MP Education – Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया Order
MP Education – Private School Fees के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग का नया Order :
पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में तथा पालकों से जबरन फीस की वसूली संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 54-4/2017/20-3 भोपाल दिनांक 01/03/2021 इस प्रकार है -
विषयः-पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में तथा पालकों से जबरन फीस की वसूली संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही बाबत.
संदर्भ-विभागीय पत्र दिनांक 04.04.2020. 16.05.2020, 04.09.2020, 09.12.2020 एवं दिनांक 22.12.2020
विषयांतर्गत कृपया संदर्भित विभागीय समसंख्यक परिपत्रों का अवलोकन करें। उक्त परिपत्रों के माध्यम से लॉक डाउन अवधि में तथा उसके पश्चात पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्देशों में मान, उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर में विभिन्न अशासकीय विद्यालयों एवं पालकों के संगठनों की फीस भुगतान से संबंधित याचिकाओं के संबंध में दिनांक 04.11.2020 को पारित निर्णय के प्रमुख बिन्दुओं को भी समाहित किया गया है।
2/ प्रश्नाधीन विषय के संबंध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी कमाक 3533/2021 प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन विरुद्ध राजस्थान सरकार में दिनांक 08.02.2021 को अंतरिम निर्णय पारित किया गया है, निर्णय की प्रति परि०-1 पर संलग्न है उक्त निर्णय तथा सदर्मित निर्देशों के अनुक्रम में निम्नलिखित अनुसार निर्देश जारी किए जाते है.-
1. निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए तथा इसके साथ-साथ शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संदर्भित परिपत्रों द्वारा नियत की गई फीस छात्रों/अभिभावकों से एकत्र कर सकेंगे। उक्त फीस छह समान किस्तो में ली जा सकेगी जो 05.03.2021 से प्रारंभ की जाकर 05.08.2021 को समाप्त होगी।
2. निजी विद्यालय प्रबंधन ऊपर दिए अनुसार बकाया एरियर्स / लंबित फीस की किस्त के भुगतान न किए जाने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास अथवा विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोकेगे. इस आधार पर उक्त विद्यार्थियों परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा।
3. उपर्युक्तानुसार भुगतान आदेश के संदर्भ में यदि किन्ही अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो रही है तो ऐसे अभिभावकों को यह छूट होगी की वे अपनी कठिनाई के संबंध में अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित स्कूल को प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उक्त अभ्यावेदन को सहानुभूतिपूर्वक विचारण में लिया जाकर प्रकरणवार निराकरण किया जाएगा।
4. उपरोक्तानुसार व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण प्रकिया को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र 2020-21 हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा यथा सूचित एवं नियत की गई फीस को अभिभावकों द्वारा देय समय अनुसार भुगतान किया जाना होगा।
5. अभिभावकों/छात्रों द्वारा शुल्क भुगतान न करने के आधार पर अथवा बकाया होने के आधार पर वर्ष 2021 की आगामी कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने हेतु किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया शुल्क के भुगतान के लिए सबधित अभिभावक/छात्र से अण्डरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाए।
उक्त निर्देश प्रदेश के समस्त सीबीएसई (CBSE Board), आईसीएसई (ICSE Board), म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MP Board) एवं अन्य बोर्ड से संबंद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की उल्लंघन की स्थिति अथवा पालको से जबरन फीस की वसूली इत्यादि संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही की जाये।
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