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गोपनीय चरित्रावली का बड़ा सवाल: मृत या सेवानिवृत्त अधिकारी की अनुपस्थिति में कौन करेगा मतांकन?

गोपनीय चरित्रावली का बड़ा सवाल: मृत या सेवानिवृत्त अधिकारी की अनुपस्थिति में कौन करेगा मतांकन?

प्रतिवेदक अधिकारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के बाद गोपनीय चरित्रावली लेखन सम्बन्धी आदेश

"प्रतिवेदक अधिकारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के बाद गोपनीय चरित्रावली लेखन सम्बन्धी आदेश"

Who will write CR after death/retirement of the reporting officer?

आदेश का विवरण 

  • आदेश जारीकर्ता -  आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश (ई-मेल est2-dpi@mp.gov.in)
  • आदेश क्रमांक -  क्रमांक/रथा.-2/ब/60/ गोप.चरि.मतां./ 2023 / 1149 भोपाल, दिनांक 12/05/2023
  • आदेश का विषय - गोपनीय चरित्रावलियों में मतांकन किये जाने के संबंध में अतिरिक्त निर्देश।
  • आदेश संकलन - श्री दीपक हलवे 'प्राचार्य' इंदौर.

आदेश 

समस्त शासकीय लोक सेवकों की गोपनीय चरित्रावलियां लिखे जाने की पूर्व से ही प्रक्रिया निर्धारित है। दिनांक 25 अप्रैल, 2023 को गोपाल में संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारियों हेतु आयोजित बैठक में यह प्रश्न उद्भूत हुए कि -

(अ) यदि जिले में प्रतिवेदक अधिकारी या समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके है अथवा उनका स्वर्गवास हो गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित लोक सेवकों की गोपनीय चरित्रावलियां में मतांकन किन अधिकारियों के द्वारा किये जाये ?

1. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 5-20/91/9/1, दिनांक 15-1-1992 में लेख है कि "यदि प्रतिवेदक, पुनरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी में से कोई भी अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाये और उनके उत्तराधिकारी नियमानुसार उक्त अवधि की गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिये प्राधिकृत न हो (अर्थात् वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगार में तीन माह से कम समय तक काम किया हो) तो ऐसी स्थिति में उक्त सेवानिवृत्त अधिकारी को छोड़कर अन्य अधिकारी जो सेवा में हैं, के द्वारा लिखी गई गोपनीय रिपोर्ट को मान्यता दी जायें।" उपरोक्त कंडिका 2 में अंकित प्रक्रिया प्रतिवेदक, पुनरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी में से किसी भी अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर उसके अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने हेतु अपनाई जावे।

(ब) यदि किसी पद पर कोई कनिष्ठ लोक सेवक के अधीन वरिष्ठ लोक सेवक कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में गोपनीय चरित्रावली में मतांकन हेतु कौन अधिकारी सक्षम है ?

2. यदि संस्था में कोई कनिष्ठ लोक लोकसेवक प्रभार में है तो ऐसी स्थिति में उसके अधीनस्थ कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली पर मतांकन संबंधित संकुल प्राचार्य/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, संबंधित लोक सेवक की गोपनीय चरित्रावली पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में मतांकन कर नियमानुसार आगे समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी को लोकसेवक की गोपनीय चरित्रावली प्रेषित करेगा।

📂 प्रतिवेदक अधिकारी की मृत्यु / सेवानिवृत्ति के बाद CR कौन लिखेगा? आदेश PDF में यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

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