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Private School Fees New Order : MP Education Department द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया

Private School Fees New Order : MP Education Department द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22  के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया

Private School Fees New Order : MP Education Department द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया

Private School Fees के सम्बन्ध में नया आदेश
सत्र 2021-22 में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों द्वारा प्रभारित फीस के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 50-4 / 2020 / 20-3 भोपाल दिनांक 08/07/2021

1. विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.12.2020 एवं 22.12.2020 का कृपया अवलोकन करें। उक्त परिपत्रों के माध्यम से कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में तथा उसके पश्चात् गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की फीस के भुगतान के संबंध माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 9293 / 2020 एवं अन्य समरूप प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2020 के पालन के अनुक्रम में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही परिपत्र दिनांक 01.03.2021 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के संबंध में निर्देशित किया गया था कि अशासकीय विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथा सूचित एवं नियत की गई फीस का अभिभावकों द्वारा देय समय अनुसार भुगतान किया जाना होगा।

2. कोविंड-19 संक्रमण की द्वितीय लहर एवं इसके कारण जनित परिस्थितियों के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2020 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:

2.1 आगामी आदेश तक गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों / अभिभावकों पर प्रभारित नहीं की जायेगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01,03.2021 द्वारा जारी निर्देश की कण्डिका 2 की उपकण्डिका 4 को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया जाता है।

2.2 शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी। अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश कमांक/ मान्यता / फीस विनियमन / 2021 / 880 दिनांक 29.06.2021 आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया जाता है।

2.3 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यदि किन्ही अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि की गई है तो ऐसी वृद्धि के फलस्वरूप एकत्र की गई फीस की राशि को संबंधित छात्रों की आगामी देय फीस से समायोजित की जाये।

उपर्युक्तानुसार निर्देशों प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य बोर्ड से संबंद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

>> प्राइवेट स्कूल  फीस के सम्बन्ध में  शिक्षा विभाग द्वारा जारी  आदेश PDF में देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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