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Guest Special Educator (CWSN ) in schools - विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की होगी नियुक्ति, अतिथि स्पेशल एजुकेटर व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश एवं समय सारणी यहाँ देखिये

Guest Special Educator will be appointed in schools

Guest Special Educator will be appointed in schools, विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की होगी नियुक्ति, अतिथि स्पेशल एजुकेटर व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश एवं समय सारणी यहाँ देखिये

विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की होगी नियुक्ति, अतिथि स्पेशल एजुकेटर व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश एवं समय सारणी यहाँ देखिये 

School list of Special Educator 2024-25 - स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची देखने की लिंक पोस्ट में आगे दी गई है.

समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha), समग्र शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश (सेकेण्ड्री एजुकेशन) लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल

आदेश क्रमांक/CWSN/अतिथि स्पेशल एजुकेटर / 2024-25/2516, भोपाल, दिनांक- 20/08/2024

विषय - समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में। 

संदर्भः-क्रमांक /स.शि.अ./CWSN/AWP/वि.अति.शि./2023-24/1233 भोपाल, दिनांक 06.07.2023

समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में आदेश इस प्रकार है –

1. समग्र शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाये जाने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा के सुचारू संचालन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के सफल समावेश हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु समग्र शिक्षा अभियान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में अतिथि स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान है।

2. वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये -

2.1 जिलेवार विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल https://vimarsh.mp.gov.in पर अतिथि विशेष शिक्षक हेतु उपलब्ध है। विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये। (स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची यहाँ देखिये)

समय-सारणी निम्नानुसार है -

2.2 अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आंमत्रण हेतु समय सारणी

स.क्र. अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण समय सीमा
1 जिन विद्यालयों में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 2023-24 से आमंत्रित किये गये थे उन विद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थी को यथावत अमंत्रित करें। 22 अगस्त 2024 तक
2 ऐसे विद्यालय जहां विगत वर्ष में अतिथि स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नहीं थे उन विद्यालयों के लिए अभ्यधी स्कूल में आवेदन करें। 28 अगस्त 2024 तक
3 तालिका के बिंदु क्रमांक-2 के अनुसार प्राप्त आवेदनों की मैरिट सूची को एस.एम.डी.सी. की बैठक में अनुमोदन उपरांत अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित करना। 29 अगस्त 2024 तक
4 आमंत्रित किये गये अतिथि स्पेशल एजुकेटर की विद्यालय में उपस्थिति। 31 अगस्त 2024
5 विमर्श पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि करना। 31 अगस्त 2024 तक

3. संस्था प्रमुख प्रत्येक आवेदक के 2024-25 के स्कोर कार्ड को GFMS पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें।

4. अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SSS2-Special Educator के पैनल के अनुसार मैरिट के आधार पर आमंत्रित किये जाये। किसी भी स्थिति भी बिना स्कोर कार्ड वाले आवेदक को आंमत्रित नही किया जाये।

5. अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SSS2-Special Educator के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः स्पेशल एजुकेटर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग-02 के निर्धारित मानदेय के अनुसार देय होगा, जिसका भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जायेगा।

6. विद्यालय द्वारा अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुये पैनल बनाया जाए तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। एस.एम.डी.सी. की बैठक के कार्यवाही विवरण को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए।

7. विद्यालय में जिस दिव्यांगता के विद्यार्थी की संख्या अधिक हो उस दिव्यांगता के विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अन्य स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जा सकता है।

8. अथिति स्पेशल एजुकेटर को संलग्न परिशिष्ट में अंकित दायित्वों की पूर्ति करनी होगी।

9. अतिथि स्पेशल एजुकेटर को प्रतिमाह किए गए कार्यों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी तथा ए.डी.पी.सी. द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि उक्त निर्देशों एवं समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जाए।

स्पेशल एजुकेटर द्वारा किये जाने वाले कार्य (Work done by Special Educator)

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन।

2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का औपचारिक व कार्यसाधक मूल्यांकन करना।

3. दिव्यांग विद्यार्थियों की अकादमिक अवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अकादमिक एवं व्यवहारिक रूप से सहयोग करना।

4. दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने हेतु विद्यालय में शिक्षण माहौल निर्मित करना। विद्यालय एवं कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करना। 

5. IEP (Individualized Education Plan) के माध्यम से शिक्षण कार्य कराना। 

6. दिव्यांग विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता अनुसार उनके लिए सीखने के तरीके विकसित कर उन्हें मुख्य धारा में लाना।

7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम उचित सुधार व अनुकूल करने हेतु सुझाव देना।

8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर उन क्षेत्रों में विशेष समझ देना जो नियमित कक्षा में नहीं समझ पाए है।

9. सामान्य शिक्षा अंतर्गत सामान्य कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थी का सामंजस्य स्थापित करना।

10. नियमित कक्षा शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की अकादमिक अथवा अन्य कोई समस्या एवं समाधान के बारे में सलाह देना और कक्षा स्तर पर अकादमिक समझ विकसित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना।

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना। यदि ऐसा बच्चा ड्राप आउट होता है तो कारण का पता लगाकर समाधान खोजना।

12. दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना की उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो।

13. चिन्हित बच्चों का आकलन कर उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना एवं उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना।

14. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन शिविर का आयोजन एवं सहयोग। 

15. दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रदाय सुविधा भत्तों के लिए उनका चिन्हांकन कर जानकारी एकत्रित करना और भत्ते एवं अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

16. संसाधन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओ और सहायक उपकरण, थैरेपी आदि का लाभ दिव्यांग विद्यार्थियों तक पहुंचना।

17. सामर्थ्य प्रदर्शन एवं सामाजिक समावेश हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधयों का आयोजन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चत करना। 

18. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा उनके पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान करना एवं पालकों तथा समाज को प्रेरित करना तथा सलाह देना।

19. CWSN के पालकों की काउन्सिलिंग एवं प्रशिक्षण आयोजन में सहयोग करना। 

20. स्पेशल एजुकेटर द्वारा कार्यरत संस्था के साथ-साथ समीपस्त विद्यालयों में दर्ज दिव्यांग विद्यार्थियों

>>> CWSN Students के लिए स्कूलों में होगी Special Educator की नियुक्ति, DPI Order यहाँ देखिये 

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