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MP Education : विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order

MP Education : विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order

विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में DPI Order

DPI Order regarding use of School Premises for Non-Educational Purpose

विद्यालय प्रांगण को गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश क्र. भवन/सी/9/प्रांगन अनु/2019/171 भोपाल दिनांक 19 मार्च, 2019 के अनुसार निर्देश.

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पृष्ठांकन क्र. एफ-44-3/2014/ 20-2, दिनांक 17.02.2014 द्वारा शैक्षणिक सत्र के दौरान किन्हीं भी परिस्थितियों में शासकीय विद्यालयों के प्रागण में विवाह अथवा अन्य समारोह के आयोजन की अनुमति न किए जाने के आदेश प्रसारित किए गए है. शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के उपरांत यह देखने में आ रहा है कि कई स्तर पर विद्यालय प्रांगण का उपयोग विवाह समारोह अथवा अन्य सामाजिक अथवा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

शैक्षणिक सत्र समाप्त हो जाने के पश्चात् विद्यार्थी पढाई एवं परीक्षा के कार्य से मुक्त हो जाते है, ऐसी स्थिति में ग्रीष्मकालीन अवकाश में खेल मैदानों की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। खेल मैदानो का रख-रखाव एक चुनौती पूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके लिए नियमित रूप से कोई भी राशि स्कूलों को प्रदाय नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में यदि खेल मैदान का किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो मैदान में गड्ढे आदि किए जाने के कारण मैदान ख़राब हो जाता है।

उपरोक्त परिदृश्य में विद्यालय में स्थित खेल मैदान / परिसर को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत एतद द्वारा किसी भी समय में किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक आयोजनों हेतु दिया जाना उचित नहीं होगा।

शैक्षणिक सत्र समाप्त हो जाने के उपरांत स्थानीय जिला कलेक्टर से आग्रह कर विद्यालय की सम्पूर्ण भूमि नए सिरे से नामांकन किये जाने, सीमा चिन्ह स्थापित किया जाने अतिक्रमण होने की स्थिति में विधि के सम्यक अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रांगण का उपयोग शैक्षणिक सत्र के समाप्त हो जाने के उपरांत भी खेल मैदान के रूप में विद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु आरक्षित रखे जाते हैं तथा खेलकूद को बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे विद्यालय का वातावरण अध्ययन/अध्यापन हेतु और बेहतर होगा।

निर्देश से समस्त अधीनस्थों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए विद्यालय प्रांगण के उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन की अपेक्षा भी तब तक न की जाए, जब की ऐसा किया जाना अति अत्यावश्यक हो।

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