालय में थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
3.9 श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खाँसते या छींकते समय टिश्यू/ रूमाल / कोहनी से मुंह और नाक को ढंकना शामिल है।
3.10 विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा हाथ गंदे न दिखने पर भी समय-समय पर अपने हाथ साबुन से 40 से 60 सेकंड तक धोये जाएं। सैनिटाइज़र के उपयोग की स्थिति में इससे 20 सेकंड तक हाथ साफ़ किये जाने चाहिए।
3.11 विद्यालय प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
3.12 कक्षों की खिड़कियाँ / दरवाजे यथासंभव खोल कर रखे जाएंगे।
3.13 एयर कंडीशनिंग। वेंटिलेशन के लिए, सी.पी.डब्ल्यू.डी. के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, जो इस बात पर जोर देता है कि सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30°C की सीमा में होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40-70% होनी चाहिए, ताज़ी हवा जितनी अधिक संभव हो उतनी ग्रहण हो सके और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।
3.14 शिक्षक विद्यार्थियों का परस्पर संवाद मौसम को ध्यान में रखते हुए बाहरी स्थानों का उपयोग करते हुए संचालित किया जा सकता है। ऐसा करते समय विद्यार्थियों की सुरक्षा और शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जायेगा।
3.15 असेंबलियों, खेल और ऐसी गतिविधियां / समारोह, में भीड़ इकट्ठा हो सकती हो, सख्ती से निषिद्ध रहेंगे
3.16 स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से छात्रों को किसी भी सफाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाएगा
3.17 विद्यालय में साफ़ पानी और स्वच्छता की व्यवस्था परिशिष्ट-5 में दिए अनुसार की जाए।
4. कक्षा का प्रबंधन और व्यवस्था
4.1 कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए बैठने की व्यवस्था की जायेगी।
4.2 प्राचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्गदर्शन गतिविधियों के संचालन के दौरान वे स्वयं और विद्यार्थी मास्क पहने रहेंगे।
4.3 विद्यार्थी और शिक्षक दूसरों के सामानों जैसे पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स और उसके उपकरण, कॉपी, किताब, बैग, टिफिन, पानी की बोतल, रुमाल आदि का उपयोग न करें, इन्हें साझा न करें और न ही इन्हें छुएं।
4.4 विद्यार्थियों को 6 फीट दूर बैठाने की स्थिति में एक कक्ष में पूर्व की तुलना में कम विद्यार्थी ही आ सकेंगे। ऐसे में हो सकता है कक्षों की संख्या कम पड़ जाए या कक्षाओं में बैठने का स्थान अपर्याप्त पड़ जाये। यदि सभी विद्यार्थियों को एक साथ, एक कक्षा में बैठाना संभव न हो तो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन (गाइडेंस) प्राप्त करने हेतु छोटे-छोटे बैचों समय के अंतराल से (स्टेगर्ड ढंग से) एक से अधिक कक्षों में बैठाया जाए। आवश्यकतानुसार स्कूल को 2 पालियों में चलाया जा सकता है। ऐसा निर्णय शाला प्रबंधन समिति से कराना जाएगा।
4.5 प्रतिदिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ कोविड-19 संबंधी ड्रिल की जायेगी।
इसमें:
4.6.1 हाथ धोने की सही विधि का डेमो (प्रदर्शन) परिशिष्ट-3 में दी गतिविधि अनुसार किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उसके अनुसरण की गतिविधि की जायेगी।
4.6.2 कोविड-19 बीमारी (नोवेल कोरोना वायरस) संबंधी परिशिष्ट-2 से परिशिष्ट-4 में दी गयी जानकारियाँ और शासन/ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी तथ्यपरक जानकारी भी दी जायेगी। इसके अलावा कोविड-19 के संबंध में चर्चा भी की जायेगी जैसे:
4.6.2.1 कोविड-19 के लक्षण क्या-क्या हैं? कोविड-19 के थोड़े से भी लक्षण दीखने पर फौरन डॉक्टर को दिखाएं, अपना इलाज स्वयं न करें।
4.6.2.2 सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और उसके क्या लाभ हैं? हाथ धोने और मास्क पहनने के क्या लाभ हैं?
4.6.2.3 यदि कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी बीमार है, तो उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए।
4.6.2.4 स्कूल छोड़ते समय और अपने खाली समय में विद्यार्थी इकट्ठा न हो।
4.6.2.5 विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को कन्टेनमेंट जोन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए।
4.6.2.6 विद्यार्थी और अन्य स्टाफ अफवाहों से बचे।
4.6.2.7कोविड-19 को लेकर चिंता, दबाव या भय व्याप्त न सभी इसके लिये प्रयास करें।
4.6.2.8कोविड-19 से ठीक होकर विद्यालय वापस आने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। उनसे दुराव न माने। उन्हें अपमानित महसूस न होने दें।
4.6 कोविड संबंधी उचित व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों, माता-पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों को ऊपर दिए गए सामान्य उपायों पर सेंसिटाइज करें (संवेदनशील बनाएं)।
5. प्रयोगशाला संचालन की व्यवस्थाएं
5.1 प्रयोगशालाओं में प्रयोगिक गतिविधियों के लिए प्रत्येक कालखंड में अधिकतम विद्यार्थी संख्या रिडिज़ाइंड स्थान और शेड्यूल के आधार पर नियत की जा सकती है।
5.2 सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरणों को प्रत्येक उपयोग के पहले और बाद में कीटाणुरहित किया गया है, विशेष रूप से प्रयोगशाला/ उपकरणों की अक्सर छुई जाने वाली सतहों को।
5.3 उपकरण। वर्क-स्टेशन पर काम करने के लिए प्रति व्यक्ति 4 वर्गमीटर का फर्श क्षेत्र सुनिश्चित करें।
5.4 सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति उपकरण का उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करे। इस के लिए वर्कस्टेशन, सिमुलेशन लैब, आदि में हैण्ड सैनिटाइज़र प्रदान किया जाना चाहिए।
6. सामान्य क्षेत्रों में गतिविधियाँ - पुस्तकालय, मेस/ कैंटीन, कॉमन रूम, व्यायामशाला आदि।
6.1 पुस्तकालय, कॉमन रूम, स्टाफ़ रुम, व्यायामशाला, आदि सभी स्थानों पर भी 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाये।
6.2 आम क्षेत्रों का उपयोग करने वाले व्यक्ति हर समय मास्क फेस कवर का उपयोग करें।
6.3 कैफेटेरिया / मेस की सुविधा, यदि कोई परिसर के भीतर है, तो बंद रहेगी।
6.4 जिम्नेज़ियम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना होगा (Guidelines on Preventive Measures to Contain Spread of COVID-19 in Yoga Institutes & Gymnasiums)
6.5 स्विमिंग पूल बंद रखे जायेंगे।
7. परिवहन
7.1 यदि स्कूल द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंध किया जा रहा है, तो बसों / अन्य परिवहन वाहनों की प्रतिदिन प्रत्येक उपयोग से पूर्व 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से उचित सफाई और कीटाणुशोधन किया जायेगा।
7.2 बसों अन्य परिवहन वाहनों में भी सामाजिक दूरी के नियमों (परिशिष्ट-2) और कोरोना से बचाव के उपायों (परिशिष्ट-4) का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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