Shikshako ko Arjit Avkash mp education Department : विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गो को अवकाश सुविधा ।
विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गो को अवकाश सुविधा ।
विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग को ग्रीष्मावकाश के लाभ से वंचित किया जाता है तो उन्हें नियमानुसार अर्जित अवकाश (Arjit avkash) की पात्रता के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक /वित्त/आडिट/अ/2016/99 भोपाल , दिनांक 20/04/2016 द्वारा निर्देश जारी किए गए ।
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश (DPI MP) द्वारा विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा एवं अर्जित अवकाश तथा अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में निर्देश इस प्रकार है -
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के कमांक 419/2000/ नियम/चार दिनांक 16 जून 2008 द्वारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से स्थिति में उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान दी गई है.
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2/2006/नियम/ चार दिनांक 13 अगस्त 2008 द्वारा उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासनिक अधिकार को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है.
1 | सम्बन्धित कलेक्टर | एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस |
2 | विभागाध्यक्ष | एक वर्ष में अधिकतम 30 दिवस |
भविष्य में शासनादेशों के अधीन समर्पण का लाभ न होने पर अनियमितता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जावेगी.
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