MP Tribal Affairs Department Leave Sanction Rules 2026 - जनजातीय कार्य विभाग: अवकाश स्वीकृति अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन आदेश 2026
MP Tribal Affairs Department Leave Sanction Rules 2026 | MP Education Gyan Deep
मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अवकाश स्वीकृति अधिकारों में संशोधन आदेश (15 जून 2026) जारी। जानें अर्जित अवकाश, प्रसूति अवकाश के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।
जनजातीय कार्य विभाग: अवकाश स्वीकृति अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन आदेश 2026
अवकाश की श्रेणी और लागू होने वाले नियम
यह आदेश मुख्य रूप से अर्जित अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश, अदेय अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश, और संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में है अंगीकृत अधिकारों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
| स्तर / कार्यालय | कर्मचारी/अधिकारी श्रेणी | अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी | प्रत्यायोजित अधिकार की सीमा |
|---|---|---|---|
| जिला स्तर | तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी | कार्यालय प्रमुख | एक बार में 180 दिन तक |
| जिला स्तर | द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी | संभागीय उपायुक्त (जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर) | एक बार में 180 दिन तक |
| संभागीय स्तर | तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी | कार्यालय प्रमुख | एक बार में 180 दिन तक |
| संभागीय स्तर | द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी | संभागीय उपायुक्त (स्वयं के प्रकरण को छोड़कर) आयुक्त जनजातीय कार्य (संभागायुक्त की अनुशंसा पर) |
एक बार में 180 दिन तक |
| परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र | द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी | कार्यालय प्रमुख | एक बार में 180 दिन तक |
| परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र | प्राचार्य | संबंधित विभागाध्यक्ष | एक बार में 180 दिन तक |
| राजस्तरीय कार्यालय | चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी | कार्यालय प्रमुख | एक बार में 180 दिन तक |
| राजस्तरीय कार्यालय | द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी | संबंधित विभागाध्यक्ष | एक बार में 180 दिन तक |
महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें
- 180 दिन से अधिक का अवकाश: एक बार में 180 दिन से अधिक अवकाश की स्वीकृति सभी संवर्गों के लिए मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ही जारी की जा सकेगी ।
- विश्राम अवकाश (Vacation Duty): वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 13 अगस्त 2008) के प्रावधान अनुसार, शैक्षणिक संवर्गों को विश्राम अवकाश की अवधि में ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार यथावत् रहेंगे ।
- पात्रता: अवकाश की पात्रता मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 की कण्डिका 27 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार होगी ।
यह आदेश प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन (गुलशन बामरा) द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।
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