क्रमोन्नति आदेश Tribal Department : सहायक शिक्षकों एवम् शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान के आदेश जारी
Tribal Department Teachers Kramonnati Order
जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Department) अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षकों एवम् शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का मिलेगा लाभ, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश.
आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक (एल. डी. टी.) को निरन्तर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण
करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान इस प्रकार स्वीकृत किया गया है -
शिक्षक (UDT) के लिए 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर Karamonnati
आदेश में उल्लेख किया गया है कि “क्रमोन्नति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19-04-99 में निहित अन्य सभी शर्तें लागू होगि. तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिनांक 01/04/2014 से प्रभावशील माना जाएगा”
जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Department) अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षकों एवम् शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का मिलेगा लाभ, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश.
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी
3-04/2018/3/एक भोपाल दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा इस सम्बंध में आदेश जारी किया गया.
सहायक शिक्षक (LDT) के लिए 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर -
पद व प्रारंभिक वेतनमान
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सहायक शिक्षक (एल. डी. टी.)
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4000 - 6000
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(5200-20200+2400 ग्रेड-पे)
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12 वर्ष
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5000-8000
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(प्रथम वरिष्ठ
वेतनमान)
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(9300-34800+3200 ग्रेड-पे)
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24 वर्ष
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5500-9000
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(द्वितीय क्रमोन्नत
वेतनमान)
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(9300-34800+3600 ग्रेड-पे)
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30 वर्ष
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(9300-34800+4200 ग्रेड-पे)
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(तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान)
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शिक्षक (UDT) के लिए 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर Karamonnati
शिक्षक (यू. डी.
टी.) को निरन्तर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान इस
प्रकार स्वीकृत किया गया है -
पद व प्रारंभिक वेतनमान
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शिक्षक (यू. डी. टी.)
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5000-8000
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(9300-34800+3200 ग्रेड-पे)
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12 वर्ष
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5500-9000
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(प्रथम वरिष्ठ
वेतनमान)
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(9300-34800+3600 ग्रेड-पे)
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24 वर्ष
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6500-10500
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(द्वितीय क्रमोन्नत
वेतनमान)
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(9300-34800+4200 ग्रेड-पे)
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30 वर्ष
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15600-37100+6600 ग्रेड-पे
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(तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान)
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आदेश में उल्लेख किया गया है कि “क्रमोन्नति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19-04-99 में निहित अन्य सभी शर्तें लागू होगि. तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिनांक 01/04/2014 से प्रभावशील माना जाएगा”
जनजातीय कार्य विभाग (Tribal Department) अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षकों एवम् शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान के सम्बंध में सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 29/06/2018 को जारी आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -
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