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MP Board HS / HSS Exam - बोर्ड परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों (Regular Students) के लिए परीक्षा शुल्क (Fee Concession) में छूट सम्बन्धी जानकारी


MP Board HS / HSS Exam - बोर्ड परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों (Regular Students) के लिए परीक्षा शुल्क (Fee Concession) में छूट सम्बन्धी जानकारी 

MP Board परीक्षा में किन Students को परीक्षा शुल्क में रियायत (छुट) मिलती है?
बोर्ड परीक्षा में फीस छूट के क्या नियम है?

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों (Regular Students) को विभिन्न श्रेणियों में परीक्षा शुल्क में छूट (सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क से छूट / अर्द्ध परीक्षा शुल्क से छूट) दी जाती है, यह जानकारी mpbse द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी प्रवेश नीति में उल्लेखित जानकारी अनुसार दी जा रही है. MP Board द्वारा सम्पूर्ण / अर्द्ध परीक्षा शुल्क में छूट के प्रावधान इस प्रकार है –

सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क में छूट सम्बन्धी प्रावधान -

1. नेत्रहीन, मूक-बधिर, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी (मानसिक रूप से विकलांग) से पीड़ित परीक्षार्थी। C.M.H.0. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर (संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण)

2. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्यप्रदेश के शिक्षकों के पुत्र / पुत्रियां परीक्षार्थी। यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो। (प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी)

3. मण्डल के अधिकारी / कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियां परीक्षार्थी, यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो। (प्रमाणीकरण-मण्डल मुख्यालय एवं संबंधित संभागीय अधिकारी)

4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु प्रावधान -

(i) मध्य प्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय र 1.00 लाख से अधिक नहीं है।

(ii) मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थी यदि परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹1,08000/- (रूपये एक लाख आठ हजार) से अधिक नहीं है।

(i) केवल प्रथम अवसर के लिये सूपर्ण परीक्षा शुल्क छूट। आवेदन पत्र के मूल्य में छूट नहीं है।

 (ii) सम्बन्धित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति / जन जाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों लिए यह छूट रहेगी।

 


5. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र /771 /843 /2017 /20-2 भोपाल दि. 17.04.17 के अनुसार कुष्ट रोगियों के आश्रित बच्चों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।

6. पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (संबल योजना) के बच्चों को शुल्क में रियायत (म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-10 पार्ट 4/ 2018/ 20-2 भोपाल दि. 24.03.18 एवं क्रमांक एफ 44-10/2018/20-2 भोपाल दि. 30.07.18)

अर्द्ध परीक्षा शुल्क छूट सम्बन्धी प्रावधान -

1. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की पुत्रियां परीक्षार्थिनी, यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो। (प्रमाणीकरण - जिला शिक्षा अधिकारी)

2. महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹15,000/-से अधिक नहीं है। यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो। (तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र)

नियमित छात्रों को परीक्षा शुल्क में रियायत सम्बन्धी प्रावधान, मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण तथा विभिन्न प्रपत्र pdf देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

ये जानकारी भी देखिए - 

MP Board HS / HSS Exam Form Date – mpbse द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा फॉर्म की तिथियाँ 

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