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MP Teachears Recruitment New Rules - शिक्षक भर्ती नियम 2018 में बड़ा संशोधन, अब शिक्षक भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन होगा, संशोधित शिक्षक भर्ती नियम यहाँ देखिये.

MP Teachears Recruitment New Rules : Amendment in Teacher Recruitment Rules 2018

एमपी शिक्षक भर्ती नए नियम : शिक्षक भर्ती नियम 2018 में संशोधन

MP Teachears Recruitment New Rules : Amendment in Teacher Recruitment Rules 2018  एमपी शिक्षक भर्ती नए नियम : शिक्षक भर्ती नियम 2018 में संशोधन

शिक्षक भर्ती नियम 2018 में बड़ा संशोधन, अब शिक्षक भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन होगा, संशोधित शिक्षक भर्ती नियम यहाँ देखिये. 

शिक्षक भर्ती नियम 2018 में प्रमुख संशोधन -

  • शिक्षक चयन परीक्षा का आयोजन होगा.
  • शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालीफाई होना आवश्यक.

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018" में संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 610] भोपाल दिनांक 1 दिसम्बर 2022 (क्रमांक एफ-1-8 /2022 /20-1) जारी किया गया है. 

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर 2022 के अनुसार "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018" में प्रमुख संशिधन इस प्रकार है –

स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति

नियम-5 में,

(दो) उप नियम (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:- 

"(ग) स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति - यदि पदोन्नति पदों की रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है, और उपयुक्त शिक्षक वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध हैं, तब संबंधित पद का नियुक्ति प्राधिकारी आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगा।

ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शिक्षक का वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा। परन्तु वह तब तक ऐसे उच्चतर पद को धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसा शिक्षक ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है। ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी, ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नत किसी शिक्षक द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिस पर वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है।"

MP Teachers Selection Exam

शिक्षक चयन परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में

3. नियम 8 में उप नियम ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(5) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी जिसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक पृथक चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी।" 

नियम प्रवृत्त होने के पश्चात् सीधी भर्ती इन नियमों से

4. नियम 11 में, -

(एक) उप नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक, संगीत (गायन, वादन) माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन, वादन) प्राथमिक शिक्षक, नृत्य, प्राथमिक शिक्षक, आई.टी के पदों पर सीधी भर्ती, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन होगी

"(2) शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद अयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी।" 

शिक्षक चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे

(तीन) उप नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

"शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी" । यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.

पदोन्नति के सम्बन्ध में टीप -

राष्ट्रपति / राज्यपाल पुरूस्कार प्राप्त माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को पारी बाहर पदोन्नति

ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने शिक्षकों के राष्ट्रीय / राज्य योजना पुरूस्कार स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रपति / राज्यपाल पुरूस्कार प्राप्त किया हो उन्हें पारी बाहर पदोन्नति दी जाएगीः

परन्तु उसे वरिष्ठ वेतनमान / समयमान वेतनमान ( टाईप-पे-स्केल) या तत्स्थानी उच्चतर वेतनमान प्राप्त हुआ हो तथा पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हो ।

हाई स्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति पर 3 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापना अनिवार्य 

हाईस्कूल के प्राचार्य के पद पर पदौन्नत किया हो, उसे 3 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से पदस्थ किया जाएगा। 

हाई स्कूल प्राचार्य पदोन्नति के बाद शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा 

पदौन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण किये जाने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं. इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को एक वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

"मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018" में संशोधन (संशोधित गजट) PDF में देखने / डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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