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क्रमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है, DPI निर्देश यहाँ देखिये

Educational Qualification for Promotion : क्रमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है.

Educational Qualification for Promotion : कमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है, DPI निर्देश यहाँ देखिये

MP Education Department :  शिक्षकों के समान नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 12/24 वर्षीय क्रमोन्नत वेतनमान के लिये शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश जारी 

आदेश क्रमांक था दिनांक - आदेश क्रमांक  स्था-3/एच/835/नवीन शिक्षक संवर्ग क्रमो. वे.मान/2018-2024/2327 भोपाल, दिनांक 09-08-2024 

आदेश का विषय - शिक्षकों के समान नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 12/24 वर्षीय क्रमोन्नत वेतनमान के लिये शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।

संदर्भ:-संचालनालय का परिपत्र क्रमांक / स्थापना-3/एक/तृतीय क्रमो.वे. मान/348/2018 /2024/1744-1745, दिनांक 25.06.2024

Educational Qualification for Promotion

आदेश का विवरण - विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुमोदन अनुसार शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक एवं शिक्षक यूडीटी) को क्रमोन्नत वेतनमान के लिये शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, निर्देश जारी किये गये थे। नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षक को भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17 मार्च, 1999/19 अप्रैल 1999 के अनुक्रम में कमोन्नति वेतनमान (promotion pay scale) दिये जाने का प्रावधान है। अतः नवीन शैक्षणिक संवर्ग यथा प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षक के लिये भी उक्त अनुसार ही क्रमोन्नति की पात्रता देखने की व्यवस्था है। कमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है।"

यह भी संज्ञान में आया है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कई प्रकरणों में अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन का पत्र भेजकर प्रकरणों को लंबित रखते है। यह स्थिति उचित नहीं है। भविष्य में अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन न मांगे। 

प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश संयुक्त संचालक के स्तर से जारी होंगे। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह में, निराकरण कर कार्यवाही पूर्ण कर सूचित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

कमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है, DPI निर्देश 09-08-2024 

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