प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर
Tribal to Education Department Deputation
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को कार्य मुक्त नहीं करने के जारी किये निर्देश
प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने आदेश क्रमांक / एनसी / सी / प्रतिनियु / कार्यमुक्त / 2021 / 1142 भोपाल, दिनांक 17/08/2021 द्वारा प्राचार्यों को निर्देश दिए कि आगामी निर्देश तक शिक्षा विभाग में प्रति नियुक्ति पर पदस्थ शिक्षकों को कार्यमुक्त न करे.
वर्ष 2019-20 में हुई थी प्रतिनियुक्ति - जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षकों को कार्य मुक्त नहीं करने विषयक निर्देश जारी करते हुए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश दिए कि वर्ष 2019-20 के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.2 के तहत जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किए जाने हेतु आयुक्त, लोक शिक्षण को अधिकृत किया गया था। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. इस अनुक्रम में आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा लगभग 950 शिक्षकों को जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था। यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.
प्राचार्यों द्वारा माँगा गया था मार्ग दर्शन - स्कूल शिक्षा विभाग में पदस्थ किए गए उक्त शिक्षकों की दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर उक्त शिक्षकों को संस्था के प्राचार्यों द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.
राज्य स्तर से होगा निर्णय - इस संबंध में स्पष्ट करते हुए निर्देश में खा गया कि उक्त शिक्षकों की आगामी सेवाओं के संबंध में आवश्यक निर्णय की प्रक्रिया राज्य स्तर पर प्रचलन में है, अतएव इस संबंध में आगामी निर्देश प्रसारित होने तक जनजातीय कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शिक्षकों को स्वमेव कार्य मुक्त नहीं किया जावे।
प्राचार्यों द्वारा कार्यमुक्त करना गलत, पुनः कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश - DPI द्वारा निर्देश में कहा गया कि चूंकि उक्त पदस्थापना की कार्यवाही इस कार्यालय से की गई है। अतः यदि किन्हीं शिक्षकों को संबंधित संस्था के प्राचार्यों द्वारा कार्यमुक्त करने संबंधी कार्यवाही की गई है तो उक्त कार्यवाही अनुचित है एवं ऐसे शिक्षकों को पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जाए.
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 17/08/2021
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