Tribal Teachers Uchch Pad Prabhar Update - जनजातीय कार्य विभाग में उच्च पद प्रभार हेतु गोपनीय प्रतिवेदन में छुट सम्बन्धी आदेश जारी, आदेश यहाँ देखिये
Tribal Department Uchch Pad Prabhar Update
जनजातीय कार्य विभाग में भी उच्च पद प्रभार हेतु गोपनीय प्रतिवेदन में छुट सम्बन्धी आदेश जारी
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत विभिन्न वर्गों के शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में गोपनीय प्रतिवेदनों में छूट प्रदान करते हुए विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर उच्च पद का प्रभार देने के सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश ने आदेश क्रमांक/शिक्षा स्था-2/1045/2023/17515 भोपाल दिनांक 04/09/2023 जारी किया है.
ट्राइबल विभाग अंतर्गत शिक्षकों को उच्च पद प्रभार हेतु गोपनीय प्रतिवेदनों में छुट सम्बन्धी आदेश इस प्रकार है -
(संदर्भ - 1. शासन का पत्र क्रमांक 1016/1081347/ 2023/25/1 भोपाल दिनांक 24.07.2023, 2. शासन का पत्र क्रमांक 1240/1508818 / 2023/25/1 भोपाल दिनांक 28.08.2023, 3. आयुक्त, लोक शिक्षण का पत्र क्रमांक /स्था. -02/ब/53/2023/1069 भोपाल दिनांक 04.05.2023, 4. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / शिक्षा स्था. - 2/1045/2023/14392 दिनांक 18-07-2023)
मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के संदर्भ में विभाग अंतर्गत कार्यरत शासकीय सेवको को नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार उच्च पद का प्रभार प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी तारतम्य में शिक्षक संवर्ग के उच्च पद का प्रभार दिये जाने की कार्यवाही की जाना है। उच्च पद का प्रभार देने संम्बंधी प्रक्रिया समय-सीमा में सम्पादित की जाना है।
अपवाद स्वरुप एक बार के लिए गोपनीय चरित्रावली से छूट
उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया में पुराने शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक/उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानाध्यापक मा.वि.) एवं नवीन शिक्षक संवर्ग (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक) के लोक सेवकों की संख्या अधिक होने से उनकी गोपनीय चरित्रावली अवधि (मार्च 2016 से 2022 तक) के संकलन में अधिक समय लग सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से अपवाद स्वरूप एक बार के लिये यह निर्णय लिया गया है, कि उच्च पद प्रभार देने संबंधी कार्यवाही में गोपनीय चरित्रावली की उपलब्धता छूट देते हुए उपरोक्त शासकीय सेवकों की वरिष्ठता तथा विभागीय जाँच / आपराधिक प्रकरण / न्यायालीन प्रकरण / अन्य जाँच इत्यादि कर जानकारी दण्ड प्रभावशील होने तथा विजिलेंस की दृष्टि से क्लीयर होने का प्रमाण पत्र, अनाधिकृत अनुपस्थिति इत्यादि की जानकारी परीक्षण कर तद्नुसार नियंत्रण कर्ता अधिकारी से प्राप्त करे तब योग्य लोक सेवकों को उच्च पद का प्रभार देने के संबंध में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए उक्त कार्यवाही दो सप्ताह की समय सीमा में संपादित की जायें ।
उच्च पद प्रभार देने की प्रक्रिया समय सीमा में सम्पादित करने के निर्देश
उक्त संवर्गों के संबंध में उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया उपलब्ध रिक्त पदों हेतु निर्धारित समय-सीमा में संपादित किया जाये साथ ही संबंधित लोक सेवकों की गोपनीय चरित्रावली के मतांकन एवं संधारण के संबंध में गोपनीय चरित्रावली (अवधि मार्च 2016 से 2022 तक) आगामी 03 माह की अवधि में नियुक्ति कर्ता अधिकारी द्वारा संधारित कर संबंधित कार्यालय में रखी जावे।
उपरोक्त निर्देशों एवं शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 के अनुरूप उच्च पद के प्रभार की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में संपादित किया जाये।
उच्च पद प्रभार में गोपनीय चरित्रावली से छूट सम्बन्धी आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग का आदेश
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