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Mukhyamantri Yuva Swabhimaan Yojana (मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना) : शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए मध्यप्रदेश शासन की नई योजना, ₹4000 प्रतिमाह मिलेगा भत्ता।

Mukhyamntri Yuva Swabhimaan Yojana.
Mukhyamantri Yuva Swabhimaan Yojana (मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना) : शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए मध्यप्रदेश शासन की नई योजना, ₹4000 प्रतिमाह मिलेगा भत्ता।



बेरोजगारी भत्ता योजना के मध्यप्रदेश शासन ने शहरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए "Mukhyamantri Yuva Swabhimaan Yojana" प्रारंभ की है। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा MYSY योजना के सम्बंध में दिनांक 09 फरवरी 2019 को आदेश जारी किया गया। 'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्र में निवासरत 21-30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने एवं जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक इन युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु MYSY योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। 



योजना के लिए 12 फरवरी 2019 से आवेदन प्रारम्भ हो चुके हैं, योजना "पहले आओ - पहले पाओ" आधारित है। MP Education Gyan Deep द्वारा इस योजना की सामान्य  जानकारी तथा ऑनलाइन आवेदन की लिंक दी जा रही है, यदि आप इस योजना के लिए पात्र है तो शीघ्र आवेदन कीजिए।  मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए।

Mukhymantri Yuva Swabhimaan Yojana की प्रमुख बातें

पात्रता - MYSY हेतु निम्न युवा अभ्यर्थी पात्र होंगे -
  • मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र के निवासी हो।
  • 01 जनवरी 2019 को जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य हो।
  • योजना में पात्रता हेतु परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होना चाहिए।
  • महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के जॉब कार्ड धारी न हो।

योजना का स्वरूप
  • इस योजनान्तर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरीय निकायों में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के किर्यान्वयन के लिए सम्बन्धित नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद) नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।

योजना हेतु आवेदन एवं प्रक्रिया
  • पात्र अभ्यर्थी 12 फरवरी 2019 से युवा पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर अथवा योजना के लिए बनाए गए मोबाइल एप्प "मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना" के माध्यम से स्वयं का पंजीयन कर अभिस्वीकृति पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करेंगे।
  • 20 फरवरी 2019 को पोर्टल द्वारा उन्हें "पहले आओ - पहले पाओ" (FCFS - First Come - First Serve) आधारित कार्य आवंटन किया जाएगा।
  • चयनित नगरीय निकाय पर 21 फरवरी 2019 को प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जाएगी, जिसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाइल पर SMS एवं मोबाइल एप्प पर दी जाएगी।
  • ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी उनका आधार आधारित सत्यापन (e-KYC) करेंगे।

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के सम्बंध में मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करने के लिए नीचे दी लिंक पर क्लिक कीजिए -


Mukhyamntri Yuva Swabhimaan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दी link पर क्लिक कीजिए -

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