Benefit of Death-cum-Retirement Gratuity for NPS Employee - क्या NPS अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को Gratuity मिलेगी?
Benefit of Death-cum-Retirement Gratuity for NPS Employee
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को मत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान का लाभ देने सम्बन्धी वित्त विभाग का आदेश यहाँ देखिये
क्या NPS अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को Gratuity मिलेगी?
Under the National Pension Scheme, the benefit of death-cum-retirement contribution and withdrawal of pension money to the government servants of the state.
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को मत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन धन से प्रत्याहरण का लाभ के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 9-11 / 2017 / नियम / चार, भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2018 इस प्रकार है -
MP Finance Department Order
विषय - राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को मत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन धन से प्रत्याहरण का लाभ ।
मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (पूर्व नाम नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना) लागू की गई है।
2/ राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को, योजनान्तर्गत उनके खाते में जमा राशि में से सेवाकाल में प्रत्याहरण की तथा म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति / सेवाकाल में मृत्यु होने पर, मृत्यु- सह सेवानिवृत्ति उपादान के समान वर्तमान में पात्रता नहीं है।
3/ अतः राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया गया है कि :-
(अ) राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु-सह-: -सेवानिवृत्ति उपादान की पात्रता होगी ।
(ब) राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता विशेष परिस्थितियों में संचित पेंशन धन राशि से भारत के राजपत्र में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 के अनुसार आहरण कर सकेंगे।
(स) अभिदाता के सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व योजना में अंशदान का कटौत्रा बंद किया जाएगा ।
4/ उपर्युक्त (ब) एवं (स) के संबंध में प्रक्रिया संबंधी निर्देश पृथक से प्रसारित किए जाएंगें ।
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग का आदेश
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