Ladli Laxmi Yojana : लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे में जानिए।
Ladli Laxmi Yojana
जानिए लाड़ली लक्ष्मी योजना योजना के बारे में।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा बेटियों के लिए ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ संचालित है. ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 01-04-2007 से लागू की गई है. ‘लाड़ली लक्ष्मी योजना’ का उद्देश्य बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के साथ – साथ बालिका के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के स्वास्थ्य की स्थिति तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना है.
इस पोस्ट में आप जानेंगे –
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता.
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ.
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पंजीयन हेतु पात्रता इस प्रकार है –
- हितग्राही (बालिका) के माता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए.
- माता पिता आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
- यदि हितग्राही परिवार की द्वितीय संतान है तो परिवार को आवेदन के पूर्व परिवार नियोजन अपनाना अनिवे है.यदि प्रथम संतान है तो उसे परिवार नियोजन की शर्त के बिना योजना का लाभ दिया जा सकता है, किन्तु द्वितीय संतान के जन्म के एक वर्ष के अन्दर परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य किया गया है.
- बालिका के जन्म के एक वर्ष में आवेदन किया जाना होगा तथा आवेदन के पूर्व बालिका का पंजीयन निकटस्थ आंगनवाड़ी केन्द्र में कराया जाना होगा, आंगनवाड़ी नें उपस्थिति नियमित होना चाहिए.
लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
लाड़ली लक्ष्मी योजना का प्रकरण स्वीकृत होने पर रूपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है. अंतरिम राशि के रूप में
- कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/-
- कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर रूपये 4000/-
- कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/-
- कक्षा 12 वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/-
राशि का अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका को उसकी आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।
Ladli Lakshmi Yojna Application Process
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन तीन माध्यम से किया जा सकता है –
- लोक सेवा प्रबंधन (लोक सेवा केन्द्र) के माध्यम से
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय में
- जन सामान्य द्वारा (स्वयं के कंप्यूटर, मोबाइल अथवा कियोस्क के माध्यम से)
(प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेज परियोजना कार्यालय में परिक्षण हेतु जमा कराना होगा)
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