Tribal Department CM Rise School Admission Rules - जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में सीएम राइज विद्यालयों के लिए नई प्रवेश नीति 2025-26 जानिए कैसे मिलेगा प्रवेश?
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में सीएम राइज विद्यालयों के लिए नई प्रवेश नीति: जानिए कैसे मिलेगा प्रवेश? (2025-26 सत्र)
Tribal Affairs Department CM Rise School Admission Rules
आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा जारी नवीनतम आदेश (क्रमांक सीएम राइज / /2025/10869, दिनांक 02/06/2025) के अनुसार, प्रदेश के सीएम राइज विद्यालयों (CM Rise Schools) में सत्र 2025-26 के लिए विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने की प्रक्रिया तय की गई है। यह नीति विद्यालय भवनों की निर्माण स्थिति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में लागू होगी।
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के कई सीएम राइज विद्यालयों के नवीन भवन निर्माण पूर्ण हो चुके हैं या जून 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। आइए, विस्तार से जानते हैं इस प्रवेश नीति के प्रमुख बिंदु:
1. निर्माण पूर्ण विद्यालय (31 मई 2025 तक पूर्ण भवन)
- सूची: ऐसे विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है।
- प्रवेश क्षेत्र: संकेंद्रित वृत्त (Co-Centric Circle) प्रणाली लागू होगी।
- केंद्र: सीएम राइज विद्यालय का भवन।
- परिधि: केंद्र से 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित शासकीय विद्यालयों (Government Schools) में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र होंगे।
सीएम राइज विद्यालय नवीन प्रवेश प्राथमिकता क्रम:
- सबसे पहले: 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को कक्षावार प्रवेश।
- रिक्तियों के आधार पर: यदि रिक्तियां बचती हैं, तो क्रमशः अगली परिधियों (20 किमी तक) के शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश।
- दूरी प्राथमिकता: एक ही परिधि/विद्यालय से यदि रिक्तियों से अधिक आवेदन हों, तो सीएम राइज विद्यालय के निकटतम निवासी विद्यार्थियों को प्राथमिकता।
प्रारंभिक कक्षाएं (Entry Level - जैसे कक्षा 1, 6 या 9):
- RTE का पालन करते हुए, 1 किमी परिधि में निवासरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता।
- रिक्तियों से अधिक आवेदन: लॉटरी (Draw) द्वारा चयन।
- पर्याप्त आवेदन न होने पर: क्रमशः अधिक दूरी पर निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश।
2. भवन निर्माण पूर्ण पर हस्तांतरित न होने वाले विद्यालय
प्रारंभिक कक्षाएं: ऊपर बताई गई कंडिका 1.5 एवं 1.6 (1 किमी परिधि प्राथमिकता और लॉटरी/दूरी का क्रम) का पालन किया जाएगा।
शेष कक्षाओं में रिक्तियां: यदि कोई रिक्तियां हों, तो क्रमशः निकटतम शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत या निवासरत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
3. जून 2025 तक भवन हस्तांतरण की संभावना वाले विद्यालय
सूची: ऐसे विद्यालयों की पृथक सूची जारी की जाएगी।
प्रवेश क्षमता: प्रवेश नवनिर्मित भवन की क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि वर्तमान में उपयोग हो रहे विद्यालय भवन की क्षमता के अनुसार ही किया जाएगा।
प्रारंभिक कक्षाएं: कंडिका 1.5 एवं 1.6 का पालन (1 किमी परिधि प्राथमिकता और लॉटरी/दूरी का क्रम)।
शेष कक्षाओं में प्रवेश: कंडिका 2.2 के अनुसार, अर्थात निकटतम शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को रिक्तियों के आधार पर प्रवेश।
4. प्रवेश प्रक्रिया: सरल और सुविधाजनक
सहमति पत्र: आस-पास के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थियों से सहमति पत्र (Consent Form) प्राप्त किया जाएगा।
डाटा स्थानांतरण: विद्यार्थियों का डाटा संचालनालय (Commissionerate), जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा सीधे सीएम राइज विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा।
लक्ष्य: इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि अभिभावकों या विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए अलग से कोई आवेदन पत्र (Separate Admission Form) न भरना पड़े। प्रक्रिया को सरल और कागज रहित बनाना है।
आदेश में समस्त सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य और समस्त प्राचार्य, सीएम राइज विद्यालयों को उपरोक्त निर्देशों के अनुसार समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार का यह कदम सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और स्थानीय छात्रों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। संकेंद्रित वृत्त (Co-Centric Circle) प्रणाली से निकटवर्ती क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पाने का प्राथमिक अवसर मिलेगा। डाटा स्थानांतरण की व्यवस्था अभिभावकों के लिए सुविधा को बढ़ाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी यह प्रवेश नीति शैक्षिक समानता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई प्रतीत होती है।
Tribal Affairs Department Sandipani (CM Rise) School Admission Rules in PDF - जनजातीय कार्य विभाग संदीपनि (सीएम राइज) विद्यालय प्रवेश नियम PDF में यहाँ देखिये.
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