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Counseling of Surplus Science Teachers - विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 27.09.2024 को

विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 27.09.2024 को

Counseling of Surplus Teachers of Science Subjects

Counseling of Surplus Teachers of Science Subjects

श्रेणी 2 के विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयकलोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल का आदेश क्रमांक / E₂/UCR/PA/31, भोपाल, दिनांक 25.09.2024 इस प्रकार है -

राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 08.09.2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है -

दिनांक 27.09.2024 को काउंसलिंग

1. विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से, जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। विज्ञान विषय के अतिशेष शिक्षकों को, शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 27.09.2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से काउंसलिंग की जाएगी।

26-09-2024 तक दे सकते हैं अभ्यावेदन 

2. अतिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है कृपया सर्वसंबंधितों को सूचित करें कि अतिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 26.9.2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिनमें 3 से कम शिक्षक हैं अथवा गणित का शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो विज्ञान के शिक्षक को अतिशेष नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हायरसेकेण्डरी स्कूलों में यदि वर्ग 1 जीवविज्ञान में रिक्त पद हैं तो वर्ग 2 में विज्ञान विषय के शिक्षक को अतिशेष नहीं किया गया है।

4. जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 26.9.2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगें तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगें तथा गूगल शीट में प्रविष्ठि करेंगें।

5. निराकरण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रेकार्ड के साथ दिनांक 26.9.2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगें। विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 27.9.2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगें।

6. चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अतिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होगें।

फाइनल रिक्तियों का प्रकाशन दिनांक 26.9.2024 को 5 बजे तक

7. जिलों में वर्ग-2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल / कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। कतिपय जिलों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वास्तविक रिक्तियों को काउंसलिंग शुरू हाने से पूर्व कार्यालय में चस्पा नहीं किया जाता है अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त संचालक के प्रतिनिध यह सुनिश्चित करेंगें कि कल दिनांक 26.9.2024 को 5 बजे तक रिक्तियों का प्रमाणीकरण कर उक्त रिक्तियो की पीडीएफ फाइल संबंधितों को शेयर की जाए ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भली-भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावें।

8. रिक्तियों का प्रमाणीकरण जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा यदि इसमें कोई भी विसंगति उद्भूत होती है तो जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा

काउंसलिंग 27.9.2024 को प्रातः 11.00 बजे से

9. काउंसलिंग 27.9.2024 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ होगी। अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगाः-

9.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक का पद संभागीय केडर का है अतः संभाग स्तर से काउंसलिंग होगी। अतः संभाग में विज्ञान विषय के लोक सेवकों के लिए संभाग के समस्त जिलों की रिक्तियों को विचारण (कंसीडर) किया जाएगा।

9.2 सर्वप्रथम अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। काउसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषयमान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा।

9.3 तदुपरांत अतिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

9.4 गूगलशीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा।

10. काउंसलिंग प्रकिया समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किसी कारण से अवकाश पर है उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट-1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी।

11. प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु संभाग स्तर से नामांकित एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेगे। 

12. संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाईन काउंसलिंग करेंगें। समस्त संयुक्त संचालक एक webex लिंक जिलों के साथ शेयर करेगें।

13. राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत् रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर स एक अन्य webex लिंक के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुडी रहेगी। संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय-समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराऐंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

पदस्थापना आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा

14. काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाऐगे।

15. जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 28.08.2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्टकापी में संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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