Header Ads

MP Education : जानिए Adhyapak Samvarg के लिए अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में Missing अंशदान का समायोजन के सम्बन्ध में ।

MP Education :  Adhyapak Samvarg Missing NPS contribution

Adhyapak Samvarg : Missing NPS अंशदान के समायोजन के संबंध में कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश दिनांक 04/04/2015.

अध्यापक संवर्ग के लिए लागू अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग में संविलियन की तिथि से अंशदान कटोत्रा होना शुरू होता है। अध्यापक संवर्ग में संविलियन प्रक्रिया में विलम्ब से  होने पर निर्धारित समय पर कटोत्रा नहीं होता है।



जैसे जुलाई 2013 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के संविलियन आदेश देरी से जारी हुए, कुछ जिलों में अगस्त, सितम्बर तो कुछ जिलों में अक्टूबर में आदेश हुए।

NPS ACCOUNT देरी से ओपन होने पर पिछले अंशदान का क्या होगा ? 

संविलियन आदेश जारी होने के बाद ही PRAN नम्बर हेतु प्रक्रिया प्रारंभ होती है और Pran नम्बर allotment के बाद ही कटोत्रा शुरू होता है। इस प्रक्रिया में एक से डेढ़ माह और लग जाता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक संवर्ग में संविलियन तिथि से अंशदान कटौती नहीं हो पाती है। 



Missing अंशदान के लिए क्या करना होगा ? 

कुछ मामलों में पोर्टल पर वेतन से कटौती तो होती है किन्तु nps खाते में राशि जमा नहीं हुई है।  कई अध्यापकों ने इस बारे में जानना चाहा है। 

अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना में Missing अंशदान के समायोजन के सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश द्वारा 04/04/2015 को आदेश क्रमांक / NPS / 09 / 2014 / 7325 जारी किया गया था। 

यदि पोर्टल पर वेतन से कटौती हुई है परन्तु nps खाते में राशि जमा नहीं हुई अथवा पोर्टल पर वेतन से कटौती नहीं हुई है तो उक्त दोनों परिस्थितियों में कटौती राशि के समायोजन के लिए निम्न निर्देश कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए थे -



1. जिन अध्यापकों के वेतन से मासिक अंशदान कटौती की गई है, परन्तु  उनके PRAN खातों में जमा नहीं हुई है। इन स्थितियों में डी.डी.ओ. द्वारा 90% मानदेय का देयक कोषालय में प्रस्तुत किया जाता है एवं अध्यापक का 10% एवं शासकीय अंशदान 10% अनाहरित रहता है। अतः डी डी ओ द्वारा पूर्ण परीक्षण कर ऐसे अध्यापकों के Missing माहों के मासिक अंशदान एवं शासकीय अंशदान की राशि कोषालय से आहरित कर कटौती के विवरण सहित कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को ड्राफ्ट से उपलब्ध कराई जाए।



2. जिन अध्यापकों के वेतन से PRAN आवंटित नहीं होने से मासिक अंशदान की कटौती नहीं की गई है एवं पूरा मानदेय भुगतान कर दिया गया है। ऐसे अध्यापकों से उनकी लिखित में सहमति से उन माहों (अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने की तिथि से जिन माहों की कटौती होना थी) के मासिक अंशदान की राशि अध्यापक से प्राप्त कर एवं शासकीय अंशदान की राशि कोषालय से आहरित कर कटौती के विवरण सहित कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराई जाए।
उपरोक्त आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए ~~~


-------–-------------------------------------
----------------------------------------------

Gyan Deep पर आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियां है, अधिक जानकारी के लिए यहाँ click कीजिए।



यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे Like एवं Share भी कीजिए । यदि आप चाहते हैं कि Gyan Deep की जानकारियाँ आपकी facebook टाइम लाइन पर भी मिले तो Please Gyan Deep के facebook page को like कीजिए ।

Gyan Deep के facebook पेज पर जाने के लिए यहाँ click कीजिए, और हमारे facebook पेज को like कीजिए ।                    




कोई टिप्पणी नहीं

Gyan Deep. Blogger द्वारा संचालित.