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MP Tribal Affairs Department Leave Sanction Rules 2026 - जनजातीय कार्य विभाग: अवकाश स्वीकृति अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन आदेश 2026

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MP Tribal Affairs Department Leave Sanction Rules 2026 | MP Education Gyan Deep

मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अवकाश स्वीकृति अधिकारों में संशोधन आदेश (15 जून 2026) जारी। जानें अर्जित अवकाश, प्रसूति अवकाश के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।

जनजातीय कार्य विभाग: अवकाश स्वीकृति अधिकारों में महत्वपूर्ण संशोधन आदेश 2026

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MP Tribal Affairs Department Leave Sanction Rules 2026
मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग (मंत्रालय भोपाल) द्वारा दिनांक 15-06-2026 को एक महत्वपूर्ण संशोधित आदेश जारी किया गया है । विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.02.2026 द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे । इस नए आदेश (क्रमांक: 1/0007/2026-ESTB-4-CTD/TRD/E-1055863) के तहत पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अवकाश स्वीकृति के अधिकार पुनः निर्धारित किये गए हैं ।

अवकाश की श्रेणी और लागू होने वाले नियम

यह आदेश मुख्य रूप से अर्जित अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश, अदेय अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश, और संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में है अंगीकृत अधिकारों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

स्तर / कार्यालय कर्मचारी/अधिकारी श्रेणी अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी प्रत्यायोजित अधिकार की सीमा
जिला स्तर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्यालय प्रमुख एक बार में 180 दिन तक
जिला स्तर द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी संभागीय उपायुक्त (जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर) एक बार में 180 दिन तक
संभागीय स्तर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्यालय प्रमुख एक बार में 180 दिन तक
संभागीय स्तर द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी संभागीय उपायुक्त (स्वयं के प्रकरण को छोड़कर)
आयुक्त जनजातीय कार्य (संभागायुक्त की अनुशंसा पर)
एक बार में 180 दिन तक
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्यालय प्रमुख एक बार में 180 दिन तक
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्राचार्य संबंधित विभागाध्यक्ष एक बार में 180 दिन तक
राजस्तरीय कार्यालय चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कार्यालय प्रमुख एक बार में 180 दिन तक
राजस्तरीय कार्यालय द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी संबंधित विभागाध्यक्ष एक बार में 180 दिन तक

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

  • 180 दिन से अधिक का अवकाश: एक बार में 180 दिन से अधिक अवकाश की स्वीकृति सभी संवर्गों के लिए मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ही जारी की जा सकेगी ।
  • विश्राम अवकाश (Vacation Duty): वित्त विभाग के परिपत्र (दिनांक 13 अगस्त 2008) के प्रावधान अनुसार, शैक्षणिक संवर्गों को विश्राम अवकाश की अवधि में ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार यथावत् रहेंगे ।
  • पात्रता: अवकाश की पात्रता मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 की कण्डिका 27 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार होगी ।

यह आदेश प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन (गुलशन बामरा) द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है ।

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FAQ (Frequently Asked Questions)

प्रश्न 1: एक बार में 180 दिन से अधिक के अवकाश की स्वीकृति कौन देगा?
उत्तर: 180 दिन से अधिक अवकाश की स्वीकृति सभी संवर्गों के लिए केवल मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ही दी जा सकेगी ।
प्रश्न 2: जिला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का अवकाश कौन स्वीकृत करेगा?
उत्तर: जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संभागीय उपायुक्त 180 दिन तक का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं ।
प्रश्न 3: परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य का अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसे है?
उत्तर: संबंधित विभागाध्यक्ष एक बार में अधिकतम 180 दिन तक प्राचार्य का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं ।

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