Header Ads

COVID-19 : MP Govt. New Guideline - विवाह आयोजनों में अधिकतम 250 लोगों की अनुमति रहेगी, कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से बढ़ोत्तरी को देखते हुए नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 05 जनवरी 2022

MP Govt. New Guideline, कोरोना गाइड लाइन नए निर्देश, दुकाने एवं व्यवसायिक प्रतिशाथान, स्कूल कब खुलेंगे, सिनेमा कब शुरू होंगे, कोचिंग क्लासेस कब से शुरू होगी, जनता कर्फ्यू का समय, नाईट कर्फ्यू, रेड जों वाले शहर - गाँव

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से बढ़ोत्तरी देखते हुए कोरोना के प्रतिबंधों में वृद्धि करते हुए नवीन दिशा-निर्देश (New Guideline) जारी किए. 

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 35-09/2020 / सी-2 / दो भोपाल, दिनांक 05 जनवरी, 2022 के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा-निर्देश, यह जानकारी आप Septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.

राज्य शासन व्दारा कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज़ की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 द्वारा जारी निर्देश के साथ निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

बड़े आयोजन मेले, विवाह आयोजन एवं अंतिम संस्कार / उठावना के सम्बन्ध में निर्देश 

1. सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे.

2. विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

3. अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । 

सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, कन्टेनमेंट जोन, कोविड उपयुक्त व्यवहार आदि के सम्बन्ध में निर्देश

4. समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा ।

5. जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें ।

6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे ।


उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन दिशा-निर्देश 05 जनवरी, 2022 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिनांक 23 दिसम्बर, 2021
 
नाईट कर्फ्यू, सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम 

1. प्रदेश में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा । 

2. समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं हैं 


स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ 
3. समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा है कि वह कोविड-19 की दोनों डोज लें । समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें ।

4. समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य / संचालक सुनिश्चित करें ।

मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों के सम्बन्ध में निर्देश 

5. समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज ले । जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन / मॉल प्रबंधन / मेला आयोजक सुनिश्चित करें ।

6. समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा


7. कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे ।

8. जिला प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये.


उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । 

पूर्व जारी दिशा निर्देश

परिशिष्ट – 1 कोविड- 19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार / अनुशासन

1. मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य (Inter State) एवं राज्यांतरिक (Intra State) आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य (Inter State) मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाये। यह जानकारी आप Septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.

2. दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जावे। “नो मास्क नो सर्विस" अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस” प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये।

3. अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें. इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

4.1 फेस मास्क (Face Mask)
फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है फेस मास्क पहनने में निम्न का पालन किया जाना चाहिए -

अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें।

सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे।

जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।

सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो मास्क नो मूवमेन्ट" का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जावे।


4.2 सामाजिक दूरी (Social distancing) एवं सैनिटाइजेशन

सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें (Stay at home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें (Social distancing) जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।

सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये।

सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोयें / सैनिटाइजर का उपयोग करें।

MP Govt. New COVID-19 Guide Line - MP गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा - निर्देश 15-06-2021 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.  

आपने Gyan Deep पर विजिट कियाथैंक्स। आपको यदि ज्ञान दीप की जानकारियां उपयोगी लगे तो कृपया शेयर अवश्य कीजिए।

https://septadeep.blogspot.com/p/blog-page_22.html

Telegram पर MP Education Gyan Deep की अपडेट पाने के लिए ज्ञानदीप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

MP Education Gyan Deep की अपडेट Whatsapp पर प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक   कर WhatsApp Group   Join कीजिए. 

कोई टिप्पणी नहीं

Gyan Deep. Blogger द्वारा संचालित.